BREAKING | जस्टिस संजीव खन्ना ने चीफ जस्टिस के रूप में ली शपथ, भारत के 51वें सीजेआई होंगे
Shahadat
11 Nov 2024 10:14 AM IST
जस्टिस संजीव खन्ना ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के रूप में आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया। वह जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे।
जस्टिस खन्ना भारत के 51वें चीफ जस्टिस हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जस्टिस खन्ना को शपथ दिलाई। उनका कार्यकाल 13 मई, 2025 तक लगभग सात महीने का होगा।
जस्टिस खन्ना को 18 जनवरी, 2019 को दिल्ली हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था।
जस्टिस खन्ना के उल्लेखनीय निर्णय
जस्टिस खन्ना उस पीठ का हिस्सा थे, जिसने अप्रैल 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया था।
2019 में जस्टिस खन्ना ने संविधान पीठ की ओर से मुख्य निर्णय लिखा, जिसमें कहा गया कि RTI Act सीजेआई के कार्यालय पर लागू होता है।
अमीश देवगन बनाम भारत संघ में जस्टिस संजीव खन्ना का निर्णय घृणास्पद भाषणों को विनियमित करने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए उल्लेखनीय है।
जस्टिस संजीव खन्ना ने 2021 में 2-जजों के बहुमत से असहमति जताते हुए कहा कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए अपेक्षित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था।
जस्टिस खन्ना ने संविधान पीठ की ओर से निर्णय लिखा, जिसमें कहा गया कि विवाह विच्छेद सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का उपयोग करके विवाह विच्छेद करने का आधार हो सकता है।
जस्टिस खन्ना ने दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की जमानत याचिकाओं से संबंधित राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों पर विचार किया।
उनकी पीठ ने 2023 में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया, लेकिन निर्देश दिया कि मुकदमे को तेजी से पूरा किया जाना चाहिए।
संजय सिंह मामले में जस्टिस खन्ना की पीठ से कुछ सवालों का सामना करने के बाद ED ने जमानत देने की अनुमति दी।
इस साल मई में अपने पहले तरह के आदेश में जस्टिस खन्ना की पीठ ने चुनाव प्रचार के उद्देश्य से तत्कालीन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी।
जस्टिस खन्ना की पीठ ने जुलाई में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। मामले को कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए PMLA के तहत गिरफ्तारी के लिए और आधार शामिल करने की आवश्यकता की जांच करने के लिए एक बड़ी पीठ को भेज दिया।
जस्टिस खन्ना की बेंच ने EVM-VVPAT मामले पर भी सुनवाई की। 100% वीवीपीएटी सत्यापन की याचिका को अस्वीकार करते हुए फैसले में चुनाव आयोग को और अधिक सुरक्षा उपाय लागू करने का निर्देश दिया गया।
वह अनुच्छेद 370 और इलेक्टोरल बॉन्ड मामलों में संविधान पीठ के फैसलों का भी हिस्सा थे। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में उन्होंने अलग लेकिन सहमति वाली राय लिखी, जिसमें बताया गया कि कैसे गुमनाम योजना ने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया