देश में मुकदमाबाज़ी का बढ़ता चलन राजनीतिक संवाद में धैर्य की कमी का संकेत: जस्टिस चंद्रचूड़
Shahadat
21 Jun 2022 4:00 PM IST
सुप्रीम कोर्ट के जज, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि समाज और नीति के जटिल मुद्दों को हल करने के लिए न्यायालय "वन स्टॉप सॉल्यूशन" नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक समाज को सार्वजनिक विचार-विमर्श, भाषण और अपने प्रतिनिधियों के साथ नागरिकों की भागीदारी के माध्यम से मुद्दों को हल करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि देश में मुकदमाबाज़ी का बढ़ता चलन राजनीतिक संवाद में धैर्य की कमी का संकेत है।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा,
"जटिल सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में अदालत का उपयोग सुलह और सर्वसम्मति निर्माण की कमजोर शक्ति का प्रतिबिंब है। अगर हम अपने स्थानीय कानूनों, संस्थानों और प्रथाओं को नस्लवाद की ताकतों द्वारा सह-चुने जाने की अनुमति देते हैं। हमारी सभी सामाजिक समस्याओं को विचार-विमर्श के मंच से निकालकर अदालत के सामने रखना होगा।"
उन्होंने कहा,
"देश में बढ़ती मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति राजनीतिक प्रवचन में धैर्य की कमी का संकेत है। इसके परिणामस्वरूप फिसलन वाली ढलान है, जहां अदालतों को अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्य का एकमात्र अंग माना जाता है।"
जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये टिप्पणियां लंदन के किंग्स कॉलेज में "मानव अधिकारों की रक्षा और नागरिक स्वतंत्रता का संरक्षण: लोकतंत्र में अदालतों की भूमिका" विषय पर हुए व्याख्यान के समापन समारोह में की।
सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षक बताते हउए उन्होंने आगाह किया कि इसे "निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी की आवश्यकता वाले मुद्दों को तय करके अपनी भूमिका को पार नहीं करना चाहिए"। ऐसा करना न केवल न्यायालय की संवैधानिक भूमिका से विचलन होगा, बल्कि लोकतांत्रिक समाज की सेवा नहीं करेगा, जो अपने मूल में सार्वजनिक विचार-विमर्श, प्रवचन और अपने प्रतिनिधियों और संविधान के साथ नागरिकों की भागीदारी के माध्यम से मुद्दों को हल करना चाहिए।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने व्याख्यान का समापन करते हुए कहा,
"भागीदारी प्रक्रियाओं और साथ ही वास्तविक परिणामों को शामिल करने के लिए हमारे अधिकारों की बयानबाजी को परिष्कृत करना हमारे मानवाधिकारों की रक्षा में संविधान के राजनीतिक और कानूनी क्षेत्रों की पूरक भूमिकाओं को पहचानने की दिशा में एक कदम है। हमारे संविधान के आदर्शों की पूर्ति और सुरक्षा की गारंटी इसके तहत हर पांच साल में एक बार नागरिकों के रूप में अपनी भूमिका निभाने से ही हासिल नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र के सभी स्तंभों के साथ निरंतर जुड़ाव होना चाहिए।"
अपने व्याख्यान में उन्होंने विभिन्न निर्णयों पर विस्तार से चर्चा की, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में केंद्रीय भूमिका निभाई।
उन्होंने व्याख्यान के दौरान टिप्पणी की,
"सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के लिए क्या देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति समान होती? अलग-अलग मामलों में बहस एक तरफ, सवाल का जवाब नकारात्मक है।"
यह कहते हुए कि "जेंडर" महत्वपूर्ण विषय रहा है जिसके साथ सुप्रीम कोर्ट जुड़ा हुआ है, न्यायाधीश ने जेंडर अधिकारों पर विभिन्न निर्णयों के बारे में विस्तार से बात की।
उन्होंने कहा,
"बदलते समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भेदभाव के प्रकट रूपों से आगे बढ़ने का प्रयास किया है और पुरुषों और महिलाओं में जेंडरके द्विआधारी विभाजन, कुछ व्यवसायों की जेंडर धारणाओं और जेंडर के आधार पर भेदभाव- कार्यस्थल में संलग्न किया है।"
जस्टिस चंद्रचूड़ ने अनुज गर्ग बनाम होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (जहां शराब की दुकानों में महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध हटा दिया गया था), बबीता पुनिया बनाम सचिव, रक्षा मंत्रालय, लेफ्टिनेंट कर्नल नितीशा बनाम भारत संघ, पाटन जमाल वली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य आदि मामलों की चर्चा की।
NALSA में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और LGBTQ अधिकारों पर नवतेज जौहर के मामलों पर भी चर्चा हुई।
उन्होंने कहा,
"एलजीबीटीक्यू समुदाय के संघर्षों ने अदालतों में आवाज उठाई है। एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्य समय की शुरुआत के माध्यम से रहते हैं, फलते-फूलते हैं, सहन करते हैं और प्यार करते हैं। कलंक और पूर्वाग्रह के सामने कई लोगों को अपना जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया है। बदले में उन्होंने अपने स्वयं के समुदायों का निर्माण किया, एकजुटता में मुक्ति पाई है, क्योंकि उन्होंने एक साथ विषम आदेश का विरोध किया है और "होने" की अपनी भाषा तैयार की है जब समाज ने उन्हें जो लेबल दिया था वह विविधता के बारे में कम हो गया, जो उन्हें दुनिया को देनी थी। एलजीबीटीक्यू मुक्ति आंदोलन आज भारत में गति प्राप्त कर रहे हैं और कुछ कानूनी मील के पत्थर हासिल किए हैं।"
जस्टिस चंद्रचूड़ ने उल्लेख किया कि 2019 में बोत्सवाना हाईकोर्ट ने नवतेज जौहर पर बहुत अधिक भरोसा करके समान यौन संबंधों को असंवैधानिक घोषित करने वाले कानून को असंवैधानिक घोषित किया। उन्होंने कहा कि यह उत्साहजनक है कि भारतीय हाईकोर्ट ने नवतेज जौहर के फैसले के बाद समलैंगिक महिलाओं के बीच रोमांटिक संबंधों को मान्यता देना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना शुरू कर दिया है।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने विकलांगता अधिकारों पर निर्णयों का भी उल्लेख किया। विकास कुमार बनाम यूपीएससी में, कोर्ट ने माना कि लेखक की ऐंठन से पीड़ित व्यक्ति सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए एक मुंशी के प्रावधान का हकदार है। रवींद्र कुमार धारीवाल बनाम भारत संघ में न्यायालय ने मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यस्थल भेदभाव को संबोधित किया और मानसिक विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही में हस्तक्षेप किया।
उन्होंने कहा,
"रवींद्र कुमार धारीवाल जैसे मामले हमें एक अंतर्दृष्टि देते हैं कि भेदभाव कई कारकों से कैसे अलग हो सकता है।"
हाल के फैसलों में चरित्र पूर्ववृत्त के उचित मूल्यांकन और मृत्युदंड के मामलों में परिस्थितियों को कम करने और यौनकर्मियों के अधिकारों को मान्यता देने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई।
उन्होंने कहा,
"ये सभी उदाहरण और इससे भी बहुत कुछ दिखाता है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए क्या रास्ता अपनाया है।"