अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व एडवोकेट जनरल, राज्य ने कहा- एक सप्ताह तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा

Shahadat

21 Feb 2025 9:49 AM

  • अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व एडवोकेट जनरल, राज्य ने कहा- एक सप्ताह तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा

    सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य के वकील का बयान दर्ज किया कि नान घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ अगली सुनवाई 28 फरवरी तक कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।

    कोर्ट छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 13 फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत कथित अपराधों के संबंध में याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया था। पिछले साल नवंबर में सेशन कोर्ट ने भी उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी।

    राज्य का मामला यह है कि आयकर विभाग ने पूर्व एजी और नागरिक पूर्ति निगम घोटाले के मुख्य आरोपी अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला के बीच कथित तौर पर कुछ आपत्तिजनक व्हाट्सएप चैट बरामद की थीं, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय के साथ साझा किया गया। आरोप है कि एजी ने मुख्य आरोपियों को जमानत दिलाने में मदद की।

    जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता खंडकी पीठ के समक्ष वरिष्ठ सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा,

    "एडवोकेट जनरल को सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है, क्योंकि पिछले साल नवंबर में सरकार बदल गई। अगर वकील को सिर्फ इसलिए परेशान किया जाना है, क्योंकि सरकार बदल गई है, तो आप 2019 में दी गई जमानत के बारे में बात करते हैं, जिसे उन्होंने चुनौती भी नहीं दी है। लेकिन वे कहते हैं, उन्होंने जवाब तैयार किया, एडवोकेट जनरल ने जवाब तैयार नहीं किया। वे पेश नहीं हुए। अब, क्योंकि सरकार बदल गई है, समस्या यह है कि उन व्यक्तियों को दी गई जमानत 2019 में दी गई। राज्य ने आज तक इसे चुनौती नहीं दी। ED की जमानत भी 5 साल पहले दी गई। ED ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और मामला लंबित है। ED ने PMLA की धारा 66 के तहत एक पत्र लिखकर राज्य को अपराध दर्ज करने के लिए कहा। राज्य ने अपराध दर्ज किया और मुझे अग्रिम जमानत मिल गई।"

    छत्तीसगढ़ राज्य के वकील ने जवाब दिया:

    "मैं एक बयान दूंगा कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन मायलॉर्ड्स इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यह मेरा आश्वासन है। मुझे कुछ व्हाट्सएप चैट मिले हैं। ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट से उसकी अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है और उसे अभी तक नोटिस नहीं दिया गया।"

    हालांकि, जस्टिस नाथ ने कहा कि कोर्ट इस मामले में नहीं उलझेगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट राज्य द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल करने तक कुछ अंतरिम राहत देते हुए आदेश पारित करेगा। फिर वकील ने कहा कि कोर्ट उनका बयान रिकॉर्ड कर सकता है कि सुनवाई की अगली तारीख तक राज्य द्वारा पूर्व एडवोकेट जनरल के खिलाफ कोई बलपूर्वक कदम नहीं उठाया जाएगा।

    इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया:

    "प्रतिवादी के वकील द्वारा दिए गए बयान पर कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई बलपूर्वक कदम नहीं उठाया जाएगा, उस तारीख तक हम कोई निर्देश पारित नहीं कर रहे हैं।"

    न्यायालय इस मामले की सुनवाई 28 फरवरी को करेगा।

    केस टाइटल: सतीश चंद्र वर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य | एसएलपी (सीआरएल) नंबर 2600/2025

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