'किसी वीआईपी का लड़का अपह्रत होता सीबीआई का इतना सादा जवाब आता ? " तीन साल से लापता बच्चे के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई

LiveLaw News Network

5 Aug 2021 3:29 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपहरण के एक मामले की जांच के संबंध में एक मामले की सुनवाई ने उस समय अप्रत्याशित और भावनात्मक मोड़ ले लिया, जब याचिकाकर्ता पिता, जिनके बेटे का अपहरण 3 साल पहले किया गया था, ने अपने बेटे के मामले में जांच के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अदालत से गुहार लगाई।

    वर्चुअल सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पिता को अपनी पत्नी के साथ हाथ जोड़कर शीर्ष अदालत के समक्ष दलील देते देखा गया।

    याचिकाकर्ता पिता ने कहा,

    "याचिकाकर्ता माता-पिता परम रक्षक के चरणों में हैं, माता-पिता बहुत ही सामान्य व्यक्ति हैं जो अधिकारियों की दया पर हैं।"

    न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता पिता ने कहा कि उनके बेटे के अपहरण के तीन साल बाद भी उसका कोई पता नहीं चला है।

    व्यक्तिगत रूप से पेश याचिकाकर्ता अशोक सिन्हा ने टिप्पणी की,

    ' किसी वीआईपी का लड़का अपह्रत होता सीबीआई का इतना सादा जवाब आता..' (अगर वह वीआईपी का बेटा होता, तो सीबीआई इतना सादा जवाब नहीं देती)।"

    सिन्हा ने अदालत को बताया कि उनके बेटे का मामला बैंगलोर पुलिस ने सीआईडी ​​कर्नाटक को स्थानांतरित कर दिया था क्योंकि पुलिस विधानसभा चुनावों में व्यस्त थी।

    उन्होंने कहा,

    "सीआईडी ​​कर्नाटक ने उन सुरागों को विकसित क्यों नहीं किया, सीआईडी ​​हमें यह नहीं बता रही है। हमने सीबीआई से सीआईडी ​​कर्नाटक की जांच करने का अनुरोध किया कि उन्होंने सिम और संदिग्धों द्वारा इस्तेमाल किए गए सेलफोन सहित उन स्पष्ट सुरागों को कहां बर्बाद किया।"

    पिता ने मामले में जांच एजेंसी की बेरुखी का हवाला दिया:

    "हमें यह नहीं बताया जा रहा है कि उन लीड का क्या हुआ और उन लीड को क्यों विकसित नहीं किया जा सका? हमें गुप्त और गोपनीयता के नाम पर जानकारी से वंचित कर दिया गया है।"

    पिता ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई,

    'मेरे बच्चे का शव ही ला के दे तो में रो लूंगा, अभी मैं न जी सकता हूं न मर सकता हूं।'

    याचिकाकर्ता पिता के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति यूयू ललित ने कहा कि अदालत यह समझती है कि पीड़ित के पिता के रूप में जिसका 3 साल से कोई पता नहीं चल रहा है, जांच के भविष्य को न जानना एक कठिन स्थिति होगी, कि किस तरह से यह प्रगति कर रही है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है।

    न्यायमूर्ति ललित ने कहा,

    "मामला पिछले अवसर पर स्थगित कर दिया गया था और उन्होंने 3 स्टेटस रिपोर्ट दर्ज की हैं। हम देख सकते हैं कि आपको उन रिपोर्टों की एक प्रति नहीं दी गई है। शिकायतकर्ता के रूप में, पीड़ित के पिता के रूप में आपको किसी भी विकास के बारे में अवगत नहीं कराया गया है, हम इसे देख सकते हैं और हमारी सारी सहानुभूति है। हम निश्चित रूप से आपको जांच मशीनरी के संपर्क में रखेंगे, हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसे देखेंगे और करेंगे और हर चीज की जड़ में जाएंगे।"

    एएसजी नटराज द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद कि आगे स्टेटस रिपोर्ट दायर करने की आवश्यकता है क्योंकि मामला एक साल बाद आ रहा है, बेंच ने कहा कि जांच अधिकारी को अगली तारीख पर वीसी के माध्यम से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि अदालत को एक बयान मिल सके कि वास्तव में उसने क्या किया है और शेष को वह कितने समय में पूरा कर पाएगा।

    पीठ ने कहा कि तत्काल मामले में तीन स्टेटस रिपोर्ट दर्ज की गई हैं, लेकिन जांच अधिकारी द्वारा कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। स्थिति रिपोर्ट आगे खुलासा करती है कि कोई संभावित सुराग नहीं है और जांच याचिकाकर्ता के बेटे के लापता होने के कारणों और इसमें शामिल लोगों का पता लगाने में सक्षम नहीं है।

    "व्यक्तिगत रूप से पेश हुए याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि शुरुआत में कर्नाटक पुलिस की सीआईडी ​​शाखा द्वारा जांच की गई थी, उसके बाद अब केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है। कुछ सुराग थे जो कर्नाटक पुलिस की सीआईडी ​​शाखा के पास उपलब्ध थे। याचिकाकर्ता के अनुसार सीआईडी ने उन सुरागों को सीबीआई के साथ साझा नहीं किया था और न ही पहले से उपलब्ध सुरागों से तार्किक निष्कर्ष के रूप में कोई कदम उठाया गया था।"

    याचिकाकर्ता द्वारा बैंगलोर जाने और जांच अधिकारी के साथ बातचीत करने के लिए सहमत होने के बाद, बेंच ने उन्हें 9 अगस्त 2021 से अतिरिक्त एसपी और जांच के प्रभारी रोहित श्रीवास्तव से संपर्क करने का निर्देश दिया।

    पीठ ने अधिकारी से कहा है कि वह पूरे सप्ताह वर्तमान जांच के लिए खुद को उपलब्ध कराएं और कर्नाटक पुलिस की सीआईडी ​​शाखा के पास उपलब्ध सुराग के संदर्भ में हर एक संभावना का पता लगाएं।

    संबंधित अधिकारी द्वारा शनिवार को या उससे पहले एक स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, और अधिकारी को 16 अगस्त को वीसी के माध्यम से जुड़े रहने के लिए कहा गया है जब मामले की अगली सुनवाई होगी।

    केस: अशोक कुमार सिन्हा बनाम भारत संघ

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