“जब तक हम मामले की सुनवाई पूरी करेंगे, आपकी कार चार्ज हो जाएगी”: जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने सुप्रीम कोर्ट में EV चार्जिंग स्टेशन लगाने को कहा
Shahadat
18 Sept 2026 2:02 PM IST

एक मामले की सुनवाई के दौरान, जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने मौखिक रूप से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट की सुविधा होने से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक कारें अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने कहा कि जब तक कोर्ट की कार्यवाही चलेगी, तब तक उनकी गाड़ियाँ पूरी तरह चार्ज हो जाएँगी।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीनियर एडवोकेट दामा शेषद्रि नायडू पेश हुए और EV चार्जिंग का मुद्दा उठाया गया। सुनवाई के दौरान, जस्टिस नरसिम्हा ने नायडू को बताया कि वह किसी को इलेक्ट्रिक कार अपनाने का सुझाव दे रहे थे, लेकिन उनके दोस्त ने कहा कि आस-पास चार्जिंग की सुविधा नहीं है।
उन्होंने कहा:
"मैं किसी ऐसे व्यक्ति को सुझाव दे रहा हूँ, जो कार खरीदना चाहता है। मैंने कहा कि अब EV कार खरीदना बेहतर है। उसने कहा कि आपके लिए यह कहना बहुत अच्छा और आसान है, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ, वहाँ चार्जिंग पॉइंट कहां है? चार्जिंग पॉइंट नहीं हैं, और चार्जिंग पॉइंट न होने के कारण लोग इलेक्ट्रिक कारें नहीं खरीद रहे हैं।"
उन्होंने आगे कहा कि फॉसिल फ्यूल (जीवाश्म ईंधन) से इलेक्ट्रिक पर जाने से प्रदूषण और सस्टेनेबिलिटी (स्थिरता) के मामले में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है।
उन्होंने कहा:
"अगर आप अपनी [इलेक्ट्रिक कार] यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पार्क करते हैं तो जब तक हम मामले की सुनवाई पूरी करेंगे, आप वापस जाएंगे और आपकी कार चार्ज हो चुकी होगी; यह फ़ायदेमंद होगा। उनसे चार्जिंग की सुविधा देने के लिए कहें।"
Case Details: SHRI SWAMI SAMARTH AGENCIES PHARMACEUTICAL AND CONSUMER DISTRIBUTORS v M.I.D.C. AND ORS.|Diary No. 53282-2026

