क्या मर्चेंट नेवी अधिकारी का भारतीय बैंक अकाउंट में जमा वेतन इनकम टैक्स से मुक्त है? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

Shahadat

19 Aug 2025 10:55 AM IST

  • क्या मर्चेंट नेवी अधिकारी का भारतीय बैंक अकाउंट में जमा वेतन इनकम टैक्स से मुक्त है? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

    सुप्रीम कोर्ट को यह तय करने पर सहमत हो गया कि क्या किसी विदेशी संस्था के साथ काम करते हुए भारतीय बैंक अकाउंट में जमा आय आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act) के तहत आयकर के भुगतान से मुक्त होगी।

    जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ के समक्ष यह मुद्दा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के दौरान उठा, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) का फैसला बरकरार रखा गया, जिसमें अपीलकर्ता के मृतक पति ब्रिटिश मरीन पीएलसी, लंदन में मर्चेंट नेवी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और 3,200 अमेरिकी डॉलर मासिक आय अर्जित करते हैं। उनके मुआवजे के दावे की गणना करते समय कर देयता में 30% की कटौती की गई।

    MACT ने शुरुआत में अपीलकर्ता को अंतिम मुआवजे के रूप में 36,04,000 रुपये प्रदान किए, जिसमें मृतक द्वारा अर्जित आय पर देय कर देयता के रूप में 30% की कटौती शामिल थी। हाईकोर्ट ने MACT का फैसला बरकरार रखा, लेकिन भविष्य की संभावनाओं में 40% जोड़कर मुआवजे की राशि बढ़ाकर ₹1.01 करोड़ कर दी।

    उक्त कटौती को चुनौती देते हुए मृतक की पत्नी अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    इस मुद्दे पर विचार करने के लिए सहमत होते हुए खंडपीठ ने मामले में अनुमति प्रदान की और यह प्रश्न तैयार किया कि क्या मर्चेंट नेवी अधिकारियों की विदेश में अर्जित आय भारत में कर योग्य है। यदि नहीं, तो क्या न्यायाधिकरण और हाईकोर्ट ने मुआवजे की गणना करते समय 30% आयकर काटने में गलती की।

    अदालत ने कहा,

    "इस मामले में उठने वाले कानूनी मुद्दों में से एक यह है कि क्या मर्चेंट नेवी में अधिकारी के रूप में कार्यरत और भारत में रखे गए खातों से वेतन प्राप्त करने वाला व्यक्ति आयकर के भुगतान से मुक्त है। यदि उसे कर के भुगतान से छूट प्राप्त है तो न्यायाधिकरण को आयकर के कारण कोई कटौती लागू नहीं करनी चाहिए।"

    चूंकि इस मुद्दे के व्यापक निहितार्थ हैं, इसलिए न्यायालय ने सुनवाई शीघ्र कर दी।

    Cause Title: VANDANA & ORS. VERSUS KESHAV & ORS.

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