गुजरात दंगा : सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी व अन्य को क्लीन चिट देने की एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया जाफ़री की याचिका पर सुनवाई टाली
LiveLaw News Network
13 April 2021 12:36 PM IST
2002 के गुजरात दंगों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य उच्च पदाधिकारियों को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट को चुनौती देने वाली जाकिया जाफ़री की याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।
जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से किए गए अनुरोध के आधार पर सुनवाई टालने को मंज़ूरी दे दी।
2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी हत्याकांड में मारे गए कांग्रेस विधायक एहसान जाफ़री की विधवा जाकिया जाफ़री ने एसआईटी रिपोर्ट को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें गोधरा हत्याकांड के बाद सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के लिए उच्च राज्य के अधिकारियों द्वारा किसी भी "बड़ी साजिश" से इनकार किया गया था।
जाकिया ने एसआईटी के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के 5 अक्टूबर, 2017 के आदेश को चुनौती दी है।
8 फरवरी, 2012 को, एसआईटी ने एक क्लोज़र रिपोर्ट दायर की, जिसमें मोदी और 63 अन्य लोगों को क्लीन चिट देते हुए कहा गया कि उनके खिलाफ "कोई अभियोजन साक्ष्य नहीं" मिला। मजिस्ट्रेट ने क्लोज़र रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष दायर संशोधन में जाकिया द्वारा इसे चुनौती दी गई थी।
अक्टूबर 2017 में, न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी की पीठ ने यह देखते हुए मजिस्ट्रेट के आदेश के साथ हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, कि सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में इस मामले में "व्यापक जांच" हुई है।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा,
"... गोधरा की घटना के बाद हुए दंगों की घटना में, उनमें से प्रत्येक में और विशेष रूप से, नौ महत्वपूर्ण मामलों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन और निगरानी के तहत व्यापक जांच हुई थी। और इसलिए, अगर अदालत इस ऑपरेशन और इसके सबूतों को बड़ी साजिश के हिस्से के रूप में नहीं पाती है, तो किसी भी त्रुटि को कानून की एक महत्वपूर्ण त्रुटि इस तरह के निष्कर्षों के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है।"
हालांकि, जाकिया को सीमित राहत देते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि वह किसी भी ताजा सामग्री के आधार पर आगे की जांच करने के लिए स्वतंत्रता में होगी।