सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग वाली याचिका की खारिज

Praveen Mishra

17 Oct 2024 5:38 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग वाली याचिका की खारिज

    सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

    "ये किस तरह की याचिकाएं हैं?", चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने इसे खारिज करने से पहले इस मामले पर आश्चर्य व्यक्त किया।

    जब याचिकाकर्ता ने आज सुबह मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया, तो सीजेआई ने याचिका में मांगी गई प्रार्थनाओं पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, 'आप चाहते हैं कि निर्वाचित सरकार को शपथ लेने से रोका जाए? हम आपको पहरे पर रख रहे हैं ... हम इस मामले को लागत के साथ खारिज कर देंगे, "सीजेआई ने याचिकाकर्ता के वकील को चेतावनी दी। वकील ने जोर देकर कहा कि वह मामले पर बहस करना चाहते हैं, प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इसे आज ही लिया जाएगा और उनसे कागजात वितरित करने के लिए कहा।

    बाद में, सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने वैवाहिक बलात्कार मामले की सुनवाई के बाद मामले को संभाला, जब पीठ शाम 4 बजे उठने वाली थी।

    वकील ने कहा कि वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में अशुद्धियों के कारण 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इन चिंताओं को उठाते हुए चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया है।

    याचिका में राहतों की प्रकृति को खारिज करते हुए सीजेआई ने आदेश दिया, "बोर्ड पर लिया गया और खारिज कर दिया गया।

    हरियाणा में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में, जिसके परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए गए थे, भारतीय जनता पार्टी विजेता के रूप में उभरी। भारतीय जनता पार्टी के नेता नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

    Praveen Mishra

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    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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