शिकायत में गंभीर विचारणीय आरोप होने पर सीआरपीसी 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही रद्द करना अनुचित : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

14 Aug 2021 1:13 PM IST

  • शिकायत में गंभीर विचारणीय आरोप होने पर सीआरपीसी 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही रद्द करना अनुचित : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिकायत में गंभीर विचारणीय आरोप होने पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना अनुचित है।

    धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियों के प्रयोग में कार्यवाही को रद्द करने के चरण में साक्ष्य की सराहना की अनुमति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए दोहराया।

    इस मामले में पुलिस ने दंडाधिकारी के निर्देश पर सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आरोपी के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 406, 329 और 386 आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज की। ये शिकायत बिक्री विलेख का निष्पादन न करने से संबंधित थी।

    आरोपी ने प्राथमिकी और पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता को भूखंड सौंपने के लिए आरोपी पर दबाव बनाने के लिए ही मामला दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट ने याचिका को मंजूर कर लिया।

    अपील में, अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही को रद्द करने के चरण में आरोपों के गुणों में प्रवेश किया है। उन्होंने दिनेशभाई चंदूभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य, (2018) 3 SCC 104; ध्रुवराम मुरलीधर सोनार बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2019) 18 SCC 191 में फैसलों का हवाला दिया।

    अदालत ने दोहराया कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग कर कार्यवाही को रद्द करना एक अपवाद है न कि एक नियम और धारा 482 सीआरपीसी के तहत निहित अधिकार क्षेत्र को, हालांकि व्यापक रूप से संयम से, सावधानी से और चौकन्ना होकर प्रयोग किया जाना है, केवल तभी जब इस तरह के अभ्यास को विशेष रूप से धारा में ही निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित ठहराया जाता है। अदालत ने कहा कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही को रद्द करने के चरण में साक्ष्य की सराहना की अनुमति नहीं है।

    "यदि धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका प्राथमिकी के स्तर पर थी तो उस मामले में केवल प्राथमिकी/शिकायत में आरोपों पर विचार करने की आवश्यकता है और क्या एक संज्ञेय अपराध का खुलासा किया गया है या नहीं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि, उसके बाद जब बयान दर्ज किए जाते हैं, सबूत एकत्र किए जाते हैं और जांच/ पूछताछ के निष्कर्ष के बाद चार्जशीट दायर की जाती है तो मामला अलग-अलग स्तर पर होता है और अदालत को जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री/साक्ष्य पर विचार करना होता है। यहां तक ​​कि इस स्तर पर भी , जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के क्रम में देखा और आयोजित किया गया है, उच्च न्यायालय को आरोपों के गुण-दोष में जाने और/या मामले के गुण-दोष में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है जैसे कि उच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा हो और/या मुकदमे का संचालन कर रहा हो जैसा कि दिनेशभाई चंदूभाई पटेल (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था ताकि यह जांच की जा सके कि प्राथमिकी की तथ्यात्मक सामग्री किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है या नहीं, उच्च न्यायालय जांच एजेंसी की तरह कार्य नहीं कर सकता है और न ही अपीलीय न्यायालय की तरह शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यह आगे कहा गया और माना गया कि प्राथमिकी की सामग्री और प्रथम दृष्टया सामग्री, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए प्रश्न की जांच की जानी आवश्यक है, जिसके लिए कोई सबूत की आवश्यकता नहीं है। ऐसे स्तर पर, उच्च न्यायालय साक्ष्य की सराहना नहीं कर सकता है और न ही वह प्राथमिकी की सामग्री और तथ्यों पर भरोसा कर अपना निष्कर्ष निकाल सकता है। यह आगे देखा गया है कि यह तब और अधिक होता है, जब सामग्री पर भरोसा किया जाता है। यह आगे कहा गया है कि ऐसी स्थिति में, जांच करने का काम जांच प्राधिकारी का होता है और फिर अदालत का काम एक बार चार्जशीट दाखिल होने के बाद इस तरह की सामग्री के साथ प्रश्नों की जांच करना है कि कितनी दूर और किस हद तक ऐसी सामग्री पर भरोसा किया जा सकता है, " पीठ ने कहा।

    शिकायत और प्राथमिकी में कथित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने कहा कि सभी विचारणीय मुद्दे/आरोप जिन पर सुनवाई के समय विचार किया जाना आवश्यक है, उच्च न्यायालय ने आरोपों के गुणों में प्रवेश करके आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में घोर गलती की है जैसे कि उच्च न्यायालय अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा था और / या परीक्षण कर रहा था, पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए कहा।

    केस: कप्तान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य; सीआरए 787/ 2021

    उद्धरण : LL 2021 SC 379

    पीठ: जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह

    वकील: अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता अंकित गोयल, अधिवक्ता अमित कुमार सिंह

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