जेट एयरवेज दिवाला: सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के आदेश की पुष्टि की, सफल बोली लगाने वाले को कर्मचारियों के पीएफ, ग्रेच्युटी बकाया चुकाने का निर्देश दिया

Avanish Pathak

30 Jan 2023 8:34 PM IST

  • Supreme Court

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    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें जेट एयरवेज लिमिटेड के सफल समाधान आवेदक जालान फ्रिट्श कंसोर्टियम को कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और भविष्य निधि बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने जालान फ्रिट्च कंसोर्टियम द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

    कंसोर्टियम की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल ने तर्क दिया कि पीएफ और ग्रेच्युटी बकाया स्वीकृत संकल्प योजना का हिस्सा नहीं थे और कहा कि देयता को 475 करोड़ रुपये पर कैप किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर समाधान योजना में अन्य बकाये को जोड़ने के लिए संशोधन किया जाता है तो इससे पूरी समाधान प्रक्रिया प्रभावित होगी।

    "कानून संकल्प योजना है जिसे संशोधित या वापस नहीं लिया जा सकता है। इसकी एक पवित्रता है। जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी के लिए बोली लगा रहा होता है, तो आपको कुछ देनदारियों के लिए प्रदान करना होता है। श्रमिकों का बकाया 52 करोड़ रुपये की सीमा पर स्थिर होता है।"

    किरपाल ने जोर देकर कहा कि ग्रेच्युटी और पीएफ बकाया जोड़ने के एनसीएलएटी के आदेश से 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

    सीजेआई चंद्रचूड़ ने हालांकि बताया कि पीएफ एक्ट प्राथमिकता शुल्क के बारे में बहुत स्पष्ट है। जवाब में किरपाल ने कहा कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो पीएफ अधिनियम की धारा 11 के विपरीत ग्रेच्युटी बकाया के लिए प्राथमिकता शुल्क देता हो। इसलिए, एनसीएलएटी द्वारा पीएफ को ग्रेच्युटी बकाया के बराबर करना गलत है, जबकि बड़ा बकाया ग्रेच्युटी का है।

    सीजेआई ने कहा, "जो कोई भी कदम उठाता है वह जानता है कि यह श्रम के अधिभावी बकाया के अधीन होगा"।

    यह इंगित करते हुए कि NCLAT ने स्टेट टैक्स ऑफिसर (1) बनाम रेनबो पेपर्स लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भरोसा किया है, CJI ने कहा, "हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे"।

    हालांकि किरपाल ने संपत्ति के वितरण के लिए 'वाटरफॉल मैकेनिज्म' कहकर बेंच को मनाने की कोशिश की, इसके पास ओवरराइडिंग पावर भी है क्योंकि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की धारा 53 एक गैर-बाधा खंड के साथ शुरू होती है, बेंच ने हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छा व्यक्त की।

    किरपाल ने कहा, "समस्या यह होगी कि मुझे अतिरिक्त 200 करोड़ रुपये लगाने होंगे और यह कंपनी पुनर्जीवित नहीं होगी। समाधान योजना विफल हो जाएगी।"

    "नहीं मिस्टर किरपाल, हम दखल नहीं देंगे। इसे अंतिम रूप देना होगा", सीजेआई ने कहा।

    मामला : जालान फ्रित्श कंसोर्टियम बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त और अन्य| सीए संख्या 407/2023

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