जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस धूलिया ने जस्टिस कृष्ण अय्यर के खिलाफ सीजेआई चंद्रचूड़ की टिप्पणी पर आपत्ति जताई
Shahadat
5 Nov 2024 3:25 PM IST
अनुच्छेद 39(बी) से संबंधित मामले में अपने फैसले में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई कि जस्टिस कृष्ण अय्यर के सिद्धांत ने "संविधान की व्यापक और लचीली भावना के साथ अन्याय किया।"
जस्टिस नागरत्ना ने जस्टिस कृष्ण अय्यर पर सीजेआई चंद्रचूड़ की टिप्पणियों को "अनुचित" बताया, जबकि जस्टिस धूलिया ने कहा कि आलोचना "कठोर" थी, जिसे "टाला जा सकता था।"
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की 9 जजों की पीठ इस संदर्भ पर निर्णय ले रही थी कि क्या निजी स्वामित्व वाले संसाधन "समुदाय के भौतिक संसाधन" शब्द के दायरे में आते हैं, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के अनुसार राज्य आम भलाई के लिए वितरित करने के लिए बाध्य है।
सीजेआई चंद्रचूड़, जिन्होंने बहुमत का निर्णय लिखा, जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर द्वारा कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी (1978) 1 एससीआर 641 में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से असहमत थे कि निजी संपत्तियां भी "समुदाय के भौतिक संसाधनों" के अंतर्गत आती हैं। बहुमत के निर्णय में यह भी कहा गया कि निजी संपत्तियां भी "समुदाय के भौतिक संसाधनों" के अंतर्गत आती हैं।
संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य (1983) 1 एससीआर 1000 में जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी के फैसले को गलत माना, जिसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर के दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था।
जस्टिस नागरत्ना ने चीफ जस्टिस के इस दृष्टिकोण से व्यापक रूप से सहमति जताते हुए कि सभी निजी संपत्तियों को समुदाय के भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता, जस्टिस अय्यर पर उनकी टिप्पणियों पर अपनी आपत्ति दर्ज की। जस्टिस नागरत्ना ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई कि जस्टिस कृष्णा अय्यर और चिन्नप्पा रेड्डी "विशेष आर्थिक विचारधारा" से प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि दोनों जजों ने अपने विचारों को आगे बढ़ाने के आधार के रूप में लगातार संविधान निर्माताओं की दृष्टि का उल्लेख किया था।
जस्टिस नागरत्ना ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणी पर विशेष आपत्ति जताई:
"इस न्यायालय की भूमिका आर्थिक नीति निर्धारित करना नहीं है, बल्कि संविधान निर्माताओं के इस इरादे को सुविधाजनक बनाना है कि वे "आर्थिक लोकतंत्र" की नींव रखें। कृष्ण अय्यर सिद्धांत संविधान की व्यापक और लचीली भावना के साथ अन्याय करता है।"
यह देखते हुए कि जस्टिस कृष्ण अय्यर की व्यापक व्याख्याओं को उस समय प्रचलित सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक संस्कृति की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए, जस्टिस नागरत्ना ने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या पूर्व जजों को किसी विशेष परिणाम पर पहुंचने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है।
"भले ही, संविधान सभा में चर्चा और समय की धारा जैसे सभी योगदान देने वाले कारकों की संक्षिप्त समझ के आधार पर, जिसने आर्थिक लोकतंत्र के व्यापक सदन में वैध राज्य नीति पाई, क्या हम पूर्व जजों को केवल एक विशेष व्याख्यात्मक परिणाम पर पहुंचने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं और उन पर "अपमानजनक" होने का आरोप लगा सकते हैं?"
