[जंतर मंतर और वैसी घटनाएं] अधिकारियों को ड्यूटी दी जाए कि पहले से घोषित घृणास्पद भाषणों को रोकें, सुप्रीम कोर्ट में य‌ाचिका

LiveLaw News Network

17 Aug 2021 10:54 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित सांप्रदायिक नारेबाजी और वैसी ही अन्य घटनाओं की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें सार्वजनिक स्‍थलों पर पूर्व-घोषित घृणास्पद भाषणों पर रोक लगाने की मांग की गई है।

    याचिका योजना आयोग की पूर्व सदस्य डॉ. सैयदा हमीद और दिल्ली विश्वविद्यालय और आईआईटी, दिल्ली के पूर्व अध्यापक प्रो आलोक राय ने दायर की है।

    उन्होंने अदालत से यह स्वीकार करने का आग्रह किया है कि पब्‍ल‌िक अथॉर‌िटीज़ के पास घृणास्पद भाषणों को रोकने का "देखभाल का कर्तव्य" है और जब वे संवैधानिक और वैधानिक कानूनों का उल्लंघन कर इस प्रकार के भाषणों की जानबूझकर अनुमति देते हैं, तो उनकी दायित्व की रूपरेखा को परिभाषित हो।

    जंतर-मंतर पर भीड़ का जमा होने और मुसलमानों की हत्या के खुलेआम नारे लगाने के वीडियो पिछले हफ्ते सामने आए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की।

    उस समय बताया गया कि पुलिस अधिकारियों ने कोई निवारक कार्रवाई नहीं की, जो खुद तहसीन पूनावाला बनाम यू‌नियन ऑफ इं‌डिया में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों की अवहेलना है ।

    उस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि शांति बनाए रखने में कानून और व्यवस्था की मशीनरी कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से काम करे ताकि एक कानून द्वारा शास‌ित एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में धर्मनिरपेक्ष लोकाचार और बहुलवादी सामाजिक ताने-बाने को संरक्षित किया जा सके।

    याचिका में इस बात पर रोशनी डाली गई थी कि हेट स्पीच को रोकने में अधिकारियों की विफलता का सर्पिल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह हिंसा के कृत्यों को उकसाता है। उदाहरण के लिए, आरोप है कि 8 अगस्त 2021 की रैली के चार दिन बाद, 12 अगस्त 2021 को कानपुर, यूपी में 'हेट क्राइम' की एक घटना हुई, जहां एक मुस्लिम ई-रिक्शा चालक को पुरुषों के एक समूह ने सार्वजनिक रूप से मारापीटा।

    इस पृष्ठभूमि में यह इंगित करता है कि श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि 'चिंगारी' के समान भाषणों की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

    याचिका में आगे कहा गया है,

    "कुछ अपराधियों को संक्षिप्त रूप से गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस घटना को केवल आपराधिकता के लेंस से देखने से आघात और भेदभाव की विशालता को अनुभव नहीं किया जा सकता है।"

    याचिकाकर्ता ने अमीश देवगन बनाम यूनियन ऑफ इं‌डिया के मामले का हवाला दिया, जो हेट स्पीच को एकता और बंधुत्व के उल्लंघन से जोड़ता है, और अंततः मानव गरिमा के उल्लंघन से जोड़ता है, जो कि अनुच्छेद 21 का एक अनिवार्य घटक है। निर्णय इसे और आगे ले जाता है और 'हेट स्पीच' और अन्य आपत्तिजनक और यहां तक ​​कि घृणास्पद भाषण के बीच अंतर करता है।

    याचिका में यह भी रेखांकित किया गया है कि सार्वजनिक प्राधिकरण असहमतिपूर्ण भाषणों को हेट स्पीच के साथ खड़ा करते हैं और उस पर भी शिकंजा कसते हैं।

    याचिका एडवोकेट सुमिता हजारिका के जरिए दायर की गई है।

    याचिका एडवोकेट शाहरुख आलम, याचिका वारिशा फरासत और याचिका रश्मि सिंह ने तैयार की है।

    केस शीर्षक: डॉ. सैयदा हमीद और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

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