जस्टिस रमना और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई से जस्टिस यूयू ललित ने खुद को अलग किया

LiveLaw News Network

16 Nov 2020 6:50 AM GMT

  • जस्टिस रमना और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई से जस्टिस यूयू ललित ने खुद को अलग किया

    आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पत्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूयू ललित ने खुद को अलग कर लिया है।

    आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पत्र के खिलाफ जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एनवी रमना और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ सीजेआई एस ए बोबडे को शिकायत करने का दावा किया गया था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई हैं।

    जब मामला सुनवाई पर आया तो न्यायमूर्ति ललित ने कहा,

    "मुझे मुश्किल है, मैं इस मामले को नहीं सुन सकता। एक वकील के रूप में, मैंने मुकदमों में इस मामले में शामिल पक्षकारों का प्रतिनिधित्व किया है।... हम भारत के मुख्य न्यायाधीश से उचित निर्देश लेने के लिए रजिस्ट्री को कहेंगे और जल्द से जल्द उचित बेंच के समक्ष इसे सूचीबद्ध करेंगे। "

    आंध्र प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ दो याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने खुलासा किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एनवी रमना के खिलाफ आरोप लगाते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे को एक पत्र लिखा था।

    न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता के महत्व को रेखांकित करते हुए, एक याचिका अधिवक्ता जीएस मणि द्वारा दायर की गई है, जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री के रिकॉर्ड मांगे गए हैं और यह घोषित करने की मांग की गई है कि उनके पास अपना पद संभालने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं।

    दूसरी याचिका अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड मुक्ति सिंह के माध्यम से प्रैक्टिसिंग वकील सुनील कुमार सिंह की ओर से दायर की गई है। याचिका में न्यायाधीशों के खिलाफ मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह के प्रेस ब्रीफिंग पर रोक की मांग की गई है और कहा गया है किउन्हें उचित कार्रवाई करने के लिए "कारण बताओ नोटिस" जारी करना चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए।

    याचिका में आधार के साथ- साथ कहा गया है कि प्रतिवादी का कृत्य और काम देश की सबसे ऊंची अदालत की महिमा को धूमिल करने का प्रयास है, याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस माननीय न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश के खिलाफ निराधार आरोप लगाए गए हैं।

    याचिकाकर्ता का तर्क है कि रेड्डी ने वो "सीमा पार की है " जो संविधान द्वारा निर्धारित की गई है। ".... भ्रष्टाचार और पक्षपात का आरोप लगाना भारतीय संविधान के स्पष्ट प्रावधानों और जनादेश द्वारा निषिद्ध है जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 121 और 211 के तहत प्रदान किया गया है। इसमें संविधान द्वारा यह अनिवार्य किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद या राज्य विधानमंडल में उसके कर्तव्य के निर्वहन में कोई चर्चा नहीं होगी। "

    सुप्रीम कोर्ट में याचिका इसके अलावा, यह दलील दी गई है कि संविधान की अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अदालतों की अवमानना और मानहानि के संबंध में उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

    याचिका में कहा गया,

    "आज के समाज में, जहां मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा दिनों या घंटों के भीतर फैल सकती है, यह न्यायपालिका की छवि को प्रभावित कर सकता है और इसलिए न्यायपालिका में आम जनता का विश्वास कम हो जाता है, जो कुछ दांव पर लगा है वह विश्वास है जिसे एक अदालत को लोकतांत्रिक समाज में जनता के लिए प्रेरित करना चाहिए।"

    इस संदर्भ में दलील यह है कि मुख्यमंत्री संविधान की शपथ और निष्ठा के तहत है और इस प्रकार न्यायपालिका का सम्मान करने के लिए बाध्य है। इसके अलावा, इस तरह के आरोप लगाने के लिए समय का चयन अत्यधिक संदिग्ध है क्योंकि माननीय न्यायाधीश लंबे समय से भारतीय न्यायपालिका और जनता की सेवा में हैं।

    याचिका में कहा गया,

    "वर्तमान परिदृश्य में हमारा देश विभिन्न सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के साथ-साथ बाहरी गड़बड़ी से भी गुजर रहा है .... प्रतिवादी यह समझने और सराहना करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं और इस गैरजिम्मेदाराना बयान और व्यवहार से वह व्यवस्था में बड़े पैमाने पर जनता के विश्वास को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी अनुमति नहीं है।"

    11 अक्टूबर को, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे को एक शिकायत लिखकर आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीश राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में प्रमुख विपक्षी दल, तेलुगु देशम पार्टी के हितों की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। शिकायत की एक खासियत - जिसका विवरण मीडिया में सीएम के सलाहकार अजय केलम द्वारा शनिवार शाम को सामने आया था - इसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, जस्टिस एनवी रमन्ना, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की पंक्ति में हैं, पर आरोप लगाया गया कि वो उच्च न्यायालय में न्याय प्रशासन को प्रभावित कर रहे हैं।

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