रामजन्मभूमि स्थल से बरामद की गई कलाकृतियों के संरक्षण के लिए दाखिल 'तुच्छ' जनहित याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने के हिस्से को माफ किया, केस बंद

LiveLaw News Network

21 Nov 2020 2:07 PM IST

  • रामजन्मभूमि स्थल से बरामद की गई कलाकृतियों के संरक्षण के लिए दाखिल  तुच्छ जनहित याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने के हिस्से को माफ किया, केस बंद

    यह देखते हुए कि इस तरह की याचिकाएं "संदेह पैदा करती हैं" और "भावनाओं को बाधित" करती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल से बरामद की गई कलाकृतियों के संरक्षण के लिए दाखिल 'तुच्छ' जनहित याचिका के लिए याचिकाकर्ताओं पर लगाए जुर्माने को इस चेतावनी के साथ आंशिक रूप से माफ कर दिया कि भविष्य में वो इस तरह के उपक्रमों में शामिल नहीं होंगे।

    20 जुलाई को, रिट याचिकाएं याचिकाकर्ताओं में से प्रत्येक पर एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दी गईं कि एक महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट के इंप्लॉय म्यूचुअल वेलफेयर फंड के साथ जमा किया जाए। इसके बाद, यह ध्यान दिया गया कि याचिकाकर्ताओं के लिए चार याचिकाकर्ताओं ने 4,00,000 रुपये जमा करने के बजाय एक लाख रुपये का जुर्माना जमा करने का सबूत दायर किया है और वो भी समय सीमा के खत्म होने के एक दिन बाद यानी 20.08. 2020 के बाद। चूंकि, याचिकाकर्ता के वकील ने 20.07.2020 को कोर्ट द्वारा निर्देशित राशि जमा नहीं की थी, इसलिए यह मामला 16.10.2020 को रजिस्ट्री को तैयार करने के लिए निर्देशित किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के नियम 2013 के आदेश 1 नियम 3 के तहत न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

    एक नई कार्यालय रिपोर्ट की याचिकाकर्ताओं के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई और 20 नवंबर को मामले को सूचीबद्ध किया गया।

    शुक्रवार को जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने उस हलफनामे की सराहना की जिसमें याचिकाकर्ताओं ने उन परिस्थितियों की व्याख्या की है जिसमें 20 जुलाई के आदेश के बावजूद 1,00,000 / - की राशि जमा की गई थी। रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने आग्रह किया कि याचिकाकर्ता बहुत निचली पृष्ठभूमि से आते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, कि उन्हें कार्यवाही का पीछा करने की सलाह दी गई थी।

    फैसले में कहा गया है,

    "वरिष्ठ वकील ने याचिकाकर्ताओं के प्रति भद्रता और करुणा दिखाने के लिए इस न्यायालय से आग्रह किया है, जिन्होंने पहले ही 1,00,000 / - रुपये की राशि जमा की है। हम याचिकाकर्ताओं द्वारा इस शर्त पर इस अनुरोध को स्वीकार करते हैं कि उन्हें भविष्य में इस तरह के दुस्साहस में लिप्त नहीं होना चाहिए। 1, 00,000 / - (केवल एक लाख रुपये) की राशि जमा करने में देरी हुई है और जिसे माफ किया जाता है और उस राशि को 20 जुलाई,2020 , के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ताओं द्वारा भुगतान की गए पूर्ण और अंतिम जुर्माना के रूप में माना जाता है।"

    याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी से अनुरोध किया,

    "हम गहराई से और गहरा खेद व्यक्त कर रहे हैं। कुछ वास्तविक भ्रम था। हमने इसे हलफनामे में समझाया है। हम बिना शर्त माफी मांग रहे हैं।"

    उन्होंने कहा,

    "दो रिट याचिकाएं थीं। हमें लगा कि दोनों पर जुर्माना 1 लाख रुपये है।"

    न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर ने पूछा,

    "अब जब आपके पास यह स्पष्टता है, तो 3 लाख रुपये की शेष राशि कब जमा की जाएगी?"

