खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम उस सीमा तक खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम पर हावी रहेगा, जब तक वे असंगत हैं: सुप्रीम कोर्ट
Shahadat
20 Dec 2023 10:25 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में (14 दिसंबर) देखा कि ऐसे मामले में जहां किसी अपराध पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (PFA Act), साथ ही खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSSA Act) दोनों के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे। मगर FSSA Act के प्रावधान उस हद तक PFA Act पर हावी रहेगा, जहां तक यह असंगत है।
जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।
वर्तमान मामले में अपीलकर्ता मेसर्स भारती रिटेल लिमिटेड का निदेशक था, जो 'ईज़ी डे' के नाम से खुदरा स्टोर संचालित करने का व्यवसाय करती है। उसके आउटलेट पूरे देश में हैं। PFA Act के तहत नियुक्त एक खाद्य निरीक्षक ने इंदौर में भारती के स्वामित्व वाली दुकान का दौरा किया और दुकान से कुछ बिस्किट पैकेट खरीदे। यह दौरा 29 नवंबर 2010 को किया गया और अगले दिन नमूने राज्य खाद्य प्रयोगशाला में भेजे गए। रिपोर्ट 4 जनवरी 2011 को प्राप्त हुई।
अब 5 अगस्त 2011 को PFA Act निरस्त कर दिया गया। इसे FSSA Act की धारा 97 की उपधारा (1) के तहत अधिसूचित किया गया। हालांकि, FSSA Act की धारा 97 की उप-धारा (4) में प्रावधान है कि PFA Act के निरस्त होने के बावजूद, PFA Act के तहत किए गए अपराध का संज्ञान FSSA Act के शुरू होने की तारीख से तीन साल के भीतर लिया जा सकता है।
मामले के संबंध में खाद्य निरीक्षक ने 12 अगस्त 2011 को आरोप पत्र दायर किया। इसके अनुसार, अपीलकर्ता के खिलाफ PFA Act के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया। कथित अपराध मिसब्रांडिंग का था। नतीजतन, अपीलकर्ता ने कार्यवाही रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, हाईकोर्ट ने यह कहते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी कि FSSA Act की धारा 97 की उप-धारा (4) के मद्देनजर, PFA Act के तहत अपराध के लिए संज्ञान लिया जा सकता है। इस पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया।
न्यायालय ने कहा कि कथित अपराध PFA Act की धारा 16(1)(ए) के तहत दंडनीय है। उक्त प्रावधान में कारावास का प्रावधान है, जो छह महीने से कम नहीं हो सकता है। इसके अलावा, FSSA Act के तहत संबंधित प्रावधान (धारा 52) में सज़ा जुर्माने के रूप में थी, न कि कारावास के रूप में।
आगे बढ़ते हुए न्यायालय ने कहा कि यद्यपि PFA Act को 5 अगस्त 2011 से निरस्त कर दिया गया, FSSA Act की धारा 3 जो 'गलत ब्रांड वाले भोजन' को परिभाषित करती है, जो 28 मई 2008 को लागू हुई। इस प्रकार, अपराधी को या तो कारावास की सजा दी जा सकती है। PFA Act की धारा 16 या FSSA Act के तहत उसे जुर्माना भरने का निर्देश दिया जा सकता है। इस प्रकार, सवाल यह है कि जब दोनों क़ानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है तो कौन सा क़ानून प्रभावी होगा?
इस संबंध में, न्यायालय ने अपना ध्यान FSSA Act की धारा 89 की ओर आकर्षित किया। इस प्रावधान के अनुसार, यदि PFA Act और FSSA Act के प्रावधानों के बीच कोई विसंगति है, तो FSSA Act के प्रावधानों का अत्यधिक प्रभाव होगा।
अदालत ने कहा,
“जब गलत ब्रांडिंग के परिणामों की बात आती है तो इसे दोनों अधिनियमों के तहत प्रदान किया गया और गलत ब्रांडिंग के दंडात्मक परिणामों के संबंध में अधिनियमों में असंगतता है…। इस प्रकार, ऐसे मामले में जहां FSSA Act की धारा 52 के लागू होने के बाद यदि किसी के द्वारा गलत ब्रांडिंग का कार्य किया जाता है, जो PFA Act की धारा 16 के तहत दंडनीय अपराध है और जो FSSA Act की धारा 52 के तहत दंड को आकर्षित करता है, FSSA Act की धारा 52 PFA के प्रावधानों को खत्म कर देगी।''
इसलिए ऐसी स्थिति में जहां गलत ब्रांडिंग का कार्य PFA Act और FSSA Act दोनों के तहत दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करेगा, उल्लंघनकर्ता FSSA Act की धारा 52 के तहत दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
इन तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। ऐसा करते समय, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय FSSA Act के तहत अधिकारियों को कानून का पालन करते हुए धारा 52 के प्रावधानों का सहारा लेने से नहीं रोकेगा।
केस टाइटल: माणिक हीरू झंगियानी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, डायरी नंबर- 27038 - 2016
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