सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को NEET प्रत्याशी डॉक्टरों और प्रशिक्षित नर्सों को COVID कार्यबल में जोड़ने का सुझाव किया, ग्रेस अंक का प्रोत्साहन देने को कहा

LiveLaw News Network

6 May 2021 11:26 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को NEET प्रत्याशी डॉक्टरों और प्रशिक्षित नर्सों को COVID कार्यबल में जोड़ने का सुझाव किया, ग्रेस अंक का प्रोत्साहन देने को कहा

    गुरुवार को न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा,

    "आज कोई रास्ता नहीं है कि हमारे चिकित्सा बुनियादी ढांचे में स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या चल रहे दूसरी लहर और संभावित तीसरी लहर को पूरा करने में सक्षम हो। दुनिया का कोई भी देश इस तरह की मांग को पूरा नहीं कर सकता है और भारत के पास इतनी संख्या में मानव संसाधन नहीं है।"

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधिकारियों को 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति देने में विफल होने पर अवमानना ​​नोटिस के खिलाफ केंद्र की एसएलपी पर विचार कर रही थी।

    कल, पीठ ने अपेक्षित आपूर्ति प्राप्त करने के लिए केंद्र को अपनी योजना समझाने के लिए कहा था।

    सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने एसजी तुषार मेहता को मौजूदा और डॉक्टरों, नर्सों और अन्य संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की प्रत्याशित परेशानी की ओर इशारा किया-

    "मौजूदा पेशेवरों में थकान पैदा हो रही है। वे मार्च, 2020 तक इस पर रहे हैं। ! वे अपनी हद के अंत में हैं ... हम अभी एक वृद्धि देख रहे हैं। संभावित तीसरी लहर के लिए आधिकारिक वैज्ञानिकों द्वारा एक पूर्वानुमान भी है "

    न्यायाधीश ने सुझाव दिया,

    "NEET में 1.5 लाख डॉक्टर आने का इंतज़ार कर रहे हैं जिन्होंने मेडिकल कोर्स और अपनी इंटर्नशिप पूरी कर ली है। कुछ 2.5 लाख नर्सें हैं जो अब पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं। वे COVID कार्यबल में शामिल हो सकती हैं। लेकिन अगर आप उन्हें 15- 25,000 रुपये भी देते हैं तोकोई भी नहीं आएगा। आप कोविड सेवा को उनके लिए कैसे आकर्षक बना सकते हैं? यह तीसरी लहर के लिए आपके बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकता है।"

    एसजी ने जवाब दिया कि पीजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स के माध्यम से प्रोत्साहन भी हो सकता है।

    एसजी ने कहा कि इस सुझाव की दिशा में एक प्रयास डॉक्टरों और उपलब्ध नर्सों के मानव संसाधनों के दोहन के बारे में पहले से ही चल रहा है-

    "इस दिशा में कुछ हो रहा है। मैंने इस संबंध में एक उच्च पदस्थ अधिकारी से बात की है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से जांच करूंगा और न्यायालय में जवाब दूंगा।"

    न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि ऐसे कई एमबीबीएस डिग्री धारक भी हैं जो एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में गैर-चिकित्सा और प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं।

    न्यायाधीश ने कहा,

    "उन्हें भी प्रतिनियुक्त किया जाए। यदि छात्रों को अस्पतालों में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है, तो उन्हें भी होना चाहिए। अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं और वे घर पर बैठे हैं। वे सभी आपके कर्मचारी हैं!"

    एसजी ने सुझाव दिया कि यहां तक ​​कि निजी डॉक्टरों को भी आने के लिए कहा जा सकता है और वो अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं-

    "अभी तक, अस्पतालों में 100-150 रोगियों के लिए 1 डॉक्टर है। यदि 20% (निजी डॉक्टरों के) भी आते हैं, तो यह पर्याप्त होगा"

    एसजी मेहता ने पीठ के साथ इस पहलू पर भारत सरकार की ओर से एक टिप्पणी साझा की:

    उन्होंने कहा कि COVID की स्थिति को देखते हुए, NEET PG 2021 को स्थगित कर दिया गया है और परीक्षा अब 31 अगस्त के बाद ही होगी और सभी उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख अधिसूचित होने के बाद भी कम से कम 1 महीने का समय दिया जाएगा।

    तदनुसार, मेहता ने कहा कि केंद्र ने राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों से सभी NEET उम्मीदवारों तक पहुंचने की कोशिश करने और उन्हें COVID कार्यबल में शामिल होने के लिए राजी करने का आग्रह किया है।

