इसरो जासूसी मामला : " जस्टिस डीके जैन रिपोर्ट आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती, सीबीआई स्वतंत्र रूप से सामग्री जुटाए " : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

26 July 2021 6:37 AM GMT

  • इसरो जासूसी मामला :  जस्टिस डीके जैन रिपोर्ट आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती, सीबीआई स्वतंत्र रूप से सामग्री जुटाए  : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि कुख्यात जासूसी मामले में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन के खिलाफ साजिश के कोण पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश डीके जैन द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आगे बढ़ने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती है।

    न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो को आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र रूप से सामग्री एकत्र करनी चाहिए और केवल न्यायमूर्ति डीके जैन समिति की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए।

    पीठ ने आदेश में कहा,

    "एफआईआर दर्ज होने के बाद, जांच एजेंसी को अपने दम पर सामग्री एकत्र करनी चाहिए और वह न्यायमूर्ति डीके जैन समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकती है। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी अपने आप में प्रतिवादियों या आरोपी के रूप में नामित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई का आधार नहीं हो सकती है।"

    पीठ ने यह स्पष्टीकरण अधिवक्ता अमित शर्मा (आरोपी अधिकारी सिबी मैथ्यूज के वकील), अधिवक्ता कलीश्वरम राज और अन्य आरोपियों के वकील द्वारा पीठ के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद दिया कि न्यायमूर्ति डीके जैन समिति की रिपोर्ट आरोपी के साथ साझा नहीं की गई है। वकीलों ने तर्क दिया कि सीबीआई की ओर से रिपोर्ट साझा करने से इनकार करने से अभियुक्तों को सीबीआई की प्राथमिकी के खिलाफ जमानत जैसे उनके वैधानिक उपायों का लाभ उठाने में पूर्वाग्रह पैदा हो रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि सीबीआई प्राथमिकी में रिपोर्ट पर बहुत अधिक भरोसा कर रही है।

    इस मोड़ पर, पीठ ने कहा कि रिपोर्ट अब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की है।

    न्यायमूर्ति खानविलकर ने मौखिक रूप से कहा,

    "रिपोर्ट पर कुछ भी नहीं होगा। रिपोर्ट आधार नहीं हो सकती है। रिपोर्ट केवल एक प्रारंभिक जानकारी है। अंततः यह जांच है जो की जानी है जिसके परिणाम होंगे। रिपोर्ट अभियोजन के लिए आधार नहीं हो सकती है।"

    सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि अदालत द्वारा 15 अप्रैल को पारित पहले के आदेश में न्यायमूर्ति डीके जैन की रिपोर्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई थी। सॉलिसिटर जनरल ने पीठ को यह भी बताया कि प्राथमिकी, जिसमें न्यायमूर्ति जैन समिति की रिपोर्ट का सार है, को आज दिन के दौरान ही अपलोड किया जा सकता है, अगर अदालत अनुमति देती है।

    इसके जवाब में पीठ ने कहा कि प्राथमिकी अपलोड करने के लिए अदालत से किसी निर्देश की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले की रोक केवल न्यायमूर्ति जैन समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन से संबंधित थी।

    पीठ ने आदेश में कहा,

    "पहले के आदेश में केवल सीबीआई को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। अब जब सीबीआई ने मामले में आगे बढ़ने का फैसला किया है, तो कानून के अनुसार प्राथमिकी दर्ज करने के बाद और कदम उठाए जाएंगे और इस संबंध में किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है।"

    अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ से कहा कि न्यायमूर्ति डीके जैन समिति को समाप्त करना पड़ सकता है, अन्यथा सरकार उसके सदस्यों को वेतन और भत्ते का भुगतान जारी रखने के लिए बाध्य होगी।

    इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए पीठ ने इस आशय का आदेश पारित किया:

    "जैसा कि रिपोर्ट पर अंतिम रूप से कार्रवाई की गई है, हम विद्वान एएसजी एसवी राजू के अनुरोध को स्वीकार करते हैं, कि इस अदालत के आदेश के तहत गठित न्यायमूर्ति डीके जैन समिति कार्य करना बंद कर सकती है। हम अध्यक्ष सहित समिति के सदस्यों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हैं।"

    पीठ ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी को कानून में उपलब्ध हर संभव उपाय करने की स्वतंत्रता होगी, जो संबंधित अदालतों द्वारा कानून के अनुसार योग्यता के आधार पर तय किया जाएगा।

    शीर्ष अदालत ने 14 सितंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीके जैन की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया था, जो पूर्व आईएसओआर वैज्ञानिक नंबी नारायणन के खिलाफ जासूसी के मामले को गढ़ने में बड़ी साजिश के कोण की जांच के लिए था। अदालत ने केरल सरकार को भी नारायणन को 'बेहद अपमान' के लिए मजबूर करने के लिए 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था।

    इस साल 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को न्यायमूर्ति डीके जैन द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट की सामग्री के आधार पर आगे की कार्रवाई पर फैसला करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने सीबीआई को तीन महीने के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया था।

