क्या हायर सेकेंडरी स्कूल में सेक्स एजुकेशन दी जाती है? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा

Shahadat

14 Aug 2025 10:20 AM IST

  • क्या हायर सेकेंडरी स्कूल में सेक्स एजुकेशन दी जाती है? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा

    सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य के हायर सेकेंडरी स्कूल के कोर्स में सेक्स एजुकेशन को शामिल करने के बारे में जवाब मांगा।

    जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एस.सी. शर्मा की खंडपीठ ने कहा:

    "हमारा विचार है कि राज्य को यह बताने के लिए अतिरिक्त प्रति-शपथपत्र/उत्तर की आवश्यकता होगी कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य के हायर सेकेंडरी स्कूल में कोर्स के एक भाग के रूप में सेक्स एजुकेशन प्रदान की जाती है ताकि युवा किशोरों को यौवन के साथ आने वाले हार्मोनल परिवर्तनों और उनके संभावित परिणामों के बारे में जागरूक किया जा सके।"

    न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाले किशोर द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें ऐसे मामले में उसकी जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई। इसमें पीड़िता के ढाई महीने के गर्भ से होने का पता चलने के बाद उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी) और POCSO Act की धारा 6 के तहत FIR दर्ज की गई।

    ज़मानत देने से इनकार करने का निचली अदालत का फ़ैसला ज़िला कोर्ट ने बरकरार रखा, जिसके बाद हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई।

    अपीलकर्ता-किशोर ने तर्क दिया कि संबंध सहमति से था; हालांकि, हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि नाबालिग की सहमति POCSO मामलों के लिए अप्रासंगिक है, पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए प्रेरित किया गया।

    अदालत को सूचित किया गया कि राज्य ने प्रति-शपथपत्र दायर किया। हालांकि, अदालत ने राज्य को हायर सेकेंडरी स्कूल के कोर्स में सेक्स एजुकेशन को शामिल करने की स्थिति का विवरण देते हुए अतिरिक्त प्रति-शपथपत्र दायर करने का निर्देश दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या युवा किशोरों को सेक्स एजुकेशन के मूलभूत पहलुओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है ताकि ऐसी अनुचित गतिविधियों को रोका जा सके।

    इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर, 2025 को निर्धारित है।

    Cause Title: JUVENILE X VERSUS THE STATE OF U.P., SLP (Crl.) No. 10915/2025

    Next Story