18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए COVID-19 टीका लगे : वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

LiveLaw News Network

16 April 2021 4:14 AM GMT

  • 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए COVID-19 टीका लगे : वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

    COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनज़र, एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका ( पीआईएल) याचिका दायर की है जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए COVID-19 के टीकाकरण की मांग की गई है।

    यह कहते हुए कि सभी युवा और कामकाजी आबादी का व्यापक टीकाकरण दूसरी लहर में कोरोनोवायरस के घातक उछाल को रोकने के लिए आवश्यक है, एडवोकेट रश्मि सिंह ने जनहित याचिका दायर की है।

    जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ सोमवार 19 अप्रैल को याचिका के मंजूर करने के लिए याचिका पर विचार करेगी।

    केंद्र सरकार के वर्तमान मानदंडों के अनुसार, COVID-19 टीकाकरण केवल 45 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए उपलब्ध है। टीकाकरण, जो 1 मार्च से आम जनता (फ्रंटलाइन योद्धाओं के अलावा) के लिए खोला गया था, शुरू में 60 वर्ष से अधिक आयु और सह-रुग्णता के साथ 45 वर्ष से अधिक आयु वालों तक ही प्रतिबंधित था। 1 अप्रैल से, सह-रुग्णता होने के अलावा भी ये टीके 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी के लिए खोल दिए गए थे।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सहित कई विशेषज्ञों ने कोविड के टीकाकरण को बढ़ाने की मांग की है। कुछ विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है, जिन्होंने सलाह दी कि स्थिति से निपटने के लिए भारत को कम से कम 10 मिलियन खुराक प्रतिदिन लगाने की आवश्यकता है।

    दलीलों में कहा गया है:

    "... दिहाड़ी मजदूरों, श्रमिकों के साथ-साथ गरीबी रेखा से नीचे आने वाले व्यक्तियों के सीमांत वर्गों में भी 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में आने वाली जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा बनता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति बस आजीविका के एक स्रोत के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, जबकि COVID-19 महामारी के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र लॉकडाउन लगाए जाने की संभावना है। उत्तरदाताओं को उपयुक्त दिशा-निर्देश दिए जाएं ताकि टीकाकरण उन सभी वर्गों को उपलब्ध हो सके जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं।"

    याचिकाकर्ता का तर्क है कि 18-45 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को टीके लगाने से इनकार मनमाना, भेदभावपूर्ण और अनुचित है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यह तर्क दिया गया है कि स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार के उल्लंघन में इस तरह के इनकार के परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है।

    यह तर्क दिया गया है कि वैक्सीन की जो खुराकों के बीच 6 से 8 सप्ताह का समय होता है और इसलिए जब तक वैक्सीन 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग तक पहुंचेगी, COVID-19 का वायरस तेज़ी से फैल सकता है और हालात बिगड़ सकती है।

    कहा गया है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए COVID-19 वैक्सीन उपलब्ध कराना, COVID -19 वायरस के प्रसार को रोकने में बहुत मदद करेगा क्योंकि उक्त आयु वर्ग द्वारा इसके फैलने की संभावना अधिक है क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अधिकांश कामकाजी आबादी है और जो चारों ओर घूमती है और अन्य लोगों के संपर्क में आती है।

    COVID-19 मामलों की दैनिक संख्या में पिछले कुछ दिनों में काफी वृद्धि देखी गई है, और अब दो लाख तक पहुंच गई है। इस बीच, कई राज्यों में टीकों की तीव्र कमी का अनुभव किया जा रहा है। जनवरी में, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दो वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दे दी थी, जो क्रमशः निजी कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक द्वारा निर्मित हैं।

    COVID -19 के बढ़ते मामलों और टीकों की कमी से जूझते हुए, भारत सरकार ने हाल ही में उन विदेशी टीकों को मंजूरी देने का फैसला किया है, जिन्हें अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और जापानी नियामकों द्वारा आपातकालीन स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें डब्लूएचओ द्वारा सूचीबद्ध भी शामिल हैं। रूसी टीका स्पुतनिक वी को भी भारत में उपयोग के लिए मंज़ूरी दे दी गई है। हालांकि, अभी विदेशी टीके भारत में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

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