हाथरस मामला : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को सीबीआई जांच की निगरानी करने को कहा

LiveLaw News Network

27 Oct 2020 7:22 AM GMT

  • हाथरस मामला : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को सीबीआई जांच की निगरानी करने को कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से हाथरस गैंगरेप और हत्या मामले की सीबीआई जांच की निगरानी करने को कहा है। ट्रायल के उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर ट्रांसकक करने की दलील पर सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि जांच पूरी होने तक स्थानांतरण का सवाल खुला रखा गया है।

    पीठ ने भारत के सॉलिसिटर जनरल की याचिका पर भी ध्यान दिया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में पीड़ित और उसके परिवार के सदस्यों के बारे में विवरण का खुलासा किया गया है। उसके आधार पर, न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह पीड़िता और उसके परिवार के विवरण को प्रकट करने वाले तथ्यों को हटाए।

    15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले की सीबीआई / एसआईटी जांच की निगरानी करने वाली याचिका सत्यम दुबे बनाम भारत संघ पर पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।

    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ को सूचित किया था कि शीर्ष न्यायालय के पहले के आदेश के अनुपालन में गवाह संरक्षण योजना के साथ-साथ पीड़ितों के परिवार द्वारा कानूनी प्रतिनिधित्व के विकल्प के रूप में राज्य की ओर से हलफनामा दायर किया गया है।

    "गवाहों और परिवार को दिए गए संरक्षण के बारे में राज्य एक द्वारा दायर किए गए दो हलफनामे हैं। अन्य एक पीड़ित के लिए वकील की पसंद के बारे में है। पीड़ित परिवार के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे तैनात हैं। पुलिस को बताया कि वकील सीमा कुशवाहा उनके साथ लगी हुई हैं और वे सरकार के एक वकील को भी रखेंगे।

    इसके बाद तुषार ने अदालत को सूचित किया था कि पीड़ित के नाम का प्रकाशन CRPC में निषिद्ध है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों में भी इसका खुलासा हुआ है।

    पीड़ित परिवार के लिए अधिवक्ता सीमा कुशवाहा उपस्थित हुईं और अदालत से जांच के बाद ट्रायल दिल्ली स्थानांतरित करने का आग्रह किया।

    वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने आरोपियों में से एक की ओर से हस्तक्षेप करते हुए प्रस्तुतियां करने की मांग की।

    इस मोड़ पर वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने हस्तक्षेप किया और कहा कि लूथरा को सुनवाई की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वह आरोपी के लिए हैं।

    "यह हमारे और अदालत के बीच है, जांच के लंबित रहने के दौरान आरोपियों को कैसे सुना जा सकता है?"

    फिर, उन्होंने प्रस्तुत किया कि यूपी राज्य में निष्पक्ष ट्रायल की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा,

    "जांच पूरी तरह से विफल कर दी गई है और एफआईआर में नंबर भी नहीं है।"

    पुलिस महानिदेशक (यूपी) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि उन्हें सीआरपीएफ द्वारा गवाहों की सुरक्षा से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर अदालत अंततः ऐसा करती है, तो उसे स्पष्ट करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसा गलत नहीं है।

    वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस, अपर्णा भट, कीर्ति सिंह और बीआर तालेकदार सहित अन्य हस्तक्षेपकर्ताओं ने भी प्रस्तुतियां दीं।

    इस पृष्ठभूमि में, अदालत ने मामले में सुनवाई समाप्त की और अपना फैसला सुरक्षित रखा।

    पीठ ने इससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश दिया था कि वह उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में उच्च जाति के चार पुरुषों द्वारा कथित रूप से सामूहिक बलात्कार की शिकार 19 वर्षीय लड़की के परिवार और गवाहों के लिए एक गवाह संरक्षण योजना का हलफनामा दायर करे।

    सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से भी कहा था कि वह यूपी राज्य से यह पता लगाएं कि पीड़ित परिवार ने प्रतिनिधित्व के लिए वकील चुना है या नहीं।

    पीठ ने आगे कहा था कि सभी पक्षकारों को इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यवाही के दायरे के रूप में सुझाव देने के लिए अदालत के समक्ष उपस्थित होना चाहिए और बताना चाहिए कि शीर्ष अदालत उन्हें और अधिक प्रासंगिक कैसे बना सकती है।

    शीर्ष अदालत द्वारा मामला उठाए जाने से पहले, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि हाथरस गैंग रेप मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो "जो राज्य प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण के भीतर नहीं है।"

    इस संदर्भ में, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि यूपी सरकार वर्तमान दलीलों में प्रतिकूल रुख नहीं अपना रही है, बल्कि अदालत से विभिन्न हितधारकों द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण मामले के संबंध में फैलाए जा रहे "आख्यान" पर ध्यान देने का आग्रह किया है।

