राज्य यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में राज्यपाल को स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए, न कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

1 Dec 2023 6:43 AM GMT

  • राज्य यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में राज्यपाल को स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए, न कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर: सुप्रीम कोर्ट

    केरल में कन्नूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर (वीसी) के रूप में डॉ. गोपीनाथ रवींद्रन की पुनर्नियुक्ति को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (30.11.2023) को रेखांकित किया कि राज्य यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में कार्य करते समय राज्यपाल राज्य ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता से कार्य किया, न कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अपने फैसले में "राज्य के अनुचित हस्तक्षेप" के आधार पर डॉ. गोपीनाथ रवींद्रन को वीसी के रूप में फिर से नियुक्त करने वाली 23 नवंबर, 2021 की अधिसूचना रद्द कर दी।

    पीठ ने कहा कि वीसी (केरल के राज्यपाल) ने चांसलर को फिर से नियुक्त करने के लिए वैधानिक शक्तियों को "त्याग दिया या आत्मसमर्पण" कर दिया।

    अदालत ने कन्नूर यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता पर जोर देते हुए कहा कि कन्नूर यूनिवर्सिटी एक्ट, 1996 और यूजीसी क़ानून संस्थान को राज्य सरकार के हस्तक्षेप से बचाने के लिए बनाए गए। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि चांसलर यूनिवर्सिटी में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और अपनी विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार की सलाह से बाध्य नहीं है।

    फैसले ने चांसलर और राज्य सरकार के अलग-अलग प्राधिकारों पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया कि चांसलर ने यूनिवर्सिटी के प्रमुख के रूप में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में काम किया, न कि राज्यपाल के कार्यालय के प्रतिनिधि के रूप में। वीसी की शक्तियां, विशेषकर चांसलर की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति में पूरी तरह से यूनिवर्सिटी के हित में प्रयोग की गई मानी जाती हैं, वीसी इन मामलों में एकमात्र जज होता है।

    यह माना गया कि यद्यपि राज्यपाल के रूप में अपने पद के आधार पर वह यूनिवर्सिटी के वीसी बन गए, लेकिन अपने कार्यालय के कार्यों का निर्वहन करते समय उन्होंने व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के कार्यालय का कोई कर्तव्य नहीं निभाया या किसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया।

    कोर्ट ने कहा,

    "क़ानून दो अलग-अलग प्राधिकरणों, अर्थात् वीसी और राज्य सरकार के बीच स्पष्ट अंतर बनाता है। जब विधायिका जानबूझकर ऐसा अंतर करती है तो इसकी भी स्पष्ट रूप से व्याख्या की जानी चाहिए। उक्त मामले से निपटते समय राज्यपाल यूनिवर्सिटी के वीसी होने के नाते केवल अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कार्य करते हैं। इसलिए वीसी के रूप में यूनिवर्सिटी से संबंधित क़ानून के तहत उनके द्वारा प्रयोग और निष्पादित की जाने वाली शक्तियों और कर्तव्यों का अभ्यास और राज्य के राज्यपाल के रूप में पद पर रहते हुए उनके द्वारा शक्तियों और कर्तव्यों का पालन से कोई संबंध नहीं है।"

    अपने फैसले में अदालत ने आगे कहा कि 1996 के अधिनियम की योजना और संबंधित क़ानून के अनुसार, चांसलर की भूमिका नाममात्र से कहीं अधिक मानी जाती है। निर्णय ने फिर से पुष्टि की कि नियुक्ति प्रक्रिया में चांसलर मंत्रिपरिषद से परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं है, यूनिवर्सिटी से संबंधित मामलों में चांसलर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले व्यक्तिगत विवेक पर जोर दिया गया।

    खंडपीठ ने कहा,

    "अधिनियम 1996 की योजना और क़ानून के तहत वीसी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह केवल नाममात्र का प्रमुख नहीं है। चांसलर के चयन में वह एकमात्र जज होता है और उसकी राय सभी मामलों में अंतिम होती है। चांसलर को फिर से नियुक्त करते समय वीसी को मुख्य रूप से यूनिवर्सिटी के हित पर विचार करना होगा।''

    अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि चांसलर के वैधानिक विवेक में कोई भी बाहरी हस्तक्षेप अस्वीकार्य है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह का हस्तक्षेप राजनीतिक सीनियर के आदेश के समान है और कानून के सिद्धांतों के साथ असंगत है।

    फैसले में कहा गया,

    "वीसी को अपने वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन कानून के अनुसार करना है और अपने स्वयं के फैसले के अनुसार निर्देशित करना है, न कि किसी और के आदेश पर। कानून वैधानिक विवेक के अभ्यास में ऐसे किसी भी अतिरिक्त संवैधानिक हस्तक्षेप को मान्यता नहीं देता है। ऐसा कोई भी हस्तक्षेप राजनीतिक सीनियर के आदेश के समान है और अदालतों द्वारा एक से अधिक अवसरों पर इसकी निंदा की गई है।"

    केस टाइटल: डॉ. प्रेमचंद्रन कीज़ोथ और अन्य बनाम चांसलर कन्नूर यूनिवर्सिटी और अन्य | सीए नंबर 7700/2023

    फैसला पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें




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