यह केवल इस देश में है कि जहां स्वास्थ्य का संबंध है, वहां चीजें बहुत उदार हैंः सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
9 Jun 2021 9:00 AM IST
"यह केवल इस देश में है कि जहां स्वास्थ्य का संबंध है, वहां चीजें बहुत उदार हैं।" जस्टिस एम आर शाह ने मंगलवार को अनाज की मिलावट और घटिया गुणवत्ता के मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ आईपीसी की धारा 272 (बिक्री के लिए खाने या पीने की वस्तु में मिलावट), 273 (हानिकारक भोजन या पेय की बिक्री), 420 (धोखाधड़ी) और 34 के तहत दर्ज एफआईआर के संबंध में अग्रिम जमानत की याचिका पर विचार कर रही थी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 272 और 273, दोनों में अधिकतम 6 महीने की कैद या केवल जुर्माना है।
इसी एफआईआर के संबंध में वर्तमान याचिकाकर्ताओं की अग्रिम जमानत के दो आवेदनों को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने क्रमश: 25 जनवरी और 12 मार्च को खारिज कर दिया था।
उच्च न्यायालय ने 25 जनवरी के आदेश में कहा था, "इस तथ्य के संबंध में कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा इस मामले में शिकायत कि आवेदकों के परिसरों से जब्त किए गए 27,74,260/- रुपये मूल्य के 120620 किलोग्राम गेहूं की भारी मात्रा और रासायनिक विश्लेषण के संबंध में है कि वे घटिया और गलत ब्रांडेड पाए गए। इसके अलावा, अभी भी इस संबंध में जारी है कि घटिया खाद्य पदार्थों की तैयारी की इस संगठित और व्यवस्थित गतिविधि में अन्य व्यक्तियों भी शामिल हैं और आपत्तिजनक सामग्री की वसूली की संभावना और बरामदगी से, इस स्तर पर, इनकार नहीं किया जाता है।
इसके अलावा, यह न्यायालय विद्वान पैनल वकील की प्रस्तुती में पर्याप्त बल पाता है कि खाद्य अपमिश्रण, गलत ब्रांडिंग, गलत प्रतिनिधित्व, भ्रामक विवरण और सार्वजनिक रूप से ऐसे उत्पादों की संदिग्ध बिक्री के मामले बढ़ रहे हैं। भारी मात्रा में गेहूं को जब्त किया जाना जाहिर तौर पर सार्वजनिक स्तर पर एक संवेदनशील गतिविधि है। इसके अलावा, तथ्यों और परिस्थितियों, एफआईआर और रसायन की विश्लेषण रिपोर्ट को देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान आवेदकों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए, यह एमसीआरसी को योग्यता के आधार पर खारिज किया जाता है।"
12 मार्च के बाद के आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा कि "आदेश (25 जनवरी का) स्वयं निहित और व्याख्यात्मक है। कोई बदली हुई परिस्थितियां नहीं हैं ... आवेदक के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और साथ ही साथ चर्चा में हैं, बर्खास्तगी का आदेश अग्रिम जमानत देने के लिए पूर्व के आवेदन में पारित किया गया... इसलिए, आवेदन उसी आधार पर खारिज किया जाता है, जिस आधार पर पिछली बार यानि 25.01.2021 को खारिज किया गया था।"
मंगलवार को जस्टिस शाह ने मामले के तथ्यों और याचिकाकर्ताओं पर, जिन अपराधों के आरोप लगाए हैं, उन पर मांगी जा रही अग्रिम जमानत की राहत पर अविश्वास व्यक्त किया।
जस्टिस शाह ने शुरुआत में टिप्पणी की कि "यह मिलावट और अनाज की घटिया गुणवत्ता का मामला है और वे अग्रिम जमानत याचिका में आए हैं!"
याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया, "कथित अपराध में केवल खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधान शामिल हैं। जहां तक आईपीसी का संबंध है, धारा 272 और 273 जमानती अपराध हैं। 420 के तहत कोई भी मामला नहीं बनता है। 420 बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होती है! याचिकाकर्ताओं को क्यों कैद किया जाना चाहिए?"
जस्टिस शाह ने पूछा, "क्या आप और आपका परिवार उस अनाज को खाएंगे? अदालत के प्रति निष्पक्ष रहें! जब आप तैयार नहीं हैं, तो क्या हमें नागरिकों को मरने देना चाहिए?"
अधिवक्ता ने कहा, "यह मुद्दा दोषसिद्धि पर उठेगा। और मैं मामले को रद्द करने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ! मैं केवल जमानत के लिए कहा रहा हूं।"
जस्टिस शाह ने कहा, "यह केवल इस देश में है कि जहां स्वास्थ्य का संबंध है, चीजें बहुत उदार हैं। ऐसे मामलों में, कोई अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। नियमित जमानत के लिए जाएं।"
पीठ ने याचिकाकर्ताओं को नियमित जमानत के लिए उपयुक्त अदालत में जाने का समय देने के लिए सीमित अवधि के लिए संरक्षण की याचिका को भी खारिज कर दिया।
अधिवक्ता ने निवेदन किया, "कृपया मुझे नियमित जमानत के लिए अदालत जाने के लिए 4 सप्ताह के लिए सुरक्षा प्रदान करें। इस उद्देश्य के लिए केवल सीमित सुरक्षा प्रदान करें।"
"नहीं, नहीं, नहीं", पीठ ने कहा।
अधिवक्ता ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी और एसएलपी को वापस लेते हुए खारिज कर दिया गया।
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