न्यायिक रिक्तियां : सुप्रीम कोर्ट ने खाली पड़े पदों की जानकारी मांगी, अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग एमिकस क्यूरी तय किए

Avanish Pathak

19 Jan 2023 5:10 PM IST

  • Supreme Court

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    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मलिक मजहर सुल्तान बनाम यूपी लोक सेवा आयोग मामले पर विचार किया, जिसमें वह ट्रायल कोर्ट में न्यायिक रिक्तियों को भरने के संबंध में समय-समय पर विभिन्न आदेश पारित करता रहा है।

    चीफ जस्टिस ऑफ इं‌डिया डीवाई चंद्रचूड़, ज‌स्टिस पीएस नरसिम्हा और ज‌स्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने अलग-अलग राज्यों और हाईकोर्टों के मामलों को जांच के लिए अलग-अलग एमिकस क्यूरी को सौंपा। और निर्दिष्ट तिथियों पर मामले पर राज्यवार विचार करने का फैसला किया।

    मामले में बेंच दो व्यापक मुद्दों पर विचार करेगी - (1) जिला न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना; (2) एचसी द्वारा धन के संवितरण सहित आधारभूत संरचना।

    सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पटना, पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्टों पर एक स्थिति रिपोर्ट दायर की। न्यायालय ने 2 फरवरी को इन राज्यों और हाईकोर्टों की स्थिति पर विचार करने का निर्णय लिया।

    9 फरवरी 2023 को सीनियर एडवोकेट विश्वनाथन, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, केरल, कर्नाटक, झारखंड के हाईकोर्ट के संदर्भ में अदालत को संबोधित करेंगे।

    सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान को 17 फरवरी को यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली और उत्तर पूर्वी राज्यों के हाईकोर्ट के संबंध में स्थिति को संबोधित करने के लिए कहा गया है।

    एडवोकेट गौरव अग्रवाल को 18 फरवरी को राजस्थान, सिक्किम और तेलंगाना के हाईकोर्ट की जानकारी देनी है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और इन राज्यों के कानून सचिव कार्यवाही के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से उपस्थित रहेंगे।

    सुप्रीम कोर्ट को बताया, न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर, कानून सचिव और रजिस्ट्रार आपस में बातचीत करेंगे ताकि न्याय मित्र को व्यापक स्थिति दी जा सके।

    पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी से केंद्र सरकार से निर्देश लेने को भी कहा। विधि और न्याय मंत्रालय का एक वरिष्ठ सदस्य एएसजी की सहायता के लिए उपस्थित रहेगा।

    एक वकील ने सुझाव दिया कि सभी राज्यों में रिक्तियों की स्थिति को अपडेट करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा सकता है। सुझाव से सहमत होते हुए, सीजेआई ने कहा, "मैं एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने के लिए महासचिव से बात करूँगा। हम इसे समिति पर भी कर सकते हैं"।

    सीजेआई ने एमिकस क्यूरी के परमेश्वर से एक वेब पोर्टल की स्थापना के लिए एक कंसेप्ट नोट तैयार करने का अनुरोध किया, जिस पर रीयल टाइम के आधार पर मैन पॉवर सहित न्यायिक नियुक्तियों और बुनियादी ढांचे दोनों के पदों पर हाईकोर्ट और राज्यों के कानून सचिवों द्वारा सभी जानकारी अपडेट की जा सकती है।

    मामला : मलिक मजहर सुल्तान बनाम यूपी लोक सेवा आयोग अपने सचिव के माध्यम से और अन्य| सीए नंबर 1867/2006

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