'IAS अधिकारी IPS और वन सेवा अधिकारियों पर अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं': जस्टिस गवई

Shahadat

5 March 2025 9:30 AM

  • IAS अधिकारी IPS और वन सेवा अधिकारियों पर अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं: जस्टिस गवई

    वन संरक्षण मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई ने एक ओर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों और दूसरी ओर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों के बीच चल रहे संघर्ष पर आपत्ति जताई।

    जज ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (संघ की ओर से) से कहा,

    "3 साल तक सरकारी वकील और 22 साल तक जज के रूप में अपने अनुभव से मैं आपको बता सकता हूं कि IAS अधिकारी IPS और IFS अधिकारियों पर अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं...हमेशा संघर्ष होता है...IPS और IFS के बीच हमेशा यह नाराज़गी रहती है कि हालांकि वे एक ही समूह का हिस्सा हैं [...] फिर भी IAS को उन्हें सीनियर क्यों मानना ​​चाहिए।"

    यह टिप्पणी उस समय की गई जब जस्टिस गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ टीएन गोदावर्मन मामले (वन संरक्षण से जुड़ा एक व्यापक मामला) में दायर कुछ आवेदनों पर विचार कर रही थी।

    एसजी मेहता ने मामले में सूचीबद्ध दो आवेदनों में स्थगन की मांग की, क्योंकि वे एक अन्य आंशिक सुनवाई वाले मामले में व्यस्त थे। खंडपीठ की सुविधा के अधीन, एसजी ने प्रार्थना की कि होली की छुट्टी के बाद आवेदनों पर सुनवाई की जाए।

    एसजी ने कहा,

    "इस बीच हम साथ बैठेंगे। सरकार वास्तव में चिंतित है। मैं फिर से उनके (एमिक्स क्यूरी के परमेश्वर) के साथ बैठूंगा और हम कोई रास्ता निकालेंगे, जिससे अंतिम उद्देश्य प्राप्त हो सके। कोई रास्ता निकालने की जरूरत है।"

    एसजी को समायोजित करते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि IAS अधिकारियों और IPS अधिकारियों के बीच मौजूदा विवाद को समाप्त किया जाना चाहिए। जब ​​एसजी ने दावा किया कि ऐसा कोई संघर्ष नहीं है तो जज ने इससे असहमति जताई और सरकारी वकील के साथ-साथ एक जज के रूप में अपने अनुभव से कहा कि IAS अधिकारी IFS और IPS अधिकारियों पर श्रेष्ठता दिखाते हैं।

    जवाब में एसजी ने कहा कि वह न्यायालय के मन में बनी धारणा को दूर करने का प्रयास करेंगे। मामले को अप्रैल, 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

    केस टाइटल: टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 202/1995

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