Justice Yashwant Varma Case | वीडियो और तस्वीरें पब्लिश होने पर भी आंतरिक जांच से कोई नुकसान नहीं हुआ: सुप्रीम कोर्ट
Shahadat
8 Aug 2025 10:21 AM IST

आंतरिक प्रक्रिया की समग्र पवित्रता बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर नकदी के वीडियो और तस्वीरें न्यायालय की वेबसाइट पर पब्लिश नहीं की जानी चाहिए थीं। इस संदर्भ में, न्यायालय ने कहा कि आंतरिक प्रक्रिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपराध सिद्ध करने वाले साक्ष्य सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित किए जाएं।
फिर भी न्यायालय ने यह माना कि चूंकि जस्टिस वर्मा ने पहली बार में यह मुद्दा नहीं उठाया था, इसलिए इसे उनकी ओर से मौन स्वीकृति माना जाएगा।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने कहा:
याचिकाकर्ता के अनुसार, तस्वीरों/वीडियो फुटेज को अपलोड करने से उन्हें भारी नुकसान हुआ। इससे न केवल उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई बल्कि बिना किसी प्रारंभिक जांच के ही उन्हें जनता की नज़रों में दोषी ठहराया गया। ऐसा हो भी सकता है। हालांकि, हमें हैरान करने वाली बात यह है कि याचिकाकर्ता ने इस तरह की अपलोडिंग को स्वीकार कर लिया बिना किसी आपत्ति के जांच में भाग लिया और समिति द्वारा चीफ जस्टिस को अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद ही इस तरह की अपलोडिंग पर सवाल उठाया, जिसमें यह दर्ज किया गया था कि आरोपों में पर्याप्त तथ्य हैं।
मिस्टर सिब्बल का यह तर्क कि इस तरह की अपलोडिंग से जांच प्रभावित हुई है, अस्वीकार्य है। हालांकि, जांच के दायरे में आए किसी जज के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों को सार्वजनिक डोमेन में अपलोड करना प्रक्रिया के लिए आवश्यक कदम नहीं है। हालांकि इस तरह की अपलोडिंग को उचित नहीं माना जा सकता है, यह वास्तव में एक नियति है। इस स्तर पर एक बार विधिवत रूप से इस तरह के साक्ष्य अपलोड करने के कारण किसी लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है। न्यायिक जीवन के मूल्यों के पुनर्कथन के अनुपालन में याचिकाकर्ता की विफलताओं/चूक के संबंध में गठित जांच के निष्कर्ष दर्ज किए गए।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जस्टिस वर्मा द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दिया, जिसमें आंतरिक जांच रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी। इसमें उन्हें केस-एट-होम घोटाले में दोषी ठहराया गया था। साथ ही तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जस्टिस वर्मा को हटाने की सिफारिश भी की गई।
23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के आवासीय परिसर में स्थित आउटहाउस में बेहिसाब मुद्राओं की खोज के आरोपों से संबंधित रिपोर्ट और दस्तावेज़, जिनमें तस्वीरें और वीडियो शामिल हैं, अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की जांच रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा का जवाब सार्वजनिक कर दिया गया।
इसने 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के आवास में आग बुझाने के अभियान के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा साझा किए गए वीडियो और तस्वीरों को सार्वजनिक किया, जब वह अपने घर पर मौजूद नहीं थे।
Case Details: XXX v THE UNION OF INDIA AND ORS|W.P.(C) No. 699/2025

