डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करके निर्णयों पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए; मुद्रित प्रतियों के स्कैन किए गए संस्करण अपलोड करने से बचें: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

25 Aug 2022 9:19 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्णय विकलांग व्यक्तियों सहित समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए सुलभ होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि फैसले पर डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल कर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

    जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा,

    "वे मुद्रित प्रतियों के स्कैन किए गए संस्करण नहीं होने चाहिए। दस्तावेजों को प्रिंट करने और स्कैन करने का अभ्यास एक व्यर्थ और समय लेने वाली प्रक्रिया है जो किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। मुकदमेबाजी प्रक्रिया से प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। यह दस्तावेजों के साथ-साथ प्रक्रिया को नागरिकों के पूरे समूह के लिए दुर्गम बना देता है।"

    पीठ ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील का निपटारा करते हुए इस प्रकार कहा, जिसने केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण के एक आदेश को बरकरार रखा था। अदालत ने निर्णय लिखने पर व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए, जब उसने पाया कि हाईकोर्ट का आक्षेपित निर्णय समझ से बाहर है।

    अदालत ने निर्णयों की पठनीयता और पहुंच में सुधार के लिए अपने सुझाव भी साझा किए।

    अदालत ने समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों, विशेषकर विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्णयों को सुलभ बनाने के महत्व पर भी जोर दिया।

    कोर्ट ने निम्नलिखित अवलोकन किए,

    -सभी न्यायिक संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा प्रकाशित किए जा रहे निर्णयों और आदेशों में अनुचित तरीके से वॉटरमार्क नहीं रखा गया हो क्योंकि वे अंततः दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए दस्तावेजों को दुर्गम बना देते हैं जो स्क्रीन रीडर का उपयोग करने के लिए उन्हें एक्सेस करने के लिए उपयोग करते हैं।

    -न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अपलोड किए गए निर्णयों और आदेशों का संस्करण डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग करके सुलभ और हस्ताक्षरित है। उन्हें मुद्रित प्रतियों के स्कैन किए गए संस्करण नहीं होने चाहिए।

    -दस्तावेजों को छापने और स्कैन करने की प्रथा एक व्यर्थ और समय लेने वाली प्रक्रिया है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है। मुकदमेबाजी प्रक्रिया से इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह दस्तावेजों के साथ-साथ प्रक्रिया को नागरिकों के पूरे समूह के लिए दुर्गम बना देता है।

    केस ड‌िटेल्‍सः भारतीय स्टेट बैंक बनाम अजय कुमार सूद | 2022 लाइव लॉ (एससी) 706 | CA 5305 of 2022 | 16 अगस्त 2022 | जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना


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