मृत अंग प्रत्यारोपण में स्थानीय लोगों को वरीयता देने की गुजरात सरकार की नीति असंवैधानिक: गुजरात हाईकोर्ट

Avanish Pathak

22 Nov 2022 3:52 PM IST

  • मृत अंग प्रत्यारोपण में स्थानीय लोगों को वरीयता देने की गुजरात सरकार की नीति असंवैधानिक: गुजरात हाईकोर्ट

    Gujarat High Court

    गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस नीति को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, जिसमें मृत अंग प्रत्यारोपण (जीवित अंग प्रत्यारोपण के विपरीत दाता की मृत्यु पर होने वाला प्रत्यारोपण) के उद्देश्य से गुजरात में रहने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है।

    जस्टिस बीरेन वैष्णव की एकल पीठ ने फैसला सुनाया,

    "भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 'स्वास्थ्य का अधिकार' 'जीवन के अधिकार' का एक अभिन्न अंग है और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। याचिकाकर्ताओं के लिए चिकित्सा उपचार से इनकार जो गुजरात के निवासी नहीं हैं, अवैध और असंवैधानिक है।"

    विकास गुजरात मृत दाता अंग और ऊतक प्रत्यारोपण दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश) को चुनौती देने वाली तीन रिट याचिकाओं के निपटान में आता है।

    इन दिशानिर्देशों के पैराग्राफ संख्या 13(1) और 13(10)(सी) के माध्यम से राज्य ने अंग प्रत्यारोपण के लिए राज्य सूची में नामांकित करने के लिए एक मरीज के पंजीकरण के लिए एक अधिवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता की शुरुआत की थी।

    पहली याचिकाकर्ता जो एक कनाडाई नागरिक और भारत की एक प्रवासी नागरिक है, वह अहमदाबाद वापस लौट आई थी और जिसके पास भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड था, उसने प्रस्तुत किया कि उसे गुर्दे से संबंधित बीमारी का निदान किया गया था, जिसके लिए उसे प्रत्यारोपण की आवश्यकता थी, जिसके लिए उसे खुद मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के तहत एक प्राप्तकर्ता के रूप में को पंजीकृत करने की आवश्यकता थी।

    हालांकि, दिशानिर्देशों में उसे 'प्राप्तकर्ता' बनने की पूर्व शर्त के रूप में 'अधिवास प्रमाण पत्र' पेश करने की आवश्यकता थी। जबकि उसे अधिवास प्रमाणपत्र इस कारण से नहीं ‌दिया गया कि वह एक कनाडाई नागरिक थी।

    दूसरी याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश की थी लेकिन गुजराती मूल की थी, उसने प्रस्तुत किया कि वह यकृत रोग से पीड़ित थी, जिसके लिए तत्काल प्रत्यारोपण की आवश्यकता थी। पंजीकरण होने पर वह दिशानिर्देशों की गैर-अधिवास सूची में पंजीकृत थी, जो प्राथमिकता के क्रम में अधिवास निवासियों के बाद की सूची में माना जाती है।

    तीसरा याचिकाकर्ता जो एक झारखंड का नागरिक है, लेकिन अहमदाबाद में काम कर रहा है और स्थायी रूप से रह रहा है, उसने कहा कि वह क्रोनिक किडनी की बीमारी से पीड़ित था, लेकिन गुजरात में डोमिसाइल स्टेटस नहीं होने के कारण उसे ट्रांसप्लांट करने से मना कर दिया गया था।

    न्यायालय ने कहा कि मूल अधिनियम का उद्देश्य मानव अंगों में वाणिज्यिक लेनदेन को रोकना और प्रतिबंधित करना था, उदाहरण के लिए, धारा 9 द्वारा, जिसमें यह प्रावधान था कि प्रत्यारोपण के लिए मृत्यु से पहले दाता का कोई अंग हटाया नहीं जा सकता था, जब तक कि दाता प्राप्तकर्ता का निकट संबंधी न हो।

    हालांकि, विचाराधीन दिशा-निर्देश विशेष रूप से जारी किए गए थे और एक केंद्रीय रजिस्ट्री के माध्यम से एक मृत व्यक्ति के अंग दान को बढ़ावा देकर जरूरतमंदों के लिए जीवन परिवर्तनकारी प्रत्यारोपण तक पहुंच में सुधार करने के उद्देश्य से शव दान के मामलों को ही कवर किया गया था जिसे सभी संभावित अंग प्राप्तकर्ताओं की कम्प्यूटरीकृत प्रतीक्षा सूची रखने की दृष्टि से एक केंद्रीय रजिस्ट्री के माध्यम से डिजाइन और बनाए रखा गया था।

    न्यायालय के समक्ष विचार करने के लिए जो प्रश्न था वह यह था कि क्या दिशानिर्देश जो गुजरात के एक अस्पताल में पंजीकृत होने के लिए एक प्राप्तकर्ता होने के लिए एक अधिवास प्रमाण पत्र निर्धारित करते हैं, संविधान का उल्लंघन था।

    हाईकोर्ट ने दिशानिर्देशों को अधिनियम और संविधान दोनों का उल्लंघन करने वाला माना।

    न्यायालय ने माना कि दिशानिर्देश संविधान के अनुच्छेद 14 को विफल कर रहे हैं, क्योंकि 'अधिवासित' और गैर-अधिवासित नागरिकों के बीच वर्गीकरण के पीछे के तर्क में उस वस्तु के साथ एक उचित संबंध नहीं है जिसे मूल अधिनियम ने प्राप्त करने की मांग की थी।

    जहां तक ​​​​अनुच्छेद 21 का संबंध था, अदालत ने फ्रांसिस गोराली मुलिन बनाम द एडमिनिस्ट्रेटर, एआईआर 1981 एससी 746 जैसे विभिन्न फैसलों का उल्लेख किया, जहां जीवन के अधिकार को एक लोकतांत्रिक समाज में सर्वोच्च महत्व माना गया था।

    खनक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 1963 एससी 1295 का उल्लेख किया, जहां 'जीवन के अधिकार' में 'जीवन' को केवल पशु अस्तित्व से परे माना गया था।

    मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, एआईआर 1978 एससी 1675 का उल्लेख किया, जहां जीवन के अधिकार के दायरे में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार और वह सब कुछ जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, को शामिल करने की बात कही गई थी।

    न्यायालय ने आगे कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार था जो न केवल भारतीय नागरिकों बल्कि सभी प्राकृतिक व्यक्तियों के लिए विस्तारित था, ताकि वह अपने निष्कर्ष पर पहुंच सके।

    न्यायालय ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 25 पर भी भरोसा किया, जिसे भारत द्वारा अनुमोदित माना जाता है, जिसे प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून का बल है, जो यह घोषणा करता है कि 'हर किसी को स्वास्थ्य और अच्छी तरह से रहने के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है।

    तदनुसार, गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि उन याचिकाकर्ताओं को चिकित्सा उपचार से वंचित करना जो गुजरात के मूल निवासी नहीं थे, अवैध और असंवैधानिक था।

    केस टाइटल: विद्या रमेश चंद शाह बनाम गुजरात राज्य

    साइटेशन: R/Special Civil Application No. 18056 of 2022 with R/Special Civil Application No. 14029 of 2022 with R/Special Civil Application No. 8602 of 2022



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