वाणिज्यिक वाद में एक पक्ष की कार्यात्मक सुविधा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 25 के तहत ट्रांसफर करने का आधार नहीं हो सकती : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

16 April 2021 8:10 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वाणिज्यिक वाद में एक पक्ष की कार्यात्मक सुविधा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 25 के तहत ट्रांसफर करने का आधार नहीं हो सकती है।

    न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने कहा,

    व्यवसाय-संबंधी विवादों को एक क्षेत्राधिकार से दूसरे में ट्रांसफर करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता को गंभीर कठिनाई या अभिजोन में पूर्वाग्रह स्थापित करना होगा अन्यथा उस मंच में मुकदमे का बचाव करना स्थापित करना होगा जिसमें मामले को तय करने की शक्ति नहीं है।

    इस मामले में, याचिकाकर्ता कंपनी ने उनके खिलाफ उत्तरदाताओं द्वारा स्थापित बाद के मुकदमे को सिविल जज, सीनियर डिवीजन, पुणे के वाणिज्यिक न्यायालय, अहमदाबाद में स्थानांतरित करने की मांग की।

    अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का मामला न्यायिक मंच के सामने उत्तरदाताओं के आने के बाद के बड़े पैमाने के दावे पर स्थापित किया गया है और दोनों समान तथ्यों पर समान पक्षों के एक ही समूह द्वारा निकले हैं।

    जज ने कहा,

    "याचिकाकर्ता यह दावा नहीं कर रहे हैं कि पुणे स्थित न्यायालय में उत्तरदाताओं द्वारा दायर किए गए वाद पर सुनवाई करने, मुकदमा चलाने और निर्धारण के लिए अधिकार क्षेत्र का अभाव है। दोनों वाद में शामिल कुछ अतिव्यापी मुद्दे भी हो सकते हैं। लेकिन वह कारक अकेले, मेरी राय में उत्तरदाताओं के वाद को अपनी पसंद के अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए याचिकाकर्ताओं पर अधिकार प्रदान नहीं करते हैं जहां उन्होंने पहले से ही राहत के एक स्वतंत्र सेट के लिए एक वाद की स्थापना की है। सिविल प्रक्रिया संहिता (कोड) में समान तथ्यों पर समान पक्षों के एक ही समूह द्वारा दो न्यायालयों में दो अलग-अलग मुकदमों पर कोई रोक नहीं है । पहले अदालत से संपर्क करने वाले पक्ष को न्यायालय के समक्ष आवेदन करने का अधिकार होता है, जिसमें बाद के वाद को बाद की कार्यवाही पर रोक के लिए स्थापित किया जाता है, जैसा कि संहिता की धारा 10 में निर्धारित किया गया है, अगर दोनों मुकदमों में मुद्दे सीधे और काफी हद तक एक जैसे हैं। हमें कोड की धारा 25 के तहत ट्रांसफर के लिए दाखिल याचिका की जांच करते समय जिस कारक पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या इस तरह की याचिका की अनुमति देना न्याय के सिरों में समीचीन होगा या नहीं। इस न्यायालय को समानता के एक तत्व के साथ ट्रांसफर के लिए प्रार्थना पर विचार करना होगा। ये कारक, स्वयं संहिता की धारा 25 के प्रावधानों को लागू करने के लिए आधार नहीं हो सकते हैं।"

    इस प्रस्तुतिकरण के बारे में कि प्रतिवादियों के रूप में मौजूद याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी विदेशी नागरिक हैं जो अहमदाबाद में राष्ट्रीय व्यवसाय चला रहे हैं और वे अहमदाबाद में अधिक परिचित और आदी हैं।

    पीठ ने कहा :

    "वाणिज्यिक मुकदमों में एक पक्ष की कार्यात्मक सुविधा संहिता की धारा 25 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अभ्यास का निर्धारण नहीं कर सकती है। पति द्वारा स्थापित एक वैवाहिक कार्रवाई को कोई स्वतंत्र आय नहीं होने वाली एक गृहिणी द्वारा, उस न्यायालय में जिसके अधिकार क्षेत्र में उसने अपने पैतृक घर में आश्रय लिया है, के क्षेत्राधिकार में ट्रांसफर करने की याचिका का मानदंड वाणिज्यिक विवादों में लागू नहीं किया जा सकता। व्यवसाय से जुड़े विवादों को एक क्षेत्राधिकार से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता को अभियोजन में गंभीर कठिनाई या पूर्वाग्रह स्थापित करना होगा या अन्यथा उस मंच में मुकदमे का बचाव करना स्थापित करना होगा जिसमें मामले को तय करने की शक्ति नहीं है। याचिकाकर्ताओं द्वारा पूर्वाग्रह का कोई मामला नहीं बनाया गया है। जो प्रस्तुत किया गया है वो ये है कि प्रतिवादियों के रूप में याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी विदेशी नागरिक हैं जो अहमदाबाद में व्यवसाय संचालित कर रहे हैं और वे अहमदाबाद से अधिक परिचित और आदी हैं। यह पर्याप्त पर्याप्त कारण नहीं है, और दूसरे वाद को स्थानांतरित करने का निर्देश देकर उन्हें समायोजित नहीं किया जा सकता है। मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि इस याचिका में की गई ट्रांसफर की प्रार्थना का आदेश न्याय के सिरों के लिए समीचीन है।

    केस: फुमो केम प्रा लिमिटेड बनाम राज प्रोसेस इक्विप्मेंट्स एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड [स्थानांतरण याचिका (एस) (सिविल) संख्या (एस) - 755/2021]

    पीठ : जस्टिस अनिरुद्ध बोस

    उद्धरण: LL 2021 SC 216

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