बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा धर्मनिरपेक्षता को उसका हक नहीं दिया जाना न्याय का बहुत बड़ा उपहास : जस्टिस आरएफ नरीमन
LiveLaw News Network
6 Dec 2024 11:49 AM IST
सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस आरएफ नरीमन ने कहा कि बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ न्याय नहीं करते हैं, खासकर 2019 के फैसले में, जिसमें मस्जिद को गिराए जाने वाले स्थान पर मंदिर के निर्माण की अनुमति देकर इस मुद्दे का निर्णायक रूप से फैसला किया गया।
उन्होंने कहा,
"मेरे विचार से, न्याय का बहुत बड़ा उपहास यह है कि इन फैसलों में धर्मनिरपेक्षता को उसका हक नहीं दिया गया।"
पहले जस्टिस एएम अहमदी स्मारक व्याख्यान में "धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान" विषय पर बोलते हुए जस्टिस नरीमन ने 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद के ध्वस्त होने के बाद भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को याद किया।
उन्होंने बताया,
"सबसे पहले इसने लिब्रहान आयोग नियुक्त किया, जो निश्चित रूप से 17 वर्षों तक सोया रहा और फिर 2009 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। दूसरे, इसने अयोध्या अधिग्रहण क्षेत्र अधिनियम और साथ ही सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति संदर्भ दिया, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद के नीचे कोई हिंदू मंदिर था या नहीं।"
इसके बाद उन्होंने बाबरी मस्जिद मुद्दे से निपटने वाले न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया। डॉ एम इस्माइल फारुकी आदि, मोहम्मद असलम, बनाम भारत संघ (1994) में न्यायालय अयोध्या अधिनियम, 1993 में कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण की संवैधानिक वैधता और यह तय करने के लिए राष्ट्रपति संदर्भ की स्थिरता से निपट रहा था कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई हिंदू मंदिर था या नहीं।
यहां न्यायालय ने माना कि केंद्र सरकार द्वारा 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण वैधानिक रिसीवरशिप का एक अभ्यास था।
अधिग्रहण अधिनियम की धारा 7(2) में कहा गया है कि अधिनियम की तिथि यानी 7 जनवरी, 1993 को यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। इस यथास्थिति का मतलब था कि हिंदू पुजारी अंदर प्रार्थना कर सकते थे। यहां न्यायालय की राय में तीव्र मतभेद था, जबकि प्रावधान को 3:2 बहुमत से बरकरार रखा गया था, अल्पमत में जस्टिस अहमदी ने कहा कि कानून धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है।
जस्टिस नरीमन ने राम जन्मभूमि मामले (2019) में अंतिम फैसले का भी विश्लेषण किया, जहां तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि अयोध्या में 2.77 एकड़ की पूरी विवादित भूमि राम मंदिर के निर्माण के लिए सौंप दी जानी चाहिए।
साथ ही, न्यायालय ने कहा कि मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ का वैकल्पिक भूखंड आवंटित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहाना कानून का घोर उल्लंघन था।
2019 के फैसले का हवाला देते हुए जस्टिस नरीमन ने मस्जिद को ढहाना गैरकानूनी होने के बावजूद विवादित भूमि को राम मंदिर के लिए देने के न्यायालय के तर्क पर असंतोष व्यक्त किया।
"मस्जिद का निर्माण 1528 में हुआ था। उसके बाद, मस्जिद तब तक मस्जिद के रूप में जारी रही, जब तक कि 1853 में संकट नहीं आ गया। यह पहली बार हुआ जब संकट आया । संकट के बाद, जैसे ही 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को इसे अपने अधीन करना था, अंग्रेजों ने आंतरिक और बाहरी प्रांगण के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। आंतरिक प्रांगण मस्जिद का परिसर था और बाहरी प्रांगण परिसर के ठीक बाहर था। उस ब्रिटिश दीवार के बाद, दोनों तरफ से नमाज़ अदा की जाती थी। इसलिए, बाहरी प्रांगण में हिंदुओं द्वारा पूजा और आंतरिक प्रांगण में मुसलमानों द्वारा नमाज़ अदा की जाती थी।
