'राजमार्ग हमेशा के लिए कैसे अवरुद्ध किया जा सकता है? समाधान न्यायिक मंच या संसदीय बहस के माध्यम से हो सकता है: सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के विरोध पर कहा
LiveLaw News Network
30 Sept 2021 12:39 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पिछले साल पारित तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा किए गए विरोध के हिस्से के रूप में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सड़क नाकाबंदी को अस्वीकार करते हुए कुछ मौखिक टिप्पणी की।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोएडा निवासी मोनिका अग्रवाल द्वारा सड़क-अवरोध के कारण दैनिक आवागमन में देरी की शिकायत करते हुए एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि राजमार्गों को हमेशा के लिए अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है।
न्यायाधीश ने सुझाव दिया कि मुद्दों को न्यायिक मंच या संसदीय बहस के माध्यम से हल किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति कौल ने टिप्पणी की,
"निवारण न्यायिक मंच आंदोलन या संसदीय बहस के माध्यम से हो सकता है लेकिन राजमार्गों को कैसे अवरुद्ध किया जा सकता है और यह एक स्थायी समस्या नहीं हो सकती।"
जस्टिस कौल ने भारत संघ, हरियाणा, यूपी और दिल्ली सरकारों से कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कानून बना चुका है और इसे लागू करना कार्यपालिका का कर्तव्य है।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि न्यायमूर्ति कौल की अगुवाई वाली एक पीठ ने शाहीन बाग विरोध से संबंधित मामले में पिछले साल एक निर्णय दिया था जिसमें कहा गया था कि विरोध के नाम पर सार्वजनिक सड़कों को बाधित नहीं किया जा सकता है और विरोध केवल निर्दिष्ट स्थानों पर ही होना चाहिए।
भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि वार्ता करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, लेकिन विरोध करने वाले संगठनों ने भाग लेने से इनकार कर दिया।
उन्होंने पीठ से अनुरोध किया कि इस मामले में विरोध करने वाले संगठनों को प्रतिवादी के रूप में फंसाया जाए।
पीठ ने सॉलिसिटर जनरल को इस आशय का एक आवेदन दायर करने का निर्देश दिया। मामले को आगे की सुनवाई के लिए अगले सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
हरियाणा राज्य ने एक हलफनामा दायर किया। इसमें कहा गया कि वह प्रदर्शनकारियों को नाकेबंदी समाप्त करने के लिए मनाने के लिए "ईमानदारी से प्रयास" कर रहा है।
इससे पहले पीठ ने कहा था कि केंद्र और हरियाणा, दिल्ली और यूपी की सरकारों को सड़क नाकाबंदी का समाधान खोजना है।
जनहित याचिका नोएडा की रहने वाली मोनिका अग्रवाल ने दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अपनी मार्केटिंग नौकरी के लिए नोएडा से दिल्ली की यात्रा करना उनके लिए एक बुरा सपना बन गया है, क्योंकि इसमें एक तरफ की यात्रा 20 मिनट के बजाय 2 घंटे लगते हैं।
केस शीर्षक: मोनिका अग्रवाल वी. यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य| डब्ल्यूपी (सी) 249 ऑफ 2021