"अगर अब मैं सुनवाई से अलग होता हूं, तो क्या मैं इसे मीडिया ट्रायल के कारण छोड़ूंगा ?": कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस कौशिक चंदा ने ममता बनर्जी की सुनवाई से खुद को अलग करने की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा
LiveLaw News Network
24 Jun 2021 1:33 PM IST
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की एकल पीठ ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उनकी चुनावी याचिका पर जज को सुनवाई से खुद को अलग करने की मांग की गई है।
मुख्यमंत्री ने न्यायमूर्ति चंदा के याचिका पर सुनवाई करने आपत्ति जताते हुए "पक्षपात की संभावना" का हवाला देते हुए कहा है कि एक वकील के रूप में भाजपा के साथ उनके संबंध थे।
बनर्जी की चुनावी याचिका में हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम से भाजपा उम्मीदवार सुवेंधु अधिकारी के चुनाव को चुनौती दी गई है।
न्यायमूर्ति कौशिक चंदा के सुनवाई से खुद को अलग करने पर
आज सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति चंदा ने ममता बनर्जी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल किया कि जून में पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ के समक्ष अलग होने का पहलू क्यों नहीं उठाया गया।
न्यायाधीश ने पूछा,
"यह मामला 18 तारीख को मेरे सामने सूचीबद्ध किया गया था। उस दिन किसी ने नहीं कहा कि याचिकाकर्ता ने पूर्वाग्रह की आशंका में पुन: गठन की मांग की है? क्या इसे इंगित करना वकील का कर्तव्य नहीं है? आप देश भर की अदालतों में पेश होते हैं डॉ सिंघवी,मानक अभ्यास क्या है ?"
इसका जवाब देते हुए, सिंघवी ने जवाब दिया कि चूंकि एक औपचारिक आवेदन दायर किया जाना बाकी था, इसलिए पहले की तारीख में सुनवाई से अलग होने का कोई उल्लेख नहीं था।
इस मौके पर, न्यायमूर्ति चंदा ने पूछताछ की कि चूंकि मुख्यमंत्री द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को न्यायमूर्ति चंदा को सुनवाई से अलग करने के लिए लिखा गया पत्र लंबित है, इसलिए क्या उन्हें प्रशासनिक आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए या उन्हें न्यायिक रूप से आगे बढ़ना चाहिए।
इस पर सिंघवी ने जवाब दिया:
"न्यायिक पक्ष पर मामले को तय करना आपके लॉर्डशिप का विशेषाधिकार है। यदि आपको कोई आधार दिखाई देता है, तो आप अपने विवेक से खुद को अलग कर सकते हैं। सीजे के समक्ष लंबित एक अनुरोध अप्रासंगिक है, क्योंकि आपके लॉर्डशिप के पास मामले की न्यायिक जांच है।"
उन्होंने आगे कहा,
"मेरी राय में कोई दो कार्यवाही नहीं है। अगर आपको लगता है कि अनुरोध उचित है, तो आप सुनवाई से खुद को अलग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे आवेदन की दलीलें निरस्त, छूट या छोड़ दी गई हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं।"
यह कहते हुए कि मामले में "हितों का स्पष्ट टकराव" है, सिंघवी ने आगे कहा कि न्यायाधीश न्यायिक रूप से अलग होने के आवेदन पर फैसला कर सकते हैं और यह आदेश किसी भी तरह की चुनौती के अधीन होगा।
पक्षपात की आशंका के कारणों पर प्रकाश डालते हुए, सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि न्यायमूर्ति चंदा "भाजपा के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं" और वह पहले भाजपा के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख थे और विभिन्न मामलों में भाजपा की ओर से पहले भी पेश हो चुके हैं।
न्यायमूर्ति चंदा के भाजपा के साथ "करीबी, व्यक्तिगत, पेशेवर, आर्थिक और वैचारिक संबंध" दिखाने वाले सार्वजनिक स्रोतों से एकत्रित कुछ उदाहरणों को दिखाते हुए, सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि न्यायमूर्ति चंदा को उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना बाकी है और ममता बनर्जी ने इस तरह की पुष्टि के लिए उन्होंने आपत्तियां और विरोध जताया है।
सिंघवी ने प्रस्तुत किया,
"यह देखना न्यायालय का कर्तव्य है कि कार्यवाही किसी भी पक्षपात से मुक्त हो। न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना चाहिए। यदि निष्पक्ष विचार वाले लोग मामले का पूर्व-निर्णय करने की संभावना रखते हैं, तो उन्हें न्याय प्रणाली में विश्वास नहीं होगा। सुनवाई से अलग करने की अर्जी जल्द से जल्द दायर की गई है। यह आपके लॉर्डशिप के प्रश्न का उत्तर देती है- अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि यह कोर्ट सुनवाई से अलग करने के आवेदन पर फैसला नहीं कर सकता है।"
इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति चंदा ने कहा कि याचिकाकर्ता को सुनवाई से अलग करने की मांग करने का पूरा अधिकार है और इस मामले में न्यायिक फैसला होगा।
सुनवाई के दौरान, सिंघवी ने 2018 की एक घटना सुनानी शुरू की जिसमें न्यायमूर्ति चंदा भाजपा की ओर से पेश हुए।
हालांकि, न्यायमूर्ति चंदा ने यह कहते हुए जवाब दिया कि उन्हें उक्त घटना याद नहीं है।
सिंघवी ने प्रशांत भूषण और डेरेक ओ'ब्रायन के उन ट्वीट्स पर भी भरोसा किया, जिसमें न्यायमूर्ति चंदा (वकील के रूप में) के बीजेपी की कुछ बैठकों में भाग लेने की तस्वीरें थीं। इस पर जज ने पुष्टि की कि ट्वीट्स में दिखाई गई तस्वीरें उन्हीं की हैं।
सिंघवी ने न्यायाधीश से "विनम्रता से पीछे हटने" का आग्रह करते हुए कहा, "कृपया इसे लें कि आज मैंने जो तर्क दिया वह 18 जून को कहा गया था। क्या मुझे यह सब बिना हलफनामे के कहना अच्छा लगेगा?"
इस पर न्यायमूर्ति चंदा ने जवाब देते हुए कहा कि चूंकि 18 जून के बाद "मीडिया ट्रायल" शुरू हुआ है, तो क्या ऐसा नहीं लगेगा कि वह इससे प्रभावित हुए हैं।
न्यायमूर्ति चंदा ने कहा,
"इस मुद्दे के अदालत के सामने आने से पहले से ही एक मीडिया ट्रायल चल रहा है। सैकड़ों ट्वीट पहले ही पोस्ट किए जा चुके हैं कि उन्हें सुनवाई से अलग हो जाना चाहिए।
"अगर अब मैं सुनवाई से अलग होता हूं, तो क्या मैं इसे मीडिया ट्रायल के कारण छोड़ूंगा?"
इसका जवाब देते हुए सिंघवी ने कहा कि न्यायिक निर्णय के लिए जनता की राय मायने नहीं रखती। इसे देखते हुए कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया।