सीबीआई में अंतरिम निदेशक की नियुक्ति जारी नहीं रह सकती, सुप्रीम कोर्ट ने नियमित निदेशक की नियुक्ति की मांग वाली कॉमन कॉज की याचिका पर कहा

LiveLaw News Network

5 April 2021 9:17 AM GMT

  • सीबीआई में अंतरिम निदेशक की नियुक्ति जारी नहीं रह सकती, सुप्रीम कोर्ट ने नियमित निदेशक की नियुक्ति की मांग वाली कॉमन कॉज की याचिका पर कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अंतरिम निदेशक की नियुक्ति जारी नहीं रह सकती हैं।

    जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस विनीत सरन की बेंच एनजीओ कॉमन कॉज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो के लिए एक नियमित निदेशक की नियुक्ति की मांग की गई है।

    जनहित याचिका में इसी साल दो फरवरी को ऋषि कुमार शुक्ला का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, अंतरिम / कार्यवाहक सीबीआई निदेशक के रूप में प्रवीण सिन्हा की नियुक्ति का विरोध भी किया गया है।

    याचिकाकर्ता एनजीओ की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पेश किया कि कार्यवाहक निदेशक की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि सीबीआई का काम नियमित निदेशक की कमी के कारण प्रभावित हो रहा है।

    जस्टिस नागेश्वर राव ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से कहा,

    "सीबीआई निदेशक के लिए अंतरिम व्यवस्था नहीं चल सकती। श्री भूषण का कहना है कि इसमें एक बिंदु है।"

    एजी ने कहा कि वरिष्ठतम व्यक्ति को सीबीआई अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एजी ने आगे बताया कि उच्च स्तरीय समिति (प्रधान मंत्री, सीजेआई और विपक्ष के नेता सहित) की बैठक 23 मई को जारी चुनावों के मद्देनज़र 2 मई तक टाल दी गई है और 23 अप्रैल को सीजेआई बोबडे की आसन्न सेवानिवृत्ति भी है।

    वकील भूषण ने एजी के सबमिशन का जवाब दिया,

    "वे इस तरह से सीजेआई को बाईपास नहीं कर सकते।"

    इस बिंदु पर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ता के लोकस पर सवाल उठाते हुए हस्तक्षेप किया।

    याचिकाकर्ता की साख पर हमला शुरू करते हुए, एसजी ने कहा:

    "सार्वजनिक रूप से विवेकहीन नागरिक, व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ बाएं, दाएं और केंद्र से आरोप लगा रहे हैं। तथाकथित पीआईएल याचिकाकर्ताओं द्वारा आपकी महिमा पर निशाना साधा जा रहा है "

    भूषण ने जवाब दिया,

    "उन्हें मुझे गालियां देने दें लेकिन हम दिखाएंगे कि कैसे इस एसोसिएशन ने ऐसे मामले दाखिल किए थे जिनके कारण इतने सारे आदेश आए थे।"

    पीठ ने कहा कि वह अगले शुक्रवार को तर्कों पर विचार करेगी। एजी केके वेणुगोपाल ने कहा कि याचिका का जवाब जल्द ही दाखिल किया जाएगा।

    दरअसल याचिका में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत कानून के शासन को बनाए रखने और नागरिकों के अधिकारों को लागू करने के लिए वैधानिक कानून के अनुसार पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति आवश्यक है।

    इसमें कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के खिलाफ प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ, (2019) 4 SCC 13 के मामले को भी संदर्भित किया गया है,और तर्क दिया है कि जैसे राज्यों में डीजीपी पुलिस बल के प्रमुख होते हैं और वैसे ही सीबीआई निदेशक प्रमुख केंद्रीय जांच एजेंसी का नेतृत्व करते हैं।

    इस प्रकार, सीबीआई निदेशक के मामले में पूर्वोक्त दिशा-निर्देश को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए ताकि केंद्र किसी भी व्यक्ति को निदेशक / सीबीआई के रूप में कार्यवाहक / अंतरिम आधार पर नियुक्त करने के विचार की कल्पना ना करे।

    उन्होंने न्यायालय से आग्रह किया है कि वह केंद्र सरकार को निर्देश जारी करे कि वो डीएसपीई अधिनियम की धारा 4 ए के अनुसार सीबीआई के नियमित निदेशक को नियुक्त करे।

    [प्रावधान में कहा गया है कि केंद्र सरकार प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सिफारिश पर सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करेगी।]

    इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी सामान्य दिशा- निर्देश मांगे हैं कि सीबीआई निदेशक के पद पर रिक्ति से 1 से 2 महीने पहले ही केंद्र सरकार सीबीआई निदेशक के चयन की प्रक्रिया को अग्रिम रूप से शुरू करे।

    इस संदर्भ में, इसमें अंजलि भारद्वाज बनाम भारत संघ, (2019) 18 SCC 246 के मामले को संदर्भित किया है, जहां केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों के रिक्त पदों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई की थी,

    "यह उचित होगा कि किसी विशेष रिक्ति को भरने की प्रक्रिया उस तिथि से 1 से 2 महीने पहले शुरू की जाए, जिस दिन रिक्ति होने की संभावना है, ताकि रिक्ति होने और उसे भरने के बीच अधिक समय अंतराल न हो। "

    ये याचिका अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर की गई है।

    Next Story