जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देते हुए हस्तक्षेप आवेदन दायर किया
Shahadat
12 April 2025 3:36 AM

जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी ने हाल ही में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 को चुनौती देते हुए हस्तक्षेप आवेदन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व में पार्टी ने अदालत से कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करने का आग्रह किया।
उक्त आवेदन सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश 1 नियम 8ए के तहत दायर किया गया, जो अदालत को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने का अधिकार देता है, जब उनका अदालत के समक्ष उठाए गए कानून के प्रश्न में प्रत्यक्ष और पर्याप्त हित हो।
याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया कि नए संशोधन वक्फ संस्थानों की मूल भावना को कमजोर करते हैं, जिन्होंने पारंपरिक रूप से मुस्लिम समुदाय के भीतर धार्मिक बंदोबस्त का प्रबंधन और संरक्षण किया।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि संशोधित कानून वक्फ संस्थानों के मूल अर्थ और उद्देश्य को बदल देता है। यह सरकारी अधिकारियों को और अधिक नियंत्रण देता है, जो सीधे धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार का उल्लंघन करता है और अनुच्छेद 26 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ 16 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगी।