"अगर एक भी मौत हुई तो हम राज्य को जिम्मेदार बनाएंगे": सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 12वीं की परीक्षा आयोजित करने पर कहा

LiveLaw News Network

22 Jun 2021 12:31 PM GMT

  • अगर एक भी मौत हुई तो हम राज्य को जिम्मेदार बनाएंगे: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 12वीं की परीक्षा आयोजित करने पर कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश सरकार को 24 जून को राज्य बोर्ड की कक्षा 12 की फिजिकल परीक्षा आयोजित करने के अपने अंतिम निर्णय के बारे में सूचित करने को कहा।

    न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ को आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता महफूज नाजकी ने सूचित किया कि राज्य 12वीं की फिजिकल परीक्षा कराना चाहता है।

    राज्य के वकील ने आगे कहा कि इस पर अंतिम फैसला एक जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है।

    नाज़की ने कहा,

    "हमें लगता है कि हम परीक्षा आयोजित करने में सक्षम होंगे। हमने 1 जुलाई को फैसला टाल दिया है।"

    पीठ ने पूछा,

    "क्या होगा अगर आप जुलाई में परीक्षा आयोजित करने में असमर्थ हैं? अन्य राज्यों की तरह अब यह निर्णय क्यों नहीं लेते?"

    यह देखते हुए कि छात्रों को अनिश्चितता में नहीं डाला जाना चाहिए, पीठ ने जोर देकर कहा कि राज्य के अंतिम निर्णय से 2 दिनों के भीतर उसे अवगत कराया जाना चाहिए।

    पीठ ने वकील से पूछा,

    "कितने छात्रों के परीक्षा देने की उम्मीद है?"

    राज्य के वकील ने जवाब दिया,

    "लगभग 5 लाख।"

    पीठ ने पूछा कि क्या राज्य सरकार को 5 लाख छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने का भरोसा है।

    वह भी इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सीबीएसई, आईसीएसई और लगभग 20 राज्य बोर्डों ने COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण परीक्षा रद्द कर दी है।

    राज्य के वकील ने सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे।

    उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक हॉल में 15 से अधिक छात्र न हों।

    पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार के वकील से कहा,

    ''अगर एक भी मौत हुई तो हम राज्य को जिम्मेदार बनाएंगे।''

    इस मामले पर अब 24 जून को विचार किया जाएगा।

    पीठ अधिवक्ता अनुभा सहाय श्रीवास्तव द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी।

    पीठ ने यह भी कहा कि वह ग्यारहवीं कक्षा के लिए परीक्षा आयोजित करने के केरल सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका पर आदेश पारित करेगी।

    केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा है कि उसने ग्यारहवीं कक्षा की परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है।

    सोमवार को पीठ को बताया गया था कि असम, त्रिपुरा और पंजाब राज्यों ने कक्षा 12 के लिए लिखित परीक्षा रद्द कर दी है।

    आंध्र प्रदेश राज्य बारहवीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने पर निर्णय लेने वाला एकमात्र राज्य है।

    छह राज्यों ने पहले ही कक्षा 12 के लिए परीक्षा आयोजित की है और 18 राज्यों ने इसे रद्द करने का फैसला किया है।

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