हाईकोर्ट अपने क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल उसी राज्य में कर सकता है जिसका वो हाईकोर्ट है : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

5 April 2020 5:45 AM GMT

  • हाईकोर्ट अपने क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल उसी राज्य में कर सकता है जिसका वो हाईकोर्ट है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उस राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र तक सीमित है, जिसका वह उच्च न्यायालय है।

    जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भारत संघ द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें उसने (सेवा के एक मामले में) एक निर्देश जारी किया था, जिसका प्रभाव देशभर में होना खा।

    उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने एक NDRF कर्मचारी द्वारा दायर रिट याचिका की अनुमति देते हुए न केवल प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया, बल्कि प्रतिवादी को विशेष भत्ता भी दिया। डिवीजन बेंच ने आंशिक रूप से भारत संघ की अपील की अनुमति दी और माना कि याचिकाकर्ता केवल प्रतिनियुक्ति भत्ते का हकदार था। हालांकि, डिवीजन बेंच ने आगे कहा कि न केवल प्रतिवादी बल्कि NDRF के अन्य सभी कर्मियों को 19.01.2006 से 13.01.2013 तक अन्य बलों से लाए गए कर्मी भी प्रतिनियुक्ति भत्ते के हकदार होंगे और केंद्र सरकार को निर्देशित किया गया था कि यह सुनिश्चित करें कि इस राशि का भुगतान छह महीने की अधिकतम अवधि के भीतर किया जाए।

    भारत सरकार की ओर से उठाए गए विवाद का कारण यह था कि बिना किसी अधिकार क्षेत्र या प्रार्थना के उच्च न्यायालय ने गलत निर्देश दिया कि सभी कर्मचारियों को इस तरह की राहत दी जाए और वह भी 2006 से।

    "उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का केवल राज्य (यों) पर प्रयोग कर सकता है, जिसमें वह उच्च न्यायालय है। देश के बाकी हिस्सों के लिए इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। वर्तमान जैसे मामले देश के विभिन्न हिस्सों में लंबित हो सकते हैं। ऐसा ही मामला दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया था, लेकिन कुछ अन्य उच्च न्यायालय अलग दृष्टिकोण ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं।

    मद्रास के उच्च न्यायालय को ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करना चाहिए था। इससे देश के अन्य उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में वस्तुतः प्रभाव पड़ा है। यह सच है कि कभी-कभी इस न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया है कि सभी समान रूप से स्थित कर्मचारियों को समान राहत दी जा सकती है, लेकिन उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का उपयोग करने का लाभ नहीं है। किसी भी स्थिति में, यह न्यायालय पूरे देश के क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है। जबकि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र तक सीमित है, जिसमें यह उच्च न्यायालय है।

    उच्च न्यायालय ऐसे आदेश को पारित करने में न्यायोचित हो सकता है जब केवल राज्य के कर्मचारी जो इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, प्रभावित हो। लेकिन, हमारी राय में, यह ऐसे कर्मचारियों के मामले में ऐसा कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है जिसमें देशभर के कर्मियों के नतीजे शामिल होंगे। "

    अपील का निपटारा करते हुए, अदालत ने कहा कि प्रतिनियुक्ति एक विभाग / कैडर / संगठन के एक कर्मचारी को दूसरे विभाग / कैडर / संगठन में सार्वजनिक हित में नियुक्त करने की परिकल्पना करती है। इसमें कहा गया है कि सामान्य रूप से प्रतिनियुक्ति में कर्मचारी की सहमति भी शामिल होती है। प्रतिनियुक्ति के मामले में सेवाओं के हस्तांतरण पर, कर्मचारी के संबंध में नियंत्रण यह भी निर्धारित करेगा कि ऐसा कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर था या नहीं, न्यायालय ने यह निर्देश देते हुए कि कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति भत्ते का 11.09.2009 से 07.10. 2011 तक भुगतान किया जाएगा जब उन्हें से मुक्त कर दिया गया था।




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