यह निर्धारित नहीं किया कि आधी अवधि पूरी होने पर ही सजा निलंबित की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

27 Nov 2024 8:43 PM IST

  • यह निर्धारित नहीं किया कि आधी अवधि पूरी होने पर ही सजा निलंबित की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि उसने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा कि दोषी द्वारा आधी अवधि पूरी करने पर ही दोषसिद्धि के बाद जमानत दी जा सकती है।

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा सजा निलंबित करने से इनकार करने को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करते हुए न्यायालय ने पाया कि हाईकोर्ट ने अतुल @ आशुतोष बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2024) में अपने निर्णय को गलत समझा। उस निर्णय में न्यायालय ने माना था कि सामान्यतः सजा को तब निलंबित किया जाना चाहिए, जब दोषी की अपील पर निकट भविष्य में सुनवाई होने की संभावना न हो। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उस मामले में अपीलकर्ता ने आधी अवधि की सजा काट ली थी, न्यायालय ने उसे जमानत दी।

    वर्तमान मामले में न्यायालय ने पाया कि अतुल @ आशुतोष के निर्णय को इस रूप में नहीं समझा जा सकता कि दोषी को जमानत लेने के लिए आधी अवधि की सजा काटनी चाहिए।

    जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा,

    "हम यहां यह भी ध्यान दें कि हाईकोर्ट ने अतुल उर्फ ​​आशुतोष बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में इस न्यायालय के आदेश को सही ढंग से नहीं पढ़ा। मामले के तथ्यों के अनुसार, अभियुक्त ने आधी सजा काट ली थी। हालांकि, इस न्यायालय ने यह निर्धारित नहीं किया कि आधी सजा काटने के बाद ही जमानत के मामले पर विचार किया जा सकता है।"

    इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस मामले में सजा की अधिकतम अवधि 4 वर्ष है और अपीलकर्ता द्वारा हाईकोर्ट में 2024 में दायर की गई आपराधिक अपील पर जल्द सुनवाई होने की संभावना नहीं है, न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन सजा के निलंबन की अनुमति दी।

    केस टाइटल: नन्हे लाल वर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य

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