    एक हस्तक्षेपकर्ता के रूप में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने न्यायालय से एससी-एसटी अधिनियम के निर्धारित प्रावधानों के संदर्भ में लड़की के परिवार को गवाह सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया।

    इसके अलावा, न्यायालय द्वारा एक एसआईटी नियुक्त करने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने कहा, "परिवार ने व्यक्त किया है कि वे इस मामले की जांच सीबीआई से कराने पर संतुष्ट नहीं हैं।"

    इस बिंदु पर, सीजेआई बोबडे ने जयसिंह से पूछा था कि वर्तमान मामले में उनका लोकस क्या है, ये एक आपराधिक मामला है।

    सीजेआई ने कहा,

    "हम आपकी सुनवाई कर रहे हैं क्योंकि यह एक चौंकाने वाली घटना है, लेकिन हम अभी भी इस मामले में आपके लोकस पर विचार कर रहे हैं।"

    जबकि एसजी ने अदालत को सूचित किया कि पीड़ित के परिवार को पहले से ही पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है, सीजेआई ने जोर देकर कहा कि उसे शीर्ष अदालत के समक्ष रिकॉर्ड पर लाया जाए।

    अधिवक्ता कीर्ति सिंह 100 महिला वकीलों की और से प्रस्तुत हुईं, उन्होंने कहा,

    "हम इस मामले में अदालत की निगरानी चाहते हैं। हालांकि याचिकाकर्ता वैध तौर पर परिवार नहीं है, लेकिन हम पीड़ित हैं।"

    अधिवक्ता प्रदीप कुमार यादव ने कहा कि वह बड़े पैमाने पर समाज की महिलाओं के लिए पेश हो रहे हैं।

    इस पर,सीजेआई ने जवाब दिया,

    "कृपया समझें कि हम किसी भी तरह से इस घटना को छूट नहीं दे रहे हैं, यह भयानक घटना है लेकिन सवाल यह है कि हमें कितने समान तर्क सुनने चाहिए? कृपया यह समझ लें कि कानून की अदालत में नकल करने की कोई जरूरत नहीं है। न्यायालय को जरूरत नहीं है कि हर पक्ष द्वारा कानून का एक ही तर्क सुना जाए। यह घटना पर टिप्पणी नहीं है, लेकिन कृपया हमारी बात समझें। "

    सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को सूचित किया था कि इस मामले को सनसनीखेज बनाया जा रहा है और एक रिपोर्टर द्वारा पीड़िता के परिवार को समाचार उद्देश्यों के लिए एक विशेष तरीके से एक विशेष बयान देने के लिए उकसाने की रिकॉर्डिंग है।

    अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि न्यायालय को शवों के निपटान के लिए दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल निर्धारित करना चाहिए।

    सीजेआई बोबडे ने कहा कि चूंकि एसजी उक्त याचिका में एक प्रतिकूल पक्ष नहीं ले रहे हैं, सभी हस्तक्षेपकर्ता और याचिकाकर्ता अपने सुझाव उसके सामने रख सकते हैं। इस संदर्भ में, इस मामले को 1 सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

    समाचार रिपोर्टों के अनुसार, 14 सितंबर को, एक 19 वर्षीय दलित लड़की का अपहरण कर लिया गया था और उसके बाद उच्च-जाति के चार पुरुषों द्वारा गैंगरेप किया गया, तब उसकी हड्डियों को तोड़कर और उसकी जीभ काटकर नृशंस यातना दी गई थी। उसका मंगलवार, 29 सितंबर को निधन हो गया, और पुलिस अधिकारियों द्वारा उसके परिवार की सहमति के बिना आधी रात में अंतिम संस्कार किया गया।

    अधिवक्ता संजीव मल्होत्रा ​​द्वारा तैयार याचिका में सामाजिक कार्यकर्ता सत्यम दुबे की ओर से कहा गया है कि पुलिस का यह बयान कि परिवार की इच्छा के अनुसार शव का दाह संस्कार किया गया है, झूठा है क्योंकि "पुलिस कर्मियों ने खुद ही मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया, सूचना के अनुसार, इस दौरान मीडिया कर्मियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।"

    याचिका इस मुद्दे को रेखांकित करती है कि पुलिस अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है और आरोपी को बचा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, उच्च जाति के व्यक्तियों द्वारा पीड़ित के परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है।

    याचिका में कहा गया है कि,

    "याचिकाकर्ता यहां पीड़िता के साथ क्रूर हमले, बलात्कार और पीड़िता की हत्या के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।"

    उसी के मद्देनज़र, यह एक निष्पक्ष जांच के लिए भारत संघ और अन्य संबंधित प्राधिकरणों को निर्देश देने के लिए और उसे सीबीआई में स्थानांतरित करने या उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालय के एक वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में एक एसआईटी बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है।

    अंत में, इसमें हाथरस, उत्तर प्रदेश से दिल्ली में ट्रायल के ट्रांसफर और जल्द ट्रायल के लिए आदेश देने का अनुरोध किया गया है।

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