जहांगीरपुरी विध्वंस | यह एक रूटीन कार्यवाही थी, कोई घर/दुकान नहीं तोड़ा गया; किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाया गया: सुप्रीम कोर्ट में एनडीएमसी ने बताया

Shahadat

9 May 2022 11:16 AM GMT

  • जहांगीरपुरी विध्वंस | यह एक रूटीन कार्यवाही थी, कोई घर/दुकान नहीं तोड़ा गया; किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाया गया: सुप्रीम कोर्ट में एनडीएमसी ने बताया

    सुप्रीम कोर्ट में उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) ने सोमवार को बताया कि उसके द्वारा चलाया गया जहांगीरपुरी विध्वंस अभियान एक रूटीन प्रशासनिक कार्यवाही थी और याचिकाकर्ताओं ने इसे अनुचित सांप्रदायिक रंग दिया।

    उत्तरी डीएमसी, आयुक्त के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर हलफनामे में एनडीएमसी ने प्रस्तुत किया कि 20 अप्रैल को उसने केवल सार्वजनिक सड़क पर अनधिकृत प्रक्षेपणों और अनधिकृत अस्थायी स्ट्रक्चर को घरों की सीमा से परे हटा दिया था।

    उपरोक्त स्ट्रक्चर को हटाने के अपने कदम का बचाव करते हुए एनडीएमसी ने अपने जवाब में दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 320, 321 और 322 का हवाला देते हुए कहा कि उपर्युक्त स्ट्रक्चर को हटाने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं है।

    इसके अलावा, हलफनामे में यह भी कहा गया कि सड़कों पर नागरिकों के लिए आंदोलन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों के मद्देनजर पूरी कवायद की गई थी।

    हलफनामे में कहा गया,

    "माननीय न्यायालय ने बार-बार नगर प्राधिकरणों को अतिक्रमण से रास्ते और फुटपाथों को खाली करने के आदेश जारी किए हैं और नगरपालिका प्राधिकरण उस दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ते हुए उक्त निर्देशों का पालन करने का प्रयास करते हैं ... माननीय हाईकोर्ट ने दिनांक 15.11.2021, 06.04.2022, 12.04.2022 और 02.05.2022 के आदेश द्वारा सड़कों और फुटपाथों आदि से अतिक्रमण हटाने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए हैं क्योंकि वे नागरिकों की आवाजाही की स्वतंत्रता के अधिकार को कम करते हैं।

    बुलडोजर के प्रयोग के संबंध में यह निवेदन किया गया कि सार्वजनिक सड़क/फुटपाथ पर कुछ अस्थायी प्रोजेक्शन इस प्रकार के होते हैं, जिसके लिए अधिनियम की धारा 322 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय बुलडोजर का उपयोग किया जाना आवश्यक है।

    याचिकाकर्ता पर जानबूझकर मामले को सनसनीखेज बनाने का आरोप लगाते हुए एनडीएमसी ने अपने हलफनामे में जोर देकर कहा कि एनडीएमसी द्वारा विशेष धर्म या समुदाय को निशाना बनाने का आरोप याचिकाकर्ता का प्रेरित और निराधार दावा है।

    हलफनामे में कहा गया,

    "जब एक सड़क या फुटपाथ को साफ कर दिया जाता है तो प्रक्रिया एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है, बिना किसी धर्म या मालिक/कब्जे वाले, जिसने अनधिकृत रूप से फुटपाथ या सार्वजनिक सड़क पर कब्जा कर लिया है।"

    20 अप्रैल को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने इस्लामिक संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर याचिका में सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे द्वारा तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद तोड़फोड़ पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया था।

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