जिन अधिवक्ताओं की पहले से कोई आय नहीं है, महामारी उन्हें वित्तीय सहायता दिलाने का वरदान नहीं बन सकती है: सीजेआई एसए बोबडे

LiveLaw News Network

28 Sept 2020 5:20 PM IST

  • जिन अधिवक्ताओं की पहले से कोई आय नहीं है, महामारी उन्हें वित्तीय सहायता दिलाने का वरदान नहीं बन सकती है: सीजेआई एसए बोबडे

    "सभी बार एसोसिएशन यह कहते हुए प्रतीत होती हैं कि हमने बीसीआई को अधिकृत किया है। और यह कह रही हैं कि यह राज्य बार काउंसिल हैं, जिन पर राज्यों का उत्तरदाय‌ित्व है, ... संविधान के तहत आकस्मिकता निधि से भुगतान करने और ऋण देने के लिए प्रार्थना भी है.... वे चाहते हैं कि भारत संघ भुगतान करे ...", भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने एसजी तुषार मेहता से शुरु में यह बात कही।

    सभी हाईकोर्ट बार एसोसिएशनों की ओर से अपील करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा ने वैधानिक संभावनाओं पर प्रस्तुतियां करने की मांग की, जिसके द्वारा इसे लागू किया जा सके, जो अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 की धारा 3 को दर्शाता है।

    "लेकिन आपने कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। हमारे पास केवल बीसीआई से एक हलफनामा है", सीजे ने पूछा।

    "उन्होंने हमें इस पर भरोसा करने के लिए अधिकृत किया है ... हलफनामा श्री अशोक कुमार पांडे (बीसीआई के संयुक्त सचिवालय) के नाम पर है ..", उन्होंने जवाब दिया।

    उक्त धारा 3 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रावधान के अनुसार उपयुक्त सरकार को एक वकील कल्याण कोष स्थापित करने की आवश्यकता है।

    इसके बाद, उन्होंने अनुच्छेद 267 का हवाला दिया, जिसके तहत संसद या राज्य विधायिका को अग्रदाय के रूप में आकस्मिक निधि की स्थापना करने का अधिकार है, जिसमें समय-समय पर ऐसी रकम का भुगतान होगा, जिसे कानून द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, और उक्त निधि को राष्ट्रपति/राज्यपाल के निस्तारण में रखा जाएगा, ताकि अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार की निध‌ि का प्रयोग किया जा सके।

    "हालांकि कुछ शर्ते हैं ... बार काउंसिल को यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, तो उसे वापस कर दिया जाता है ... ब्याज लगाया जा सकता है और 10,000 रुपए की सीमा तक मासिक किस्त निर्धारित की जा सकती है। ", उन्होंने जोड़ा।

    "हम पाते हैं कि सभी संघों ने अपर्याप्त रूप से जवाब दिया ... आपके पास ऐसे लोग हैं जो अपनी पेशेवर स्‍थ‌िति और अपने पेशेवर कौशल के कारण बहुत भली प्रकार हैं ... वे समाज में अमीर ग्राहकों और अमीर व्यापारिक घरानों से जुड़े हुए हैं ... यह एक कठिन स्थिति है, हम समझते हैं, और जो हम कह रहे हैं वह भी स्थायी आधार पर नहीं है, बल्कि केवल COVID महामारी की स्थिति के लिए ... हम भारत सरकार से कहेंगे, लेकिन धन का बड़ा हिस्सा बार एसोसिएशनों से आना चाहिए, सीजे का अवलोकन था।

    "एससीबीए बहुत अच्छा कर रहा है", एसजी ने कहा।

    "हलफनामा अपर्याप्त है। आप अधिवक्ता कल्याण कोष की बात कर रहे हैं जो पहले से ही अस्तित्व में है ... इस संकट में, आप अपनी जेब में हाथ क्यों नहीं डालते हैं और बार के अन्य सदस्यों की मदद करते हैं जो आपके ( बार एसोसिएशनों) के सदस्य हैं? ", सीजे ने पूछा।

    श्री सिन्हा ने कहा, "आम तौर पर हाईकोर्ट बार, दिल्ली जैसे कुछ की तुलना में, की अपर्याप्त क्षमता है। मैंने जांच की है। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों को वैधानिक रूप से इसकी आवश्यकता है ..."।

