क्या मैच फिक्सिंग आपराधिक अपराध है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार
Shahadat
23 April 2025 8:21 AM

सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करने के लिए तैयार है कि क्या मैच फिक्सिंग एक आपराधिक अपराध है।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने कल (मंगलवार) इस मुद्दे से जुड़े एक मामले की सुनवाई की और सट्टेबाजी के साथ-साथ मैच फिक्सिंग के परिणामों पर विचार करते हुए एडवोकेट शिवम सिंह को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया।
इस मामले की सुनवाई 27 जुलाई को तय की गई।
बता दें कि कुछ साल पहले कर्नाटक पुलिस ने कर्नाटक प्रीमियर लीग 2019 के दौरान मैच फिक्सिंग में कथित संलिप्तता को लेकर इंडियन प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों सीएम गौतम (डेक्कन चार्जर्स और मुंबई इंडियंस; कर्नाटक के पूर्व रणजी कप्तान) और अबरार काजी (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, रणजी कर्नाटक और मिजोरम) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 के तहत आरोप पत्र दायर किया था। आरोपों के अनुसार, दोनों खिलाड़ियों को फाइनल के दौरान धीमी गति से बल्लेबाजी करने के लिए सट्टेबाजों से 20 लाख रुपये मिले थे, जिसके कारण विपक्षी टीम-हुबली टाइगर्स ने 8 रन से जीत हासिल की थी।
हालांकि, हाईकोर्ट ने इस आधार पर कार्यवाही रद्द कर दी कि मैच फिक्सिंग धोखाधड़ी का अपराध नहीं है। यदि आवश्यक हो तो BCCI अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। यह नोट किया गया कि IPC की धारा 420 के तहत अपराध करने के लिए मौजूद होने वाले आवश्यक तत्व धोखाधड़ी, किसी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को सौंपने या किसी मूल्यवान सुरक्षा के पूरे या किसी हिस्से को बदलने या नष्ट करने के लिए बेईमानी से प्रेरित करना है।
हाईकोर्ट ने कहा था,
"यह सच है कि अगर कोई खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में लिप्त होता है तो आम धारणा यह होगी कि उसने खेल प्रेमियों को धोखा दिया है। लेकिन यह आम धारणा किसी अपराध को जन्म नहीं देती। मैच फिक्सिंग किसी खिलाड़ी की बेईमानी, अनुशासनहीनता और मानसिक भ्रष्टाचार को दर्शा सकती है। इस उद्देश्य के लिए BCCI अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार रखता है। अगर BCCI के उपनियमों में किसी खिलाड़ी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का प्रावधान है तो ऐसी कार्रवाई की अनुमति है, लेकिन इस आधार पर FIR दर्ज करने की अनुमति नहीं है कि IPC की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध किया गया। भले ही आरोप पत्र में दिए गए सभी कथनों को उनके अंकित मूल्य पर सत्य माना जाए, लेकिन वे अपराध नहीं बनते।"
हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
केस टाइटल: कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम अबरार काजी और अन्य, एसएलपी (सीआरएल) संख्या 9408-9411/2022