    वरिष्ठ वकील ने प्रार्थना की,

    "यह याचिकाकर्ताओं को नष्ट कर देगा। एक मजदूर है, दूसरा पीएचडी छात्र है। हमने वेतन पर्ची, उनके पदनाम, व्यवसाय के बारे में जानकारी दी है। ... मैं इस अदालत की अनुकंपा की अपील कर रही हूं। उन्होंने गलती की, कृपया उन्हें क्षमा करें ! "

    न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा,

    "यह इतना आसान नहीं है। इस तरह की याचिकाओं से च संदेह, भावनाओं में रुकावट पैदा होती हैं। यह समस्या है। इस याचिका से एक भावनात्मक मुद्दा बाधित हो गया! ... आपकी चुनौती क्या थी?"

    गुरुस्वामी ने आग्रह किया,

    "हम केवल कलाकृतियों के संरक्षण पर थे, और कुछ नहीं। और यह भी अब सरकार द्वारा किया जा रहा है।"

    न्यायमूर्ति खानविलकर ने न्यायालय के याचिकाएं खारिज करते हुए 20 जुलाई के आदेश का संकेत दिया-

    "याचिकाओं से अभिप्राय क्या इस मुद्दे को फिर से खोलना है, जिसे इस न्यायालय ने शांत कर दिया है। लंबे समय तक मुकदमेबाजी के बाद, राम मंदिर के लिएआवंटित क्षेत्र के सभी हिस्सों की खुदाई करने मांग की गई है। यह कुछ नहीं है, बल्कि इस न्यायालय द्वारा 9.11.2019 को दिए गए फैसले को फिर से जांचने के लिए इस मामले को फिर से खोलने का एक गंभीर प्रयास है। याचिकाएं पूरी तरह से गैरयोग्य और तुच्छ प्रार्थना के साथ हैं। भारत संघ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो कुछ भी पाया गया है, उसे संरक्षित किया जाएगा। हालांकि, हम पाते हैं कि याचिकाओं में जिस तरह की प्रार्थना की गई है, वह वास्तव में ग्रे क्षेत्रों की आड़ में इस मामले पर पुनर्विचार करने की मांग कर रही है, पूरी साइट पर आगे की खुदाई करने के लिए मांग इस अदालत के फैसले से छुटकारा पाने और 1958 के अधिनियम की आड़ में मुकदमा चलाने और 1958 के अधिनियम के तहत साइट से मिली कलाकृतियों को संरक्षित करने के लिए व्यर्थ बोली के अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार, हम याचिकाओं को पूर्ण रूप से तुच्छ, विकृत और बिना योग्यता के पाते हैं। ऐसी याचिकाओं को मुकदमेबाजी को नए सिरे से शुरू करने के उद्देश्य से दायर नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं का इरादा है कि मंदिर स्थल पर और कलाकृतियों में जो कुछ भी पाया गया है, उसे संरक्षित रखने की जरूरत है, ये इस अदालत द्वारा दिए गए फैसले को कमजोर करने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है। "

    न्यायमूर्ति खानविलकर कहा,

    "यही कारण है कि आदेश पारित किया गया।"

    एसजी तुषार मेहता ने कहा,

    "मैं वहां था। संयोग से, मैं वहां गया था जब यह तर्क दिया गया था। यह अलग तरह से तर्क दिया गया था, ये प्रार्थनाओं में बाधा डालता है। यह प्रार्थना के रूप में सहज रूप से तर्क नहीं दिया गया था।"

    गुरुस्वामी ने तर्क दिया,

    "एसजी अदालत को गुमराह कर रहे हैं ! मुझे बहस करने का कोई मौका नहीं मिला।"

    जस्टिस खानविलकर ने कहा,

    "जस्टिस गवई वहां थे उस बेंच में।"

    उन्होंने जोर दिया ,

    "हम सिर्फ कुछ करुणा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वह यह है!"