    "हम दोनों से पूछेंगे। लेकिन मुख्य रूप से, यह अधिवक्ताओं के संघों की जिम्मेदारी है ... सरकारों को बहुत सारे लोगों पर पैसा खर्च करना पड़ता है ... लेकिन हम आपके ग्राहक को कैसे नहीं बता सकते कि यह उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है?" , सीजे ने पूछा।

    "हमारे पास जिम्मेदारी है, लेकिन पिछले 7 महीनों में, बहुत कम हो गया है ... अगर बैंक ऋण दिया जा सकता है, तो बार काउंसिल गारंटर हो सकता है ...", श्री सिन्हा ने कहा।

    "एक फंड बनाएं ... हम आपको इस पर निर्देश नहीं दे रहे हैं कि इसमें कितना भुगतान करना है ... लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि हर हाईकोर्ट के पास फंड नहीं होना चाहिए ...", सीजे ने पूछा।

    "कुछ हाईकोर्ट ने फंड बनाया लेकिन पिछले 8 महीनों में, सब कुछ समाप्त हो गया है ...", श्री सिन्हा ने कहा।

    इसके बाद, वरिष्ठ अधिवक्ता, शेखर नाफड़े ने, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र की ओर से, संकट में अधिवक्ताओं को ऋण देने की सलाह देने का सुझाव दिया।

    उन्होंने कहा, "हाल ही में बिरादरी के सदस्यों के बीच किराने की वस्तुओं को भारी मात्रा में वितरित किया गया है।"

    "हम जिस तरह की मदद की बात कर रहे हैं, वह इस प्रकार की नहीं है। उस अधिवक्ता की पहचान करें, जिसे ऋण दिए जाने की आवश्यकता है और जो मदद करने के हकदार हैं, उनकी पहचान करें... योग्य लोग और मुश्किल में पड़े लोग इसका लाभ नहीं उठा सकते। .. एक शक्ति संरचना है, जहां अधिक शक्तिशाली जो चाहें वो प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य दुर्भाग्यपूर्ण, हालांकि, योग्य लोग नहीं पा पाते हैं ...", सीजे ने कहा।

    "बार काउंसिल उन लोगों की पहचान करने के लिए कदम उठा रही है जो छोटे तालुका अदालतों में अभ्यासरत हैं ...", श्री नाफड़े को प्रस्तुत किया।

    "आपको एक नीतिगत निर्णय लेना होगा ... यदि कोई अधिवक्ता है, जो एक निश्चित राशि कमा रहा था और, महामारी के कारण उसकी आय शून्य से नीचे चली गई, तो मैं समझता हूं। लेकिन अगर कोई वकील, जिसकी महामारी से पहले भी कोई आय नहीं थी, क्या आप उसे राशि देना चाहेंगे ताकि वह अब पैसा कमाना शुरू कर दे और यह आय का स्रोत बन जाए? आपको सावधान रहना होगा ... महामारी एक वरदान नहीं बन सकती है ", सीजे ने कहा।

    "यदि एक वकील को महामारी के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो क्या उसे आय की तरह एक राश‌ि दी जानी चाहिए? क्या मदद संकट को दूर करने के लिए है या आय प्रदान करने के लिए?", सीजे ने पूछा।

    "हम ऋण की बात कर रहे हैं, या तो ब्याज मुक्त या कम ब्याज दर पर", श्री नाफड़े ने स्पष्ट किया।

    "और हम आपको पहचानने के लिए कह रहे हैं कि सहायता के पात्र कौन हैं", सीजे ने कहा।

    "हमें इस पहलू पर हर किसी की मदद की जरूरत है", न्यायाधीश ने कहा।

    मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष इसी तरह के एक मामले में याचिकाकर्ता के रूप में पेश सीनियर एडवोकेट एई चेल्लिया ने कुछ प्रस्तुतियां करने की मांग की थी।

    "आपका मामला बीसीआई द्वारा एक स्थानांतरण याचिका है। वे न केवल तमिलनाडु बल्कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी मामलों को स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं ... हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते। हम बीसीआई को तर्क करने देंगे।", सीजे ने कहा।

    जब बीसीआई के अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने सुझाव देने की मांग की, तो सीजे ने कहा, "आप ऐसे मामले को पकड़ रहे हैं, जिससे हम छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं", और सुनवाई को 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई।

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