सुप्रीम कोर्ट ने व्यापमं घोटाले के व्हिसलब्लोअर आनंद राय को जमानत दी

Avanish Pathak

13 Jan 2023 9:15 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने व्यापमं घोटाले के व्हिसलब्लोअर आनंद राय को जमानत दी

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को व्यापमं घोटाले के व्हिसलब्लोअर डॉ. आनंद राय को जमानत दे दी, जिन्हें एक धरने के दरमियान कथित हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

    राय को 15 नवंबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया था। ट्रायल जज ने उन्हें 17 नवंबर, 2022 को जमानत देने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी 12 दिसंबर, 2022 को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने "हिरासत की अवधि और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध के मद्देनज़र" राय को जमानत दे दी।

    सीजेआई चंद्रचूड़ ने मप्र राज्य से पूछा, "यह आदमी एक नेत्र रोग विशेषज्ञ है। वह कहता है कि वह व्यापमं घोटाले में व्हिसलब्लोअर भी है। आरोप है कि वह उस भीड़ का हिस्सा था, जिसने कलेक्टर पर हमला किया था। आप उसे कब तक अंदर रखेंगे?"

    मध्य प्रदेश राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया, "इस धारणा को दूर करने करते हैं, इस तथाकथित व्हिसल ब्लोअर पर पहले से 4-5 एफआईआर दर्ज हैं।"

    राय की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें हिरासत की अवधि के दरमियान एकांत कारावास में रखा गया था। एसजी ने इस आरोप का खंडन किया था।

    यह इंगित करते हुए कि राय एक सरकारी कर्मचारी थे, एसजी ने पीठ से "ऐसे धरनों में भाग नहीं लेने" की जमानत शर्त लगाने का अनुरोध किया। हालांकि, बेंच ने अनुरोध ठुकरा दिया।

    पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के उप सचिव लक्ष्मण मरकाम के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक फेसबुक पोस्ट को लेकर राय के खिलाफ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक और एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

    केस टाइटल: आनंद राय बनाम मध्य प्रदेश राज्य एसएलपी (सीआरएल) संख्या 12933/2022

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