भारतीय अनुसूचित निजी बैंकों से अनुसूचित विदेशी बैंकों की बैंक गारंटी को प्राथमिकता देना भ्रांति : जस्टिस इंदिरा बनर्जी

LiveLaw News Network

26 Aug 2021 12:51 PM IST

  • भारतीय अनुसूचित निजी बैंकों से अनुसूचित विदेशी बैंकों की बैंक गारंटी को प्राथमिकता देना भ्रांति : जस्टिस इंदिरा बनर्जी

    सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने एक असहमतिपूर्ण फैसले में कहा है कि यह समझ से बाहर है कि भारत में अनुसूचित निजी बैंकों से उच्च वैश्विक रेटिंग वाले अनुसूचित विदेशी बैंकों की बैंक गारंटी को प्राथमिकता क्यों दी जानी चाहिए, भले ही कुछ अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंक यहां तक ​​कि अच्छे नहीं चल रहे हैं।

    न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम की पीठ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, मुंबई द्वारा जारी 30 करोड़ रुपये की कानूनी रूप से वैध अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी को स्वीकार करने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार कर रही थी। बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है, और इस बात पर जोर दिया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा आईसीबीसी से बैंक गारंटी प्राप्त करने में किए गए व्यय के बावजूद, "अनुसूचित भारतीय बैंक" द्वारा जारी समान शर्तों के साथ, समान राशि की एक नई बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी चाहिए।

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह आदेश मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 37 के तहत दायर मध्यस्थता अपील में पारित किया था।

    जबकि न्यायमूर्ति बनर्जी ने अपील की अनुमति दी, न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यम ने कहा कि विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप करने के लिए कानून का कोई बड़ा सवाल नहीं है। इसलिए, अब अपील उचित निर्देशों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजी गई हैं।

    भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए न्यायमूर्ति बनर्जी ने कहा:

    "55. यह समझ से बाहर है कि भारत में अनुसूचित निजी बैंकों को उच्च वैश्विक रेटिंग वाले भारत में अनुसूचित विदेशी बैंकों को प्राथमिकता क्यों दी जानी चाहिए, भले ही कुछ अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंक ठीक से नहीं चल रहे हैं। यह शायद जगह से बाहर नहीं होगा। रिपोर्टों का न्यायिक नोटिस लें कि मार्च, 2020 में, यस बैंक, एक निजी क्षेत्र का बैंक, जो पूरी तरह से वित्तीय पतन के कगार पर था, को आरबीआई द्वारा मोहलत के तहत रखा जाना था। यस बैंक को इस न्यायालय द्वारा केवल एक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है, भारत में अनुसूचित विदेशी बैंक की वरीयता में एक अनुसूचित भारतीय बैंक की बैंक गारंटी पर जोर देने के भ्रम को स्पष्ट करने के लिए, और निजी क्षेत्र में यस बैंक या किसी अन्य भारतीय अनुसूचित बैंक के वर्तमान कामकाज पर कोई आक्षेप लगाने के लिए नहीं है।

    न्यायाधीश ने कहा कि बैंक गारंटी के लाभार्थी के हितों की रक्षा के लिए किसी विशिष्ट बैंक या बैंकों के वर्ग से बैंक गारंटी पर जोर देने का अधिकार न्यायालय के पास है।

    उन्होंने जोड़ा,

    "न्यायालय वैध रूप से एक ऐसे इतिहास वाले बैंक की बैंक गारंटी को अस्वीकार कर सकता है जो विश्वसनीयता के संबंध में संदेह पैदा करता है। इस मामले में, आईसीबीसी की विश्वसनीयता या इसकी वित्तीय क्षमता या गारंटी का सम्मान करने की इच्छा के संबंध में किसी भी संदेह को जन्म देने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है।"

    पीठ ने कहा कि आईसीबीसी न केवल भारत में एक अनुसूचित बैंक है, बल्कि कम से कम तीन अत्यंत आधिकारिक सूचियों 'द बैंकर्स टॉप 1000 वर्ल्ड बैंक 2018', 'द फोर्ब्स ग्लोबल 2000 2019' और 'द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सब- लिस्ट ऑफ कॉमर्शियल बैंक ' में है।

    न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यम के अनुसार, यह सवाल कि क्या "एक अनुसूचित भारतीय बैंक" और "भारत में स्थित एक अनुसूचित बैंक" के बीच का अंतर वैधानिक रूप से मौजूद है, इस मामले में विचार के लिए नहीं उठता है।

    न्यायाधीश ने कहा,

    "23. मेरे विनम्र विचार में, ये विशेष अनुमति याचिकाएं भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विचार करने योग्य नहीं हैं, इस तथ्य के मद्देनज़र कि (i) वही न्यायाधीश जिन्होंने पहला आदेश दिनांक 12.02.2019 को पारित किया था, अपने बाद के आदेश दिनांक 09.04.2019 द्वारा इसे स्पष्ट किया; (ii) कि उन्हीं विद्वान न्यायाधीश ने आदेश दिनांक 09.04.2019 को वापस लेने की याचिका को 16.05.2019 को खारिज कर दिया, (iii) कि उच्च न्यायालय की वाणिज्यिक डिवीजन बेंच ने आदेश दिनांक 16.05.2019 से उत्पन्न अपील को खारिज कर दिया; और (iv) कि वाणिज्यिक पीठ ने पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेशों को फिर से दोहराया। हमें याद रखना चाहिए कि यह सब अधिनियम की धारा 9 के तहत एक अंतरिम उपाय से उत्पन्न हुआ था। और याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक याचिका में इस को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि बहुत महत्व के कानून का एक बड़ा सवाल हो।"

    मामला: एसईपीसीओ इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन बनाम पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड; सीए 4936-4937/ 2021

    उद्धरण: LL 2021 SC 403

    पीठ : न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम

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