"हाईकोर्ट भी आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है:" सुप्रीम कोर्ट ने सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ ट्वीट्स करने वाले समीर ठक्कर को हाईकोर्ट जाने को कहा
LiveLaw News Network
17 Nov 2020 8:45 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ अपने ट्वीट से संबंधित एफआईआर ट्रांंसफर करने और जांच को एक स्थान पर करने की मांंग करते हुए समीत ठक्कर की ओर से संंविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने ठक्कर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी को याचिका को वापस लेने और बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया।
सुनवाई में जेठमलानी ने अदालत को यह बताया कि अलग अलग दर्ज एफआईआर में अपराध जमानती हैंं, फिर भी ठक्कर को गिरफ्तार किया गया।
जेठमलानी ने कहा,
"कृपया मेरा शपथ पत्र देखें। ये सभी जमानती अपराध हैं और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। कृपया देखें कि क्या हुआ है। अगर यौर लॉर्डशिप को इससे झटका नहीं लगता है तो आपको कोई भी बात से झटका नहीं लगेगा।"
इस पर CJI ने जवाब दिया,
"हम हर दिन इस तरह के मामलों को देखते हैं। हम इस तरह के झटके देखतेरहते हैंं। अब हमें कोई झटका नहीं लगेगा।"
इस बिंदु पर महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता राहुल चिटनिस ने अदालत को सूचित किया कि राज्य जमानत अर्जी का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि जांच पूरी हो चुकी है।
CJI ने तब जेठमलानी को सूचित किया कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका का निस्तारण नहीं करेगा और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए।
सीजेआई ने कहा,
"उच्च न्यायालय भी आपके मौलिक अधिकारों को बरकरार रख सकता है। हाईकोर्ट आपकी रक्षा भी कर सकता है। हमें यह अजीब लगता है कि हमें आपसे हमें सुनने के लिए कहना होगा। हमने बार-बार कहा है कि हम अनुच्छेद 32 याचिका का निस्तारण नहीं करेंगे।"
जेठमलानी ने न्यायालय को यह बताना जारी रखा कि एफआईआर में अपराधों में ठक्कर के खिलाफ कुछ भी नहीं बताया गया है और उनकी गिरफ्तारी के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके अलावा, ठक्कर को सड़क पर घुमाया गया था, जिसकी वीडियोग्राफी की गई थी और कुछ ट्वीट्स की वजह से हफ्तों तक हिरासत में रखा था।
CJI ने जवाब दिया,
"आपको क्या लगता है कि हम इसे स्वीकार करते हैं? हम केवल आपको उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कह रहे हैं, ताकि हमें उनकी टिप्पणियों का लाभ मिल सके। हम आपको याचिका को वापस लेने और उचित मंच पर पहुंचने की अनुमति देंगे।"
तदनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी गई।
याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र के सीएम और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ ट्वीट करने पर दर्ज अलग अलग एफआईआर को एक जगह करने की मांग की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समान तथ्यों और आरोपों के आधार पर क्षेत्राधिकार विभिन्न मामलों में कई कार्यवाहियों के अधीन नहीं है।"
1 जुलाई, 2020 को उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक ट्वीट्स पोस्ट करने के लिए शिवसेना के एक कार्यकर्ता नितिन तिवारी द्वारा नागपुर में ठक्कर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। याचिकाकर्ता के खिलाफ वीपी रोड पुलिस स्टेशन, मुंबई द्वारा धर्मेंद्र मिश्रा, जो एक वकील हैं और शिवसेना के एक अधिकारी हैं, उनके साथ कथित रूप से कुछ आपत्तिजनक ट्वीट पोस्ट करने के लिए एक और शिकायत दर्ज की गई। इसके अलावा बीकेसी साइबर सेल में एक और शिकायत दर्ज की गई। उपरोक्त सभी शिकायतों में आईपीसी और आईटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
याचिकाकर्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कर गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की। ठक्कर को 24 अक्टूबर, 2020 को राजकोट से गिरफ्तार किया गया था। राजकोट कोर्ट से उनकी ट्रांजिट जमानत हासिल करने के बाद पुलिस याचिकाकर्ता ठक्कर को नागपुर ले गई। इसके बाद उन्हें 26 अक्टूबर को नागपुर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था।
याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था तब एक अमानवीय स्थिति में उनका चेहरा एक काले कपड़े से ढंका हुआ था और उनकी गर्दन एक रस्सी से बंधी हुई थी, जिसे एक पुलिस अधिकारी द्वारा खींचा जा रहा था। याचिकाकर्ता को सड़क पर परेड किया गया था, जिसका वीडियो भी बनाया गया।
इसके बाद, नागपुर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 30 अक्टूबर, 2020 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया और आगे की पुलिस हिरासत को 2 नवंबर तक बढ़ा दिया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि हिरासत के दौरान उनके साथ बदसलूकी की गई, उन्हेंं अपने कपड़े बदलने और स्नान करने की अनुमति नहीं दी गई।
2 नवंबर को नागपुर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत दी। इसके बाद तुरंत जमानत अर्जी दायर की गई और याचिकाकर्ता को नागपुर एफआईआर के संबंध में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत दे दी। हालांकि, जैसे ही याचिकाकर्ता को जमानत दी गई, उसे तुरंत वीपी रोड पुलिस स्टेशन, मुंबई द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।
इसके बाद, 3 नवंबर, 2020 को वीपी रोड पुलिस स्टेशन द्वारा गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता को पेश किया गया। अभियोजक द्वारा बताया गया कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 201, 509 और आईटीए के 67 ए को एफआईआर मेंं जोड़ा जो 67 ए गैर-जमानती है।
याचिकाकर्ता को 9 नवंबर, 2020 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया और फिर गिरगांव कोर्ट ने याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत दे दी। याचिकाकर्ता की जमानत याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई की जानी थी, इस बीच, तीसरी प्राथमिकी के संबंध में बीकेसी साइबर पुलिस स्टेशन द्वारा तुरंत प्रोडक्शन वारंट मांगा गया, ताकि याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया जा सके।
10 नवंबर को वीपी रोड पुलिस स्टेशन में एफआईआर के संबंध में याचिकाकर्ता को जमानत दे दी गई थी। याचिकाकर्ता को जमानत देते समय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक शर्त लगाई कि याचिकाकर्ता अगले आदेश तक अपने ट्विटर अकाउंट को संचालित नहीं करेगा।
याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि यह शर्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के और उसके मौलिक अधिकार पर एक गैरकानूनी, मनमानी और हिंसक कार्रवाई है। फिर जैसे ही याचिकाकर्ता को जमानत मिली, उसे बीकेसी साइबर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
11 नवंबर को बीकेसी साइबर पुलिस स्टेशन द्वारा एस्प्लेनेड कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता को पेश किया गया था। एस्प्लेनेड कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 13 नवंबर तक पुलिस हिरासत दी, जिसे 16 नवंबर तक और बढ़ा दिया गया।
दलील में कहा गया है-
"जमानत हासिल करने के बाद भी बिना किसी नोटिस के ठक्कर को गिरफ्तार करना से महाराष्ट्र पुलिस का आचरण संदेह के घेरे में आ जाता है। इसके अलावा, बीकेसी साइबर पुलिस स्टेशन, पेटिशनर पर 2020 की एफआईआर नंबर 29 में दर्ज किया गया। को आरोपी नंबर 7 के रूप में नामित किया गया है और केवल एक ही गिरफ्तार किया गया है। उपर्युक्त याचिकाकर्ता को परेशान किया जा रहा है क्योंकि वह सत्तारूढ़ दल के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी घटना में जांच अतिव्यापी हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पहले ही फॉरेंसिक लैब को भेजे जा चुके हैं और सभी कथित आपत्तिजनक ट्वीट पहले से ही नागपुर एफआईआर का हिस्सा हैं। परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता का निरंतर झुकाव याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है और न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। "
इस प्रकार याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित मांग की है-
क) न्याय और स्वतंत्रता के हित में BKC साइबर पुलिस स्टेशन मेंं पंजीकृत एफआईआर में अंतरिम जमानत प्रदान की जाए।
ख) वीपी रोड पुलिस स्टेशन और सीताबर्डी पुलिस स्टेशन, नागपुर में दर्ज शेष सभी एफआईआर में आगे की जांंच पर रोक लगाई जाए।
ग) 4 वीं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्त को हटाएंं और याचिकाकर्ता को अपना ट्विटर अकाउंट संचालित करने की अनुमति दी जाए।