राष्ट्रीय महत्व की संस्था अल्पसंख्यक भी हो सकती है: AMU मामले में सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

9 Nov 2024 9:39 AM IST

  • राष्ट्रीय महत्व की संस्था अल्पसंख्यक भी हो सकती है: AMU मामले में सुप्रीम कोर्ट

    अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुमत के मत में माना कि किसी संस्था को 'राष्ट्रीय महत्व' का घोषित करना उसके अल्पसंख्यक चरित्र को समाप्त करने के समान नहीं होगा।

    सूची I की प्रविष्टि 63 के अनुसार AMU को संवैधानिक रूप से "राष्ट्रीय महत्व की संस्था" के रूप में मान्यता प्राप्त है।

    सूची I की प्रविष्टि 63 में लिखा:

    "इस संविधान के प्रारंभ में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के रूप में ज्ञात संस्थाएं; अनुच्छेद 371E के अनुसरण में स्थापित यूनिवर्सिटी; संसद द्वारा कानून द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कोई अन्य संस्था।"

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने निर्णय में संघ द्वारा उठाए गए तर्क को संबोधित किया कि AMU राष्ट्रीय महत्व की संस्था होने के नाते राष्ट्रीय संरचना को प्रतिबिंबित करना चाहिए, विशेष रूप से सामाजिक न्याय के लेंस से। संघ ने कहा था कि न्यायालय को किसी संस्था को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में नामित करने के लिए अधिक कठोर जांच करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के वर्गीकरण से SC/ST/OBC आरक्षण समाप्त हो जाएगा।

    न्यायालय ने अपने बहुमत के फैसले में कहा,

    "किसी संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने से संस्था के अल्पसंख्यक चरित्र में बदलाव नहीं होता है।"

    चीफ जस्टिस ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित सूचियों के तहत निर्दिष्ट राज्यों या संघ की शक्तियां और अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक अधिकार एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, लेकिन पूर्व की संवैधानिक स्थिति बाद की स्थिति से अधिक नहीं है।

    "राज्य शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों के विभिन्न पहलुओं को विनियमित कर सकता है। यूनिवर्सिटी पर विधायी क्षमता का क्षेत्र अल्पसंख्यक चरित्र के समर्पण के बराबर नहीं है। संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच विधायी क्षमता का वितरण संस्था के अल्पसंख्यक चरित्र पर असर नहीं डालता है।"

    एक संस्थान में 'राष्ट्रीय' और 'अल्पसंख्यक' दोनों ही गुण एक साथ मौजूद हो सकते हैं: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा

    सीजेआई ने मामले पर समग्र दृष्टिकोण रखते हुए कहा:

    "एक यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय और इसलिए राष्ट्रीय महत्व का भी हो सकता है। साथ ही अल्पसंख्यक चरित्र का भी हो सकता है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान राष्ट्रीय महत्व का संस्थान भी न हो।"

    उन्होंने सामाजिक-कानूनी अर्थ में 'राष्ट्रीय' और 'अल्पसंख्यक' शब्दों के सार को विश्लेषित किया:

    "दूसरा, सिद्धांत रूप में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनने से कोई नहीं रोक सकता। "राष्ट्रीय" और "अल्पसंख्यक" शब्दों द्वारा दर्शाए गए गुण एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं और न ही वे परस्पर अनन्य हैं। पहला संकेत देता है कि संस्थान का अखिल भारतीय या राष्ट्रीय चरित्र है, जो अपेक्षाकृत अधिक स्थानीय या क्षेत्रीय संस्थानों के विपरीत है। यह राष्ट्रीय मंच पर संस्थान के महत्व का संकेत है। दूसरा संस्थापकों की धार्मिक या भाषाई पृष्ठभूमि और उनमें निहित संवैधानिक अधिकारों का प्रमाण है। प्रत्येक शब्द अलग-अलग विशेषताओं को इंगित करता है जो एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं।"

    संविधान का अनुच्छेद 30(1) संसदीय शक्तियों के अधीन नहीं हो सकता

    बहुमत ने माना कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान को उसके अल्पसंख्यक दर्जे से मुक्त करने का अर्थ यह होगा कि अनुच्छेद 30(1) के तहत मौलिक अधिकार ऐसी संसदीय घोषणाओं के सामने कमजोर हो जाएगा।

    प्रविष्टियां 63 और 64 संसद को किसी भी संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने की अनुमति देती हैं। जबकि अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यक समुदायों को अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने के अधिकारों की रक्षा करता है।

    न्यायालय ने विश्लेषण किया कि राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं पर ऐसी शर्त लगाने से अल्पसंख्यक समुदायों के मौलिक अधिकार कमजोर होंगे, जिन्होंने पहले स्थान पर ऐसी संस्था स्थापित की होगी।

    "प्रविष्टियां 63 और 64 संसद को किसी संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने की शक्ति प्रदान करती हैं। यह व्याख्या कि राष्ट्रीय महत्व की संस्था अल्पसंख्यक संस्था नहीं हो सकती, अनुच्छेद 30(1) द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार को संसद की विधायी शक्ति के अधीन करने के बराबर होगी। प्रविष्टियां 63 और 64 के अनुसार संसद किसी भी संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर सकती है। यदि प्रतिवादियों की दलील स्वीकार कर ली जाती है तो ऐसी घोषणा स्वतः ही संस्था(ओं) को अनुच्छेद 30(1) के दायरे से बाहर कर देगी।"

    केस टाइटल: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने रजिस्ट्रार फैजान मुस्तफा बनाम नरेश अग्रवाल सी.ए. नंबर 002286/2006 और संबंधित मामले

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