सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से निर्णय सुनाए जाने और अपलोड किए जाने पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा

Amir Ahmad

10 May 2025 12:13 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से निर्णय सुनाए जाने और अपलोड किए जाने पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा

    पूर्व में पारित आदेश के क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से निर्णय सुनाए जाने और अपलोड किए जाने की तिथियों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने आदेश दिया कि सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों को निर्देश दिया जाता है कि वे निर्णय सुनाए जाने की तिथियों और ऐसे निर्णयों को अपलोड किए जाने की तिथियों का पूरा विवरण देते हुए एक और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। संदर्भ के लिए, पिछले आदेश में सभी हाईकोर्ट से उन मामलों के बारे में जानकारी देने को कहा गया था, जिनमें 31 जनवरी, 2025 को या उससे पहले सुरक्षित रखे जाने के बावजूद अभी तक निर्णय नहीं सुनाए गए।

    वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने तर्क दिया कि विचाराधीन निर्णय जुलाई, 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुरक्षित रखा गया। अक्टूबर, 2023 के एक आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई और इस बात पर लंबी बहस सुनने के बाद कि क्या कोई अपीलीय प्राधिकारी अपने स्वयं के आदेश की समीक्षा कर सकता है या नहीं, निर्णय सुरक्षित रखा गया था।

    उन्होंने आग्रह किया, हमें बेसहारा छोड़ दिया गया।

    उनकी बात सुनते हुए जस्टिस कांत ने बताया कि अन्य मामले में हाईकोर्ट से पहले ही रिपोर्ट मांगी जा चुकी है और याचिकाकर्ता द्वारा अलग से याचिका दायर करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया। जवाब में वकील ने बताया कि याचिका दूसरे मामले में पारित आदेश से पहले दायर की गई।

    वर्तमान मामले को दूसरे मामले के साथ जोड़ते हुए जस्टिस कांत और जस्टिस सिंह की खंडपीठ ने निर्णयों की घोषणा के संबंध में हाईकोर्ट से और जानकारी मांगी। खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के संबंधित जज से वर्तमान मामले पर गौर करने और उचित सुधारात्मक कदम उठाने का भी अनुरोध किया।

    केस टाइटल: मैरियन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड बनाम इलाहाबाद हाईकोर्ट, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 490/2025

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