    न्यायमूर्ति बी आर गवई ने पूछा,

    "याचिका दायर करने के संबंध में कुछ समाचार पत्र भी थे?"

    वरिष्ठ वकील ने जवाब दिया,

    "हमने कुछ अखबारों की रिपोर्ट्स को पढ़ा था। मेरी जानकारी के अनुसार, याचिका दायर करने के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं थी। मैं इस तरह के मामलों में पेश नहीं होती।"

    एसजी ने टिप्पणी की,

    "बल्कि ये आम बात है।"

    न्यायमूर्ति खानविलकर ने टिप्पणी की,

    "यह नया सामान्य है! एक याचिका दायर करें और इसे तुरंत सोशल मीडिया में रखें!"

    एसजी ने कहा,

    "कभी-कभी वे केवल इसके लिए ही दायर की जाती हैं!"

    गुरुस्वामी ने दोहराया,

    "यह आश्चर्यजनक और असहनीय है! मैं ऐसे कारणों के लिए पेश नहीं होती हूं।"

    एसजी ने टिप्पणी की,

    "चलो उस में नहीं जाना।"

    न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा,

    "एसजी की सलाह लें या आप खुद और अधिक बोलेंगे ।"

    गुरुस्वामी ने कहा,

    "मैं हमेशा उनकी सलाह लेती हूं। मैं आपकी अनुकंपा और एसजी की कृपा से देख रही हूं।"

    न्यायमूर्ति गवई दया के लिए आपकी याचिका को स्वीकार करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि याचिकाकर्ता आपकी सलाह के कारण पीड़ित हों।

    वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा,

    "मैं गहराई से आभारी हूं।"

    न्यायमूर्ति खानविलकर ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा,

    "शायद आपको जुर्माना अदा करना चाहिए!"

    गुरुस्वामी ने कहा,

    "मैं खुद को पूरी तरह से अपव्ययी रही हूं!"

    एसजी ने टिप्पणी की,

    "हां, उन्हें भुगतान करना चाहिए। याचिकाकर्ता केवल नाम-उधारकर्ता हो सकते हैं।"

    एसजी ने कहा,

    पीठ ने एसजी से उनके विचार के अनुसार पूछताछ की। "एक बार जस्टिस गवई ने बात की है, मैं नतमस्तक हूं। लेकिन आप एक टोकन जुर्माना लगाने पर विचार कर सकते हैं। एक संदेश जाना चाहिए! देश की सर्वोच्च अदालत से इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हैं।"

    जस्टिस गवई ने कहा,

    "हां, ...कोई यहां से आ रहा है, कोई वहां से।"

    गुरुस्वामी ने कहा,

    "यह पहले से ही किया गया है। 1 लाख रुपये के जु्र्माने का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।"

    पीठ ने आदेश दिया,

    "हमने अपना अनुग्रह दिखाया है, लेकिन भविष्य में ऐसा कोई उपक्रम नहीं किया जाएगा।"

    गुरुस्वामी ने कहा,

    "मैं बहुत आभारी हूं।"

    न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा,

    "आपको एसजी का आभारी होना चाहिए। वह काफी विरोध ना करने के लिए दयालु रहे।"

    गुरुस्वामी ने कहा,

    "मैं हमेशा उनकी आभारी हूं। हमेशा उनसे सीखना चाहती हूं।"

    दरअसल जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की एक पीठ ने 20 जुलाई को याचिकाओं को खारिज कर दिया था और कहा था कि पांच न्यायाधीशों वाली पीठ ने पहले ही अपना फैसला दे दिया है और यह पीआईएल के जरिए फैसले को पलटने का एक प्रयास है।

    पीठ ने कहा कि दोनों याचिकाकर्ताओं पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जिसका भुगतान एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। इसके बाद, यह स्पष्ट किया गया कि चूंकि 4 याचिकाकर्ता थे, इसलिए जुर्माने की राशि 4 लाख रुपये होगी।

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