J&K 4G बैन : अवमानना का मामला नहीं क्योंकि समिति गठित हुई है, फैसला लिया गया है, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

LiveLaw News Network

16 July 2020 12:33 PM IST

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    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को एक सप्ताह के भीतर सर्वोच्च न्यायालय के 11 मई के फैसले का पालन न करने पर अवमानना ​​के लिए दायर याचिका पर

    अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें निर्देश दिया गया था कि जम्मू और कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट की गति 2G के लिए निरंतर प्रतिबंध की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए एक "विशेष समिति" "तुरंत" गठित की जाए।

    जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया, जिसमें सचिव, गृह मंत्रालय और मुख्य सचिव, जम्मू और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश, पर निष्क्रियता के लिए अवमानना ​​का आरोप लगाया गया।

    जब इस मामले को सुना गया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक समिति के गठन के लिए स्थगन की मांग की।

    याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ वकील हुजेफ़ा अहमदी उपस्थित हुए और कहा कि उत्तरदाताओं ने गैर-अनुपालन कर शीर्ष न्यायालय के आदेश की "निंदनीय अवहेलना" की और हालांकि, शीर्ष न्यायालय के आदेश के बाद भी याचिकाकर्ताओं ने उन्हें कई प्रतिनिधित्व किए लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी

    उन्होंने प्रथम दृष्टया अवमानना ​​के मामले में नोटिस जारी करने के लिए दबाव डाला।

    अहमदी:

    "इस बीच, जम्मू-कश्मीर के लोग पीड़ित हैं .... 16 मई को हमने उन्हें प्रतिनिधित्व दिया , उनसे पूछा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के संदर्भ में क्या किया, क्योंकि उन्होंने निलंबन आदेश पारित किया। हमें कोई जवाब नहीं मिला। एक दूसरा पत्र 26 मई को लिखा गया, फिर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या उन्होंने मेरे अभ्यावेदन को ध्यान में रखा है, यदि वे आदेशों को प्रकाशित नहीं करते हैं या इसे सार्वजनिक डोमेन में नहीं रखते हैं? यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। "

    अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अहमदी द्वारा उन्नत इन तर्कों का खंडन किया।

    एजी ने कहा, "अवमानना का कोई सवाल ही नहीं है।"

    उन्होंने तर्क दिया कि वास्तव में विशेष समिति द्वारा एक निर्णय लिया गया था और इसमें अवमानना ​​का कोई सवाल नहीं है।

    उन्होंने कहा कि सील कवर में बेंच के सामने पहले ही रखा जा चुका है।

    एजी: "कृपया इस पर विचार करें और देखें कि क्या हमने अनुपालन नहीं किया है। अवमानना ​​का कोई सवाल ही नहीं है। कृपया देखें और दो महीने बाद मामले को सूचीबद्ध करें।"

    न्यायमूर्ति रमना ने पूछा कि विशेष समिति द्वारा लिया गया निर्णय "सार्वजनिक डोमेन" में क्यों नहीं है।

    अहमदी: "विरोध स्पष्ट है क्योंकि उन्होंने आदेश प्रकाशित नहीं किए थे। उन्होंने इसे सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं रखा। शीर्ष अदालत ने जनवरी में अनुराधा भसीन का आदेश पारित किया।"

    अटॉर्नी जनरल ने अहमदी द्वारा तर्क के रूप में अवमानना ​​के दावों का भारी खंडन किया और कहा कि वह इस मामले में बहस करने के लिए तैयार हैं लेकिन अवमानना ​​पर ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि याचिका की प्रति की उन्हें आपूर्ति नहीं की गई थी।

    पृष्ठभूमि:

    11 मई को शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था, जम्मू और कश्मीर में 4 जी स्पीड इंटरनेट सेवाओं की बहाली के लिए किसी भी सकारात्मक दिशा-निर्देश को पारित करने से परहेज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच के लिए एक "विशेष समिति" का गठन करे। ये समिति केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में होनी चाहिए

    पीठ ने आदेश के भाग को निम्नानुसार पढ़ा:

    "इस अदालत को राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच संतुलन को सुनिश्चित करना है। हम यह स्वीकार करते हैं कि UT संकट में डूबा हुआ है। इसी समय चल रही महामारी और कठिनाइयों से संबंधित चिंताओं के प्रति अदालत को संज्ञान है।"

    " अनुराधा भसीन मामले में, हमने कहा कि पर्याप्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय होने चाहिए। उसी नोट पर, हम केंद्र और राज्यों के सचिवों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्देश दे रहे हैं जो MHA के सचिव की अध्यक्षता होगी और इसमें संचार मंत्रालय के सचिव और J & K के मुख्य सचिव भी होंगे।

    विशेष समिति को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई सामग्री और साथ ही वैकल्पिक उपाय की उपयुक्तता की जांच करें। "

    इस नोट पर, याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया। पीठ ने कहा कि सेवाओं को प्रतिबंधित करने के आदेश में

    ज़िलेवार खतरे की धारणा को ध्यान में नहीं रखा गया।समिति को ज़िलेवार स्थिति को ध्यान में रखना होगा और फिर प्रतिबंधों को हटाने या जारी रखने के लिए फैसला करना होगा।

    इस तरह के निर्देशों के बाद भी, विशेष समिति के गठन के बिना, जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट प्रतिबंध बढ़ा दिए गए थे।

    FMP के अनुसार, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की " जानबूझकर अवज्ञा" के समान है। 9 जून को दायर अवमानना ​​याचिका अब सूचीबद्ध हुई है।

    11 मई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, J & K प्रशासन ने 27 मई, 17 जून और 8 जुलाई को - सीमा पार आतंकवाद के खतरे का हवाला देते हुए, इंटरनेट प्रतिबंध को तीन बार बढ़ाया। प्रशासन ने यह भी दावा किया कि 2G इंटरनेट की गति ने COVID-19 नियंत्रण, ऑनलाइन शिक्षा या ई-कॉमर्स के लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं की है।

    अवमानना ​​याचिका के साथ, FMP ने क्षेत्र में 4 जी सेवाओं की तत्काल बहाली के लिए एक आवेदन भी दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि महामारी और लॉकडाउन के इनकार के परिणामस्वरूप चिकित्सा सेवाओं, ऑनलाइन शिक्षा और ई-कॉमर्स गतिविधियों को बाधित किया गया है।

    केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में J & K की तत्कालीन स्थिति में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के ठीक बाद एक पूर्ण संचार ब्लैकआउट लागू किया था। जनवरी 2020 में पांच महीने बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर, मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए 2 जी की गति पर सेवाओं को आंशिक रूप से बहाल किया गया था। ये पहुंच केवल एक चयनित "सफेद-सूचीबद्ध" साइटों को प्रदान की गई थी और सोशल मीडिया पूरी तरह से अवरुद्ध था।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट का अनिश्चितकालीन निलंबन स्वीकार्य नहीं है और इंटरनेट पर प्रतिबंधों को अनुच्छेद 19 (2) के तहत आनुपातिकता के सिद्धांतों का पालन करना होगा।

    सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को 4 मार्च को हटा दिया गया था, लेकिन मोबाइल डेटा के लिए गति को 2G के रूप में बरकरार रखा गया था।

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