    उसके बाद, सीबीआई ने केरल पुलिस के कुछ अधिकारियों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज की, जो उस समय इसरो जासूसी मामले को देख रहे थे और आरोपी के रूप में नंबी नारायणन को कथित रूप से प्रताड़ित किया था।

    2018 में, इसने नारायणन को 'जबरदस्त उत्पीड़न' और 'दुखद पीड़ा' देने ट के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कदम उठाने के लिए समिति का गठन करने का आदेश दिया था और केंद्र और राज्य सरकार को पैनल में प्रत्येक एक अधिकारी को नामित करने का निर्देश दिया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ( इसरो) के पूर्व-वैज्ञानिक के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को 'असामान्य- मनोविज्ञान ' उपचार' करार देते हुए, शीर्ष अदालत ने सितंबर 2018 में कहा था कि उनके 'स्वतंत्रता और सम्मान', जो उनके मानवाधिकारों के लिए बुनियादी हैं, उन्हें हिरासत में लेते ही खतरे में पड़ गए और आखिरकार, अतीत के सभी गौरव के बावजूद, उन्हें 'निंदनीय घृणा' का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

    1994 में सुर्खियों में आने वाला जासूसी का मामला, मालदीव की दो महिलाओं सहित दो वैज्ञानिकों और चार अन्य लोगों द्वारा भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर कुछ गोपनीय दस्तावेजों के हस्तांतरण के आरोपों से संबंधित था, वैज्ञानिक को तब गिरफ्तार किया गया था जब केरल में कांग्रेस सरकार का नेतृत्व कर रही थी।

    तीन सदस्यीय जांच पैनल ने हाल ही में शीर्ष अदालत को एक सीलबंद कवर में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

    सीबीआई ने अपनी जांच में माना था कि नारायणन की अवैध गिरफ्तारी के लिए केरल में तत्कालीन शीर्ष पुलिस अधिकारी जिम्मेदार थे।

    इस मामले में राजनीतिक रूप से भी हलचल हुई थी, जब इस मुद्दे पर कांग्रेस के एक वर्ग ने तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय के करुणाकरण पर निशाना साधा था जिसके चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।

    लगभग दो-ढाई साल की अवधि में, न्यायमूर्ति जैन की अध्यक्षता वाले पैनल ने गिरफ्तारी के लिए परिस्थितियों की जांच की।

    79 वर्षीय पूर्व वैज्ञानिक, जिन्हें सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी, ने पहले कहा था कि केरल पुलिस ने इस मामले को 'गढ़ा' था और जिस तकनीक का उन पर चोरी करने और बेचने का आरोप लगाया गया था वह 1994 में उस समय मौजूद नहीं थी।

    नारायणन ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था जिसमें कहा गया था कि पूर्व डीजीपी सिबी मैथ्यूज, जो तब एसआईटी जांच टीम की कमान संभाल रहे थे, और दो सेवानिवृत्त अफसर पुलिस अधीक्षक केके जोशुआ और एस विजयन, के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत नहीं है जो बाद में वैज्ञानिक की अवैध गिरफ्तारी के लिए सीबीआई द्वारा जिम्मेदार ठहराए गए थे।

    'इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा रखने वाले एक सफल वैज्ञानिक, अपीलकर्ता को भारी अपमान के दौर से गुजरना पड़ा है। शीर्ष अदालत ने अपने सितंबर 2018 के आदेश में कहा था कि किसी को भी गिरफ्तार करने और उसे पुलिस की हिरासत में रखने के पक्षधर रवैये ने अपीलकर्ता को बदनामी का शिकार होने के लिए मजबूर कर दिया है।

    ' असामान्य- मनोविज्ञान ' उपचार दिए जाने पर किसी व्यक्ति की गरिमा को आघात पहुंचता है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि एक इंसान न्याय के लिए रोता है जब उसे लगता है कि असंवेदनशील कृत्य ने उसके आत्मसम्मान को छल लिया है।

    इसने नारायणन की इस दलील को स्वीकार कर लिया था कि उनके दिमाग पर इस तरह के 'कठोर प्रभाव' पैदा करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को 'कानूनी परिणामों' का सामना करना चाहिए।

    सीबीआई ने वैज्ञानिक को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि सिबी मैथ्यूज ने 'आईबी के पास अपने कर्तव्यों का आत्मसमर्पण करते हुए पूरी जांच छोड़ दी थी' और वैज्ञानिक और अन्य लोगों की अंधाधुंध गिरफ्तारी का आदेश दिया था, जिसमें पर्याप्त सबूत नहीं थे।

    मामले ने अक्टूबर 1994 में ध्यान आकर्षित किया था, जब मालदीव की नागरिक राशीदा को तिरुवनंतपुरम में इसरो रॉकेट इंजनों की गुप्त चित्र प्राप्त करने और पाकिस्तान को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

    इसरो में क्रायोजेनिक परियोजना के तत्कालीन निदेशक नारायणन को इसरो के तत्कालीन उप निदेशक डी शशिकुमारन और राशीदा की मालदीव नागरिक मित्र फौजिया हसन के साथ गिरफ्तार किया गया था।

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