BREAKING | CJI संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर इन-हाउस जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को भेजी

Praveen Mishra

8 May 2025 5:45 PM IST

  • BREAKING | CJI संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर इन-हाउस जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को भेजी

    चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर कथित रूप से अवैध नकदी नोट मिलने के मामले में उनके खिलाफ आंतरिक जांच करने वाले तीन जजों के पैनल की रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी है।

    जस्टिस वर्मा द्वारा दिए गए जवाब को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी भेज दिया गया है।

    सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "भारत के चीफ़ जस्टिस ने इन-हाउस प्रक्रिया के संदर्भ में, भारत के माननीय राष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है, जिसके साथ न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से प्राप्त पत्र/प्रतिक्रिया दिनांक 06.05.2025 के साथ 03.05.2025 को 3-सदस्यीय समिति की रिपोर्ट की प्रति संलग्न की गई है।

    तथ्य यह है कि जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज दी गई है, यह बताता है कि आरोप प्रथम दृष्टया विश्वसनीय पाए गए हैं।

    आंतरिक प्रक्रिया के अनुसार, यदि जांच रिपोर्ट में आरोपों में दम पाया जाता है, तो सीजेआई जस्टिस को इस्तीफा देने या स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने की सलाह देते हैं। यदि न्यायाधीश ऐसा करने से इनकार करता है, तो सीजेआई राष्ट्रपति और पीएम को आगे की कार्रवाई के लिए लिखता है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 218 के साथ पठित अनुच्छेद 124 (4) के संदर्भ में निष्कासन कार्यवाही शुरू करना शामिल है।

    जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास के बाहर एक स्टोर-रूम से आग बुझाने के अभियान के दौरान दुर्घटनावश नकदी मिलने की खबरें सामने आने के बाद 22 मार्च को सीजेआई ने समिति का गठन किया था। उस समय, जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे। विवाद के बाद न्यायमूर्ति वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया था। सीजेआई के निर्देश के अनुसार जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य वापस ले लिया गया है।

    सीजेआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस डीके उपाध्याय द्वारा दी गई प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर इन-हाउस जांच का निर्णय लिया, जिन्होंने कहा कि "पूरे मामले में गहरी जांच की आवश्यकता है।

    जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस को अपने जवाब में नकदी जमा करने से इनकार किया और कहा कि स्टोररूम में कर्मचारी पहुंच सकते थे और खुला था। उन्होंने कहा कि जब आग लगने का अभियान हुआ तो वह दिल्ली में मौजूद नहीं थे। जस्टिस वर्मा ने कहा कि कोई नकदी जब्त नहीं की गई है और पूरे आरोप उन्हें फंसाने की साजिश है.

    सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक पारदर्शिता की दिशा में एक कदम उठाते हुए, आग की घटना से संबंधित रिपोर्ट और दस्तावेजों को अपलोड किया, जिसमें जलती हुई नकदी दिखाने वाली तस्वीरें और वीडियो शामिल हैं।

    Praveen Mishra

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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