वित्तीय घोटालों के कितने मामलों का तार्किक अंत हुआ? सीबीआई या ईडी जब भी आती है, देरी से आती है: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

5 Jan 2023 10:44 AM GMT

  • वित्तीय घोटालों के कितने मामलों का तार्किक अंत हुआ? सीबीआई या ईडी जब भी आती है, देरी से आती है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूछा, "हमारे अनुभव में जब भी कोई वित्तीय घोटाला होता है और सीबीआई या ईडी पिक्चर में आती है तो देरी से होती है। इसमें कई साल लग जाते हैं। आप हमें बताएं कि वित्तीय घोटाले के कितने मामलों का तार्किक अंत हुआ है?"

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ उड़ीसा के करोड़ों रूपए के चिट फंड घोटाले की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने जवाब रिकॉर्ड करने के लिए समय मांगा।

    कथित तौर पर पिनाक पानी मोहंती द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि चिट फंड घोटाले ने पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और ओडिशा राज्यों को प्रभावित किया, जिसमें आम जनता विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों से लगभग 10,000 करोड़ रूपए शामिल है।

    याचिका में आगे कहा गया कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में गठित जांच आयोगों को अब तक 25 लाख से अधिक दावे प्राप्त हुए हैं, जो नागरिकों की संख्या के मामले में घोटाले की भयावहता का संकेत है, जिन्हें पोंजी कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया।

    सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर, 2022 को सीबीआई और उड़ीसा राज्य को नोटिस जारी किया।

    14 नवंबर, 2022 को अदालत ने कहा,

    "मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में और प्रशांत भूषण द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वकील गौरव अग्रवाल से हम अनुरोध करते हैं कि वे कोर्ट में एमिक्स क्यूरी के रूप में उपस्थित हों और उनकी सहायता करें।"

    जस्टिस शाह ने कहा,

    "सीबीआई निदेशक के पास समय नहीं है? कुछ मामलों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। यह चिट फंड का महत्वपूर्ण मामला है।"

    सीबीआई के वकील ने कहा,

    "एसजी को केवल जवाब पत्र की जांच करनी है..."

    जस्टिस शाह ने कहा,

    "सैकड़ों करोड़ निवेशक शामिल हैं। सीबीआई और राज्य को अपने प्रयासों में लगाना चाहिए और जितना पैसा हो सके उतना पैसा वापस लेना चाहिए। 10 कंपनियां हैं .... उनके पास गरीबों व्यक्तियों और निवेशकों के मामलों पर विचार करने का समय नहीं है? चिट फंड के संबंध में सीबीआई द्वारा इस जांच को अपने हाथ में लेने के बाद कितनी राशि का भुगतान किया गया है? हमें दिखाएं?"

    इस पर वकील ने कहा,

    "हम रिकॉर्ड में रखेंगे कि योजना कैसे काम कर रही है..."

    जस्टिस शाह ने कहा,

    "योजना का क्या मतलब है? हमें पैसा चाहिए। यह उनका पैसा है। हम 10 साल, 20 साल, 30 साल इंतजार नहीं कर सकते। (घोटाले करने वाले) जेल में हो सकते हैं, लेकिन वे पैसे का आनंद ले रहे हैं! वे इस पैसे से मुकदमा लड़ रहे हैं!"

    जस्टिस शाह ने आगे कहा,

    "मेरे अनुभव में जब भी कोई वित्तीय घोटाला होता है और सीबीआई या ईडी पिक्चर में आती है तो देरी होती है। इसमें सालों लग जाते हैं। फिर, डिफ़ॉल्ट जमानत और अन्य सभी चीजें। यह कितने वित्तीय घोटालों में आया है। इसका तार्किक अंत हो सकता है, लेकिन नहीं। आप पर बहुत अधिक बोझ हो सकता है, आपके पास कर्मचारियों की कमी हो सकती है, आपके पास तैयार प्रतिष्ठान नहीं है, सभी सीबीआई अधिकारी अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर हैं, वे यहां या तो उत्पाद शुल्क विभाग से हैं या कस्टम विभाग से हैं, जो जांच के बारे में कुछ नहीं जानते। मैंने सीबीआई का भी प्रतिनिधित्व किया, इसलिए मुझे सब कुछ पता है! मैं वहां 5 1/2 साल तक था। हर बार कुछ जवाब दाखिल करना होता है, इसे निदेशक के माध्यम से जाना होता है। छोटी चीजों में भी समय लगता है। आपको व्यवस्था बदलनी है। आप हमें बताएं कि कितने वित्तीय घोटाले के मामलों में इसका तार्किक अंत हुआ है, आप हमें सुनवाई की अगली तारीख पर बताएं? केवल वे लोग जानते हैं, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई खोई है! हम क्या यह सोमवार को होगा, आगे स्थगन नहीं! गंभीर रहें। बताएं आपके अधिकारी और सतर्क रहें। शनिवार तक एमिक्स क्यूरी को अपना जवाब दें। बाद में नहीं।"

    जस्टिस शाह ने इसके बाद कहा,

    ऐसे मामलों में हम हमेशा स्रोत को देखने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा कहां जा रहा है। और ज्यादातर मामलों में पैसा टैक्स हेवन कंपनियों में चला गया। फिर प्रत्यर्पण। फिर ब्रिटेन की अदालत और फिर ब्रिटेन की अपील अदालत। फिर सारा खेल शुरू हो जाएगा। वह व्यक्ति लंदन में आनंद ले रहा होगा, चाहे कोई भी हो, हम ए, बी या सी नहीं कह रहे। पैसे की बात है। ये सब गरीब लोग हैं। हमें नतीजा चाहिए। ऐसा नहीं कि 'हम यह कर रहे हैं, हम वह कर रहे हैं।' आप कहेंगे 'फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है, हम अंत देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वह कहां चला गया' कई सालों से!"

    केस टाइटल: पिनाक पानी मोहंती बनाम भारत संघ

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