स्कीन टू स्कीन जजमेंट देने वाली जज जस्टिस पुष्पा वी गणेदीवाला को स्थायी न्यायाधीश नहीं बनाया जाएगा, संशोधित सिफारिश स्वीकार

LiveLaw News Network

13 Feb 2021 10:11 AM IST

  • स्कीन टू स्कीन जजमेंट देने वाली जज जस्टिस पुष्पा वी गणेदीवाला को स्थायी न्यायाधीश नहीं बनाया जाएगा, संशोधित सिफारिश स्वीकार

    सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस पुष्पा वी गणेदीवाला को स्थायी न्यायाधीश नहीं बनाने के लिए की गई संशोधित सिफारिश को स्वीकार करते हुए, कानून और न्याय मंत्रालय ने एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल बढ़ाया है।

    मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि जस्टिस गणेदीवाला 13 फरवरी से एक और वर्ष के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्य जारी रखेंगी।

    गौरतलब है कि 27 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के तहत आरोपी को बरी करने पर रोक लगा दी थी, जिसमें कहा गया था कि बिना कपड़े उतारे बच्चे के स्तन टटोलने से पोक्सो एक्ट की धारा 8 के अर्थ में "यौन उत्पीड़न" नहीं होता है।

    बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के न्यायाधीश एक विवादास्पद फैसले के बाद सवालों के घेरे में आ गई थीं, जिसने वास्तविक to स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट 'के बिना कपड़ों पर मात्र पकड़ बनाने से POCSO अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न नहीं होगा।

    न्यायमूर्ति पुष्पा गनेदीवाला की एकल पीठ ने पिछले सप्ताह सत्र न्यायालय के उस आदेश को संशोधित करते हुए यह अवलोकन करते हुए अपने फैसले में एक 39 वर्षीय व्यक्ति को 12 वर्षीय लड़की को छेड़छाड़ करने और उसकी सलवार उतारने के लिए यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया था।

    इस प्रकार, न्यायाधीश ने एक पुरुष को नाबालिग लड़कियों के स्तनों को POCSO अधिनियम के तहत उसके कपड़े निकाले बिना छूने के आरोप से बरी कर दिया, हालांकि उसे आईपीसी की धारा 354 के कम अपराध के तहत दोषी ठहराया।

    इस फैसले की व्यापक निंदा की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के लिए अटॉर्नी जनरल के उल्लेख पर निर्णय पर रोक लगा दी।

    विवाद के बाद, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 20 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट का स्थायी जज बनाने के लिए उसके द्वारा की गई सिफारिश को रद्द कर दिया।

    इस महीने के दो अन्य फैसलों में, न्यायमूर्ति गनेदीवाला ने नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार के आरोपी दो लोगों को बरी कर दिया, यह देखते हुए कि पीड़ितों की गवाही आरोपियों पर आपराधिक दायित्व तय करने के लिए आत्मविश्वास प्रेरित नहीं करती है। एक फैसले में, न्यायमूर्ति गनेदीवाला ने कहा कि नाबालिग लड़की के हाथों को पकड़ने और पैंट की ज़िप खोलने का कार्य लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत "यौन हमले" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। हालांकि, अदालत ने माना कि इस तरह के कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 354-ए (1) (i) के तहत "यौन उत्पीड़न" होंगे।

    जस्टिस पुष्पा वीरेंद्र गनेदीवाला का जन्म 3 मार्च, 1969 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के परतावाड़ा में हुआ था। वह विभिन्न बैंकों और बीमा कंपनियों के लिए एक पैनल अधिवक्ता थीं और अमरावती के विभिन्न कॉलेजों में लेक्चरर भी थीं और उन्होंने अमरावती विश्वविद्यालय के एमबीए और एलएलएम छात्रों को व्याख्यान दिया।

    उन्हें 2007 में सीधे जिला जज के रूप में नियुक्त किया गया था और 13 फरवरी, 2019 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।

    सीजेआई के अलावा, जस्टिस एन वी रमना और जस्टिस आर एफ नरीमन तीन सदस्यीय उस कॉलेजियम का हिस्सा हैं, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निर्णय लेता है।

    अधिसूचना पढ़ने / डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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