जस्टिस नागरत्ना ने सीजेआई चंद्रचूड़ की निम्नलिखित टिप्पणी को भी "अनुचित और अनुचित" बताया:
"कृष्णा अय्यर दृष्टिकोण में सैद्धांतिक त्रुटि यह थी कि उन्होंने एक कठोर आर्थिक सिद्धांत की स्थापना की, जो संवैधानिक शासन के लिए विशेष आधार के रूप में निजी संसाधनों पर अधिक राज्य नियंत्रण की वकालत करता है। एकल आर्थिक सिद्धांत, जो राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण को अंतिम लक्ष्य मानता है, हमारे संवैधानिक ढांचे के मूल ढांचे और सिद्धांतों को कमजोर करेगा।"
वर्तमान समय की आर्थिक नीतियों में बदलाव के आधार पर पुराने जजों को कलंकित नहीं किया जा सकता
जस्टिस नागरत्ना ने अपनी असहमति को निम्नलिखित शब्दों में विस्तार से व्यक्त किया:
"यह चिंता का विषय है कि भावी पीढ़ी के न्यायिक बंधु अतीत के बंधु के निर्णयों को किस प्रकार देखते हैं, संभवतः उस समय को भूलकर जब बाद वाले ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और राज्य द्वारा अपनाई गई सामाजिक-आर्थिक नीतियां जो उस समय संवैधानिक संस्कृति का हिस्सा थीं। केवल राज्य की आर्थिक नीतियों में वैश्वीकरण और उदारीकरण तथा निजीकरण के प्रति प्रतिमान परिवर्तन के कारण, जिसे संक्षेप में "1991 के सुधार" कहा जाता है, जो आज भी जारी है, इस न्यायालय के जजों को "संविधान के प्रति अहित करने वाला" नहीं कहा जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा,
"मैं कह सकता हूं कि बाद के समय में इस न्यायालय से निकलने वाली ऐसी टिप्पणियां अतीत के निर्णयों और उनके लेखकों पर राय व्यक्त करने के तरीके में अस्पष्टता पैदा करती हैं, जो उन्हें भारत के संविधान के प्रति अहित करने वाला मानती हैं। इस प्रकार यह संकेत देती हैं कि वे एक न्यायाधीश के रूप में अपने पद की शपथ के प्रति सच्चे नहीं रहे होंगे।
बेशक, कोई भी विशेष विचारधारा स्थिर नहीं होती और राज्य द्वारा समय की आवश्यकताओं और वैश्विक प्रभाव, विशेष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन लाए जाते हैं। बदलते समय के अनुकूल वातावरण बनाने के ऐसे प्रयासों की न्यायपालिका द्वारा भी सराहना की जानी चाहिए। बेशक, संविधान और कानूनों की उचित व्याख्या करके। लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था में प्रतिमान परिवर्तन होने से, जो कि पूर्ववर्ती यूएसएसआर में पेरेस्त्रोइका के समान है, मेरे विचार में, न तो पिछले दशकों के निर्णयों और न ही उन मामलों का फैसला करने वाले जजों को "संविधान के प्रति अहित" कहा जा सकता है। इसका उत्तर इस दायित्व में निहित है कि विशेष रूप से यह न्यायालय और सामान्य रूप से भारतीय न्यायपालिका, समय की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अतीत के ज्ञान के केवल उस हिस्से को चुनती है, जो वर्तमान के लिए उपयुक्त है, बिना पिछले जजों की निंदा किए।
मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, जिससे भावी जजों को भी यही व्यवहार न अपनाना पड़े। मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की संस्था व्यक्तिगत जजों से बड़ी है, जो इस महान देश के इतिहास के विभिन्न चरणों में इसका एक हिस्सा मात्र हैं! इसलिए मैं प्रस्तावित निर्णय में चीफ जस्टिस की टिप्पणियों से सहमत नहीं हूं!"
जस्टिस धूलिया ने जस्टिस अय्यर और जस्टिस चिनप्पा रेड्डी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन करते हुए कहा:
"समापन करने से पहले मुझे कृष्ण अय्यर सिद्धांत पर की गई टिप्पणियों पर अपनी कड़ी असहमति भी दर्ज करनी चाहिए। यह आलोचना कठोर है। इससे बचा जा सकता था।
कृष्ण अय्यर सिद्धांत, या उस मामले में ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी सिद्धांत, उन सभी के लिए परिचित है जिनका कानून या जीवन से कोई लेना-देना है। यह निष्पक्षता और समानता के मजबूत मानवतावादी सिद्धांतों पर आधारित है। यह ऐसा सिद्धांत है, जिसने अंधेरे समय में हमारा मार्ग रोशन किया। उनके फैसले का लंबा हिस्सा न केवल उनकी दूरदर्शी बुद्धि का प्रतिबिंब है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति, क्योंकि मनुष्य उनके न्यायिक दर्शन के केंद्र में था।"
केस टाइटल: प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (सीए नंबर 1012/2002) और अन्य संबंधित मामले