    यह केंद्र द्वारा प्रस्तावित किया गया है,

    "राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारें अपने संकाय की देखरेख में मेडिकल इंटर्नशिप का उपयोग भी कर सकती हैं। अंतिम वर्ष एमबीबीएस छात्रों को टेली-परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए तैनात किया जा सकता है ..।"

    इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि अंतिम वर्ष के पीजी छात्रों और रेजिडेंट की सेवाओं का उपयोग नए प्रवेशों तक जारी रखा जा सकता है। इसी तरह, नई भर्ती के लिए वरिष्ठ रेजिडेंट/ रजिस्ट्रार की सेवाओं का उपयोग नई भर्ती के तहत किया जाना जारी रखा जा सकता है।

    यह प्रस्तावित किया गया,

    "योग्य नर्सों का उपयोग डॉक्टरों और वरिष्ठ नर्सों की देखरेख में आईसीयू आदि में पूर्णकालिक रूप से किया जा सकता है। अंतिम वर्ष के नर्सिंग छात्रों को सरकारी या निजी सुविधाओं में पूर्णकालिक ड्यूटी दी जा सकती है। संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों को उनके प्रशिक्षण और प्रमाणन के आधार पर कोविड प्रबंधन में सहायता के लिए नियुक्त किया जा सकता है।"

    यह कहा गया है कि मानव संसाधन में अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मानदंड पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विचार किया जा सकता है और राज्यों को उसके लिए पारिश्रमिक तय करना है।

    इस तरह की सेवा के प्रोत्साहन और मान्यता के संबंध में, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को विशिष्ट सेवा के लिए उपयुक्त मानदेय पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई है। कोविड से लड़ने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए सरकार द्वारा बीमा योजना के तहत लगे हुए सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को कवर किया जाएगा। इसके अलावा, जो पेशेवर कोविड के लिए न्यूनतम सौ दिनों के लिए साइन अप करते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय COVID सम्मान दिया जाएगा। राज्यों को यह सुनिश्चित करना है कि कोविड की देखभाल में लगे चिकित्सा पेशेवरों को पूरी तरह से वैक्सीन लगाई जाए।

    इसके अलावा, यह दावा किया गया है कि ये छूट और प्रोत्साहन, जो COVID महामारी के दौरान मानव संसाधनों को बढ़ाने के लिए हैं, को सभी संस्थानों- केंद्रीय, राज्य और निजी द्वारा पूरी तरह से लाभ उठाया जाना चाहिए।

    केंद्र ने कहा है कि वित्तीय प्रोत्साहन या पारिश्रमिक केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध होगा जो कम से कम कोविड की देखभाल के लिए सौ दिन रहेंगे।

    भारत सरकार ने इन व्यक्तियों को स्वास्थ्य पेशेवरों की नियमित सरकारी नियुक्तियों में प्राथमिकता देने पर विचार करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भी सिफारिश की है जो कोविड से संबंधित न्यूनतम सौ दिनों की ड्यूटी पूरी करते हैं।

    राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों से भी आग्रह किया गया है कि वे संविदात्मक नियुक्तियों के माध्यम से डॉक्टरों, नर्सों, अन्य संबंधित स्वास्थ्य कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्रता से भरें।

    नोट पर गौर करने के बाद, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा-

    "सबसे महत्वपूर्ण बात यहां याद आ रही है ... एनईईटी पीजी पाठ्यक्रम में अनुग्रह के रूप में प्रोत्साहन। पैसा मदद नहीं करेगा। अन्यथा लोग इन COVID समय में आना-जाना नहीं करेंगे। "

    एसजी ने आश्वासन दिया,

    "इस सुझाव को पूरी ईमानदारी के साथ व्यक्त किया जाएगा और मुझे यकीन है कि सरकार आपत्ति नहीं करेगी।"

    न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी पालन करना चाहिए और उन्हें केंद्र को रिपोर्ट करना होगा, और यह कि उपरोक्त नीति केवल कागज पर नहीं रहनी चाहिए।

    एमिकस क्यूरी जयदीप गुप्ता ने एक खबर की ओर इशारा करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश इन मेडिकल पेशेवरों को कुछ 1500 -3000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दे रहा है।

    एसजी ने स्पष्ट किया,

    "यह व्हाट्सएप पर एक संदेश है और यह पूरी तरह से गलत है। किसी वरिष्ठ वकील ने इसे मेरे पास भेजा और तुरंत सही किया कि मुझे इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह सही नहीं है। मैंने उनसे जो कहा वह यह था कि 1500 -3000 रुपये की राशि प्रोत्साहन नहीं बल्कि अपमान है!"

    जैसा कि गुप्ता ने जोर दिया कि उन्हें मेदांता के एक डॉक्टर से यह जानकारी मिली है, पीठ ने यह भी कहा कि यह स्पष्ट रूप से फर्जी खबर है।

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