जस्टिस नरीमन ने समझाया,
" इसलिए, यह एक दर्ज तथ्य है कि 1857 से लेकर 1949 तक दोनों तरफ़ से नमाज़ अदा की जाती थी....1949 में, 50-60 लोगों ने मस्जिद पर धावा बोला और मूर्तियां रख दीं, जिसके परिणामस्वरूप, सभी मुस्लिम नमाज़ें बंद हो गई"
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 2003 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए जस्टिस नरीमन ने आगे बताया कि एएसआई को शैव, बौद्ध और जैन सहित विभिन्न समूहों से संबंधित कलाकृतियां मिलीं। उन्होंने रेखांकित किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला गया था कि "(बाबरी मस्जिद) संरचना के नीचे कोई राम मंदिर नहीं था।"
उन्होंने कहा,
"इस निष्कर्ष के बावजूद कि मुसलमान 1857 से 1949 तक प्रार्थना करते रहे, न्यायालय ने कहा कि वे यह नहीं कह सकते कि उनका इस पर विशेष कब्ज़ा था और यह पक्ष विवादित था। न्यायालय ने कहा कि यह इस अर्थ में विवादित था कि कानून के नियमों के विपरीत उन्हें बेदखल करने के लिए घोर प्रयास किए गए, जो कि न्यायालय का निष्कर्ष है। ऐसा 3 बार हुआ। यह 1857, 1934 और 1940 में हुआ। वे आगे कहते हैं कि इसलिए, हम यह नहीं कह सकते कि यह पक्ष निर्विवाद है। इसका जो भी अर्थ हो। चूंकि यह पक्ष अब निर्विवाद है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि उनका आंतरिक पक्ष पर विशेष कब्ज़ा है। इसलिए, यह एक समग्र सोच है और अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समग्र समग्र अब हिंदुओं का है।"
"एक और बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष। हर बार, हिंदू पक्ष ने ही कानून के शासन के विपरीत कुछ किया है। इसके लिए, क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। क्षतिपूर्ति क्या थी? कोई सोचता होगा कि वे मस्जिद का पुनर्निर्माण करेंगे। लेकिन यह था कि हम उन्हें मस्जिद बनाने के लिए कुछ जमीन देंगे। उन्होंने कहा, " मेरी विनम्र राय में यह न्याय का एक बड़ा मजाक है कि इन निर्णयों में धर्मनिरपेक्षता को उसका हक नहीं दिया गया।"
जस्टिस नरीमन ने यह भी उल्लेख किया कि बाबरी विध्वंस की साजिश से संबंधित आपराधिक मामले में, जिस न्यायाधीश ने सभी को बरी किया था, उसे सेवानिवृत्ति के बाद उत्तर प्रदेश का उप-लोकायुक्त नियुक्त किया गया था।
उन्होंने दुख जताते हुए कहा,
"हमारे देश में यही स्थिति है।"
अयोध्या फैसले में उम्मीद की किरण
हालांकि, जस्टिस नरीमन ने कहा कि अयोध्या फैसले में एक "सकारात्मक पहलू" है कि इसने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 को बरकरार रखा।
जस्टिस नरीमन ने मुस्लिम धार्मिक संरचनाओं के नीचे हिंदू मंदिरों का दावा करते हुए मुकदमा दायर करने की हालिया प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए, देश भर के न्यायालयों के लिए पूजा स्थल अधिनियम 1991 के आवेदन पर बाबरी-अयोध्या फैसले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के 5 पृष्ठों पर भरोसा करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
"आज हम पाते हैं कि पूरे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हम न केवल मस्जिदों के खिलाफ बल्कि दरगाहों के खिलाफ भी लगातार मुकदमे देख रहे हैं। मेरे हिसाब से यह सब सांप्रदायिक वैमनस्य को जन्म दे सकता है। इस सब को खत्म करने का एकमात्र तरीका यह है कि इसी फैसले के 5 पन्नों को लागू किया जाए और इसे हर जिला अदालत और हाईकोर्ट में पढ़ा जाए। क्योंकि ये 5 पन्ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक घोषणा है जो उन सभी को बांधती है।"
बीजू इमैनुएल बनाम केरल राज्य के फैसले में जस्टिस चिन्नापा रेड्डी के शब्दों का जिक्र करते हुए जस्टिस नरीमन ने अपने संबोधन का समापन यह कहते हुए किया:
"हमारा दर्शन सहिष्णुता का उपदेश देता है, हमारा संविधान सहिष्णुता का अभ्यास करता है, हमें इसे कमजोर नहीं करना चाहिए।