'यदि दोषी का वकील अनुपस्थित है तो हाईकोर्ट को उसके लिए वकील नियुक्त करना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने बिना सुनवाई के आपराधिक अपील पर निर्णय लेने पर हाईकोर्ट की आलोचना की

Shahadat

12 Oct 2023 4:46 AM GMT

  • यदि दोषी का वकील अनुपस्थित है तो हाईकोर्ट को उसके लिए वकील नियुक्त करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने बिना सुनवाई के आपराधिक अपील पर निर्णय लेने पर हाईकोर्ट की आलोचना की

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ट्रिपल मर्डर मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा विवादास्पद सजा की जांच की, जो सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के वकील की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए संशोधित आरोप पर आधारित थी। न्यायालय ने प्रक्रियात्मक त्रुटियों और आरोप के प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में नोटिस प्रदान करने में विफलता पर प्रकाश डाला, जिसके परिणामस्वरूप कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ और अपीलकर्ता पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

    कोर्ट ने कहा,

    “उस तारीख की ऑर्डर शीट में दर्ज है कि अपीलकर्ता का वकील अनुपस्थित था। इसमें यह भी लिखा है कि दलीलें सुनी गईं और फैसला सुरक्षित रखा गया। आक्षेपित निर्णय अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत किसी भी प्रस्तुतीकरण का उल्लेख नहीं करता है। इस प्रकार, हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता या उसके वकील को सुने बिना अपीलकर्ता द्वारा की गई सजा के खिलाफ अपील पर फैसला करके अवैधता की है। यह पता चलने के बाद कि अपीलकर्ता द्वारा नियुक्त वकील अनुपस्थित था, हाईकोर्ट को उसके मामले का समर्थन करने के लिए एक वकील नियुक्त करना चाहिए था।"

    जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ एमपी एचसी के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत ट्रिपल मर्डर के मामले में दोषी ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

    न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय का पालन करने और अपील के दौरान आरोप बदले जाने या जोड़े जाने पर आरोपी व्यक्तियों को अपना बचाव करने का उचित अवसर प्रदान करने के सर्वोपरि महत्व को दोहराया। वर्तमान मामले में हाईकोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 148 और/या 149 सपठित धारा 302 के तहत आरोप को आईपीसी की धारा 34 सपठित धारा 302 के तहत आरोप में बदल दिया गया। न्यायालय ने माना कि नोटिस की कमी के कारण अपीलकर्ता पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसके पास आईपीसी की धारा 34 के आवश्यक तत्व, सामान्य इरादे के अस्तित्व के खिलाफ बहस करने का कोई अवसर नहीं था।

    इसमें कहा गया,

    “सीआरपीसी की धारा 386 द्वारा प्रदत्त व्यापक शक्तियों के मद्देनजर, यहां तक कि एक अपीलीय अदालत भी धारा 216 के तहत आरोप को बदलने या जोड़ने की शक्ति का प्रयोग कर सकती है। हालांकि, यदि अपीलीय न्यायालय ऐसा करने का इरादा रखता है तो प्राकृतिक न्याय के प्राथमिक सिद्धांतों के लिए अपीलीय न्यायालय को अभियुक्त को उस आरोप के बारे में सूचित करने की आवश्यकता होती है जिसे बदलने या जोड़ने के लिए प्रस्तावित किया गया है, जब परिवर्तन या परिवर्धन के कारण अभियुक्त पर आरोपों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। जब तक अभियुक्त को यह पता नहीं चल जाता कि अपीलीय अदालत किसी विशेष तरीके से आरोप में बदलाव करने या जोड़ने का इरादा रखती है, तब तक उसका वकील प्रभावी ढंग से मामले पर बहस नहीं कर सकता है।''

    फैसले ने एक और महत्वपूर्ण बिंदु उठाया, जिसमें आरोपों में बदलाव के संबंध में हाईकोर्ट के फैसले में दर्ज निष्कर्ष की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला गया। यह नोट किया गया कि हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 216 की उप-धारा (4) के अनुसार अपेक्षित कोई कारण या निष्कर्ष नहीं दिया, जो बयान को अनिवार्य करता है कि आरोप में प्रस्तावित परिवर्तन से आरोपियों पर उनके बचाव में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

    हालांकि, सामान्य प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित आरोप के आधार पर उचित सुनवाई और दोषसिद्धि की कमी के कारण मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में भेज दिया होगा, न्यायालय ने मामले की 1987 से लेकर 2011 तक की लंबी अवधि को मान्यता दी। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की जांच करने का विकल्प चुना और तदनुसार अपना निर्णय लिया।

    अदालत ने कहा,

    "सामान्य तौर पर हम इस आधार पर अपील को नए सिरे से सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में भेज देते कि संशोधित आरोप पर दोषसिद्धि की पुष्टि करने से पहले अपीलकर्ता को नहीं सुना गया। हालांकि, हम इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते कि घटना 1987 की है और वर्तमान अपील 2011 की है। इसलिए रिमांड का आदेश पारित करना अन्याय होगा। इसलिए हमने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की जांच की है।”

    रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 34 सपठित धारा 302 के तहत दोषसिद्धि रद्द कर दी। हालांकि, अपीलकर्ता की सजा आईपीसी की धारा 201 के तहत बरकरार रखी गई।

    तदनुसार, अपील की अनुमति दी गई।

    केस टाइटल: चंद्र प्रताप सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य

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