जजों की समिति की वकील ने उनके खिलाफ मणिपुर सरकार के बयान पर आपत्ति जताई; सीजेआई ने एसजी से कहा, 'वकील को इससे दूर रखें'

Avanish Pathak

6 Sep 2023 3:52 PM GMT

  • जजों की समिति की वकील ने उनके खिलाफ मणिपुर सरकार के बयान पर आपत्ति जताई; सीजेआई ने एसजी से कहा, वकील को इससे दूर रखें

    मणिपुर हिंसा मामलों में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित जजों की समिति का प्रतिनिधित्व कर रही सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने मणिपुर सरकार के मुख्य सचिव द्वारा दायर हलफनामे में उनके खिलाफ दिए गए कुछ प्रतिकूल बयानों पर आपत्ति जताई।

    यह कहते हुए कि हलफनामा उन पर "सीधा हमला" है, अरोड़ा ने कहा कि वह हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति के लिए पेश होने से खुद को अलग कर लेंगी।

    अरोड़ा ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ को बताया,

    "हमने इस हलफनामे का अध्ययन किया है। ऐसा लगता है कि यह समिति के वकील पर सीधा हमला है...मैंने अपनी ओर से दोबारा कोई बयान नहीं दिया है, केवल समिति के निर्देशों पर ही बयान दिया है। भले ही, चूंकि यह मुझ पर सीधा हमला है, मैं खुद को इससे अलग कर लूंगी।",

    बयान देने के बाद वह सुनवाई से चली गईं।

    मैतेई क्रिश्चियन चर्च काउंसिल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी ने भी हलफनामे के एक पैराग्राफ पर आपत्ति जताई, जिसे उन्होंने "व्हाटअबाउटरी" कहा क्योंकि इसमें याचिकाकर्ता पर केवल चर्चों के विनाश का मुद्दा उठाने के लिए सवाल उठाया गया था।

    इस समय, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो मणिपुर राज्य की ओर से पेश हो रहे थे, से कहा कि वे मामले में पेश होने वाले वकीलों के संदर्भ से बचें।

    "मिस्टर एसजी, अगली बार हम वकील को इससे दूर रखेंगे।"

    गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में समिति की ओर से अरोड़ा ने अदालत के समक्ष दो मुद्दे उठाए थे, जिसमें कहा गया था कि राहत शिविरों में चिकनपॉक्स का प्रकोप फैल गया है और नाकाबंदी के कारण मोरेह में रहे हैं लोगों के लिए खाद्य आपूर्ति नहीं हो पा रही है।

    अपने हलफनामे में, मणिपुर राज्य के मुख्य सचिव ने इन दोनों दावों का खंडन किया और कहा कि ये झूठे थे। राज्य की ओर से पेश हुए एसजी मेहता ने पीठ के समक्ष हलफनामा पेश किया और कहा कि चिकन पॉक्स का केवल एक मामला था और शुरुआत से ही खाद्य आपूर्ति और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का ध्यान रखा गया था और खाद्य आपूर्ति को हवाई मार्ग से भी भेजा जा रहा था।

    पीठ के समक्ष उपस्थित सीनियर एडवोकेट शंकरनारायण ने कहा, "वकील पर की गई टिप्पणियां हटा दी जाएंगी।"

    हालांकि, एसजी ने इनकार कर दिया और कहा, "मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है, मैंने तथ्य बताए हैं। मैं इसे नहीं हटाऊंगा।"

    इस संदर्भ में, सीजेआई ने कहा, "हम कहेंगे कि हलफनामे में वकील के संदर्भ को इस अदालत के समक्ष वकील के आचरण पर किसी भी टिप्पणी के रूप में नहीं माना जाएगा। हम इस सिद्धांत को दोहराते हैं कि अदालत के समक्ष पेश होने वाले वकील अदालत के अधिकारी के रूप में ऐसा करते हैं और केवल इस अदालत के लिए जिम्मेदार हैं।"

    जैसे ही दलीलें ख़त्म हो रही थीं, एसजी मेहता ने कहा, "यदि वह (वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा) इस कारण से या किसी अन्य कारण से पीछे हट गई हैं, तो माननीय किसी और को दे सकते हैं।"

    लेकिन शंकरनारायण ने इस पर आपत्ति जताई और कहा, "मुझे नहीं लगता कि उन्होंने खुद को अलग कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि वह खुद को अलग कर चुकी है।"

    न्यायालय ने निर्देश में कहा,

    पीठ ने निर्देश दिया कि मुख्य सचिव का हलफनामा न्यायाधीशों की समिति के समक्ष पेश किया जा सकता है। सीजेआई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "सबसे अच्छी बात यह होगी कि वे सत्यापन करें।"

    हलफनामे का खंडन करते हुए, वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि जमीनी स्तर से मिल रही खबरों के अनुसार, आवश्यक आपूर्ति हासिल करने में कुछ कठिनाई हुई है। इस पर एसजी ने कहा कि ऐसी स्थिति में सबसे पहले स्थानीय प्रशासन से संपर्क करना चाहिए। निर्देश पारित करते हुए अदालत ने कहा-

    "मुख्य सचिव ने नौ शिविरों में राशन वितरित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। यदि विशिष्ट मामलों के संबंध में कोई और शिकायत है, तो इसे जिला प्रशासन के ध्यान में लाया जाना चाहिए। ऐसी किसी भी शिकायत को शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए। इससे किसी को रोका अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोका नहीं जाएगा।"

    अदालत ने हथियारों की बरामदगी के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया।

    विशेषज्ञों की नियुक्ति के पहलू पर, अदालत ने गृह सचिव को जजों की समिति के अध्यक्ष के साथ सीधे बातचीत करने का निर्देश दिया ताकि समिति के कार्यों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए विशेषज्ञों के नामों को अंतिम रूप दिया जा सके। इसके लिए तीन दिन की समयावधि प्रदान की गई थी।

    सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने पीठ से समिति के लिए सीधे फंड में पैसा डालने का आदेश पारित करने का आग्